Friday, July 30, 2021

कोई भी विद्यालय शुल्क ना दे पाने के कारण विद्यार्थियों को नहीं निकालेगा, विद्यालयों को 85% शुल्क किस्तों में लेने का आदेश दिया- मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने निजी विद्यालयों को शिक्षण सत्र 2021-2022 के लिए वार्षिक शुल्क का 85% शुल्क किश्तों में लेने के आदेश दिए हैं। किसी भी विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क न दे पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस एवं टेस्ट और परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा।
जस्टिस डी कृष्ण कुमार रिट की सुनवाई कर रहे थे जो कि केरल सरकर के उस आदेश के विरुद्ध योजित की गई थी जिसके माध्यम से स्कूलों द्वरा 100% शुल्क एव कोविड काल के समय ऑनलाइन क्लासेस लिए जाने के कारण शुल्क दिए जाने के लिये अभिभावकों को बाध्य करने के विरुद्ध जारी किया था। 

The Honorable Justice issued the Directions:

The Court issued the following directions taking into account the grievances of the concerned stakeholders. 

1. The petitioners/school management of the concerned private unaided schools shall collect 85% of the annual school fees (based on the fee fixed for the academic year 2019-2020) for the academic year 2021-2022 in six instalments from those students/parents who have not suffered loss of income during the pandemic period, provided they have conducted online classes. If the students have already paid first instalment for the present academic year, the balance amount shall be paid by way of instalments and the last instalment is to be paid on or before February 1, 2022.

2. Students/parents who have suffered loss of income during the pandemic period, shall make an application to the school management, who shall consider their request and collect 75% of the fees.

3. If any parents/wards seek further concession for payment of annual fees for the academic year 2021-22 on account of unemployment, close down of business due to lockdown, they shall make a representation to the school management, who shall consider such representation on case-to-case basis sympathetically.

4. The students will not be removed from the school under any circumstances for this academic year 2021-2022 in view of the present academic situation.

5. No student will be restrained from attending online classes for this academic year 2021-2022 under any circumstances.

6. The unaided private institutions shall also collect the arrears of fees payable for the academic year 2020-2021 in instalments.

7. If any student has already paid the entire fees including arrears, the same shall not be a ground to claim for refund of the fee

8. The school management shall not shall not withhold the results of the examinations of any student on that ground of non-payment of fees. If any such action is brought to the notice of the educational authorities, it shall be viewed seriously and suitable action shall be taken against the institutions concerned.

9. If any dispute arises between the parents/wards and the School Management in respect of concession in fees, either on the reference by the School Management or on the application by the students / parents, the District Educational Officer of the Districts concerned shall consider and take appropriate decision within a period of 30 days from the date of receipt of the application.

10. It will be open to the schools to give further concession to their students or to evolve a different pattern for giving concession.

11. The students shall not be removed / dropped out from the institutions under any circumstances during this academic year 2021-22 and it is the responsibility of the jurisdictional Educational Authorities to monitor the same.

12. If any difficulty faced by the students to continue in a particular school, they can approach the jurisdictional Educational Authorities, who shall make necessary arrangements to accommodate the said students in nearby Government / Corporation/ Municipal / Panchayat schools.

13. As a special case under extraordinary situation, the State Government may also consider to sanction amount for the fees, if there is any unfilled seats available under 25% quota under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, for the academic year 2021-22, subject to eligibility criteria

14. The management of CBSE Schools shall publish the details of fees to be collected for the academic year 2021-2022 in their respective website, within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order.

15. In case of dispute in respect of determination of fees, the school Management or students/parents concerned can approach the Fee Determination Committee for redressal of their grievances.

16. Students who seek to leave the school may inform to the schools concerned. It is made clear that the Education Department has already issued a circular that schools cannot insist upon production of Transfer Certificate for admission of students in schools. It is only an information to the school management for admitting new students in the said vacancies.

17. The State Government shall take all necessary steps to fill up the vacancies in the cadre of staff and ensure effective functioning of the Fee Determination Committee. The said exercise shall be completed by the Secretary to Government, School Education Department, Government of Tamil Nadu, within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order.

18. In view of the above directions, the State Government shall issue revised Circular and the same shall be communicated to all the Schools within a period of two weeks from the date of receipt of a copy of this order.

30 जुलाई 2021

लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी पर लगाया 25 हजार रुपये का हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के जिला रिव्यू कमेटी के आदेश को चुनौती देने के मामले में बिना विचार किए याचिका दाखिल करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला रिव्यू कमेटी, अंबेडकर नगर द्वारा पारित 15 जून 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।

उक्त आदेश में कमेटी ने उक्त बीमा योजना के तहत एक मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया कि 45 दिनों में मृतक के आश्रितों ने आय प्रमाण पत्र नहीं जमा किया लिहाजा उन्हें मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची कंपनी द्वारा बीमा योजना के तहत किए गए करार में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला रिव्यू कमेटी का आदेश अंतिम होगा। कंपनी एक माह में आदेश का अनुपालन करते हुए मुआवजे का चेक जिलाधिकारी के समक्ष जमा कर देगी जिसे जिलाधिकारी लाभार्थी को प्रदान करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि करार में यह भी है कि अपूर्ण दस्तावेजों की दशा में भी कमेटी का निर्णय अंतिम और कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याची कंपनी पर हर्जाना लगाने के साथ-साथ एक माह में मुआवजे की रकम के भुगतान का भी आदेश दिया है।

जब तक संदेह करने के कारण न हों, तब तक दृष्ट साक्ष्य को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है- सुप्रीम कोर्ट

          
                  सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी

साक्ष्य विधि- जब तक संदेह करने के कारण न हों, तब तक दृष्ट साक्ष्य को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है।  यह केवल उस मामले में होता है जहां चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच एक घोर विरोधाभास होता है, और चिकित्सा साक्ष्य नेत्र संबंधी गवाही को असंभव बना देता है और नेत्र संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को खारिज कर देता है, दृष्ट साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य विधि - हथियार की रिकवरी - किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति - घटना के स्थान से हमले के हथियारों की रिकवरी पीडब्लू 4 और पीडब्ल्यू 5 के साक्ष्य से स्थापित होती है जिन्होंने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था और न ही उन्होंने यह कहा है कि  उन्हें जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।  कुल मिलाकर, उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, जब्त किए गए हथियारों पर उंगलियों के निशान के संबंध में किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति को अप्रासंगिक माना जाता है।

दिनाँक 26 जुलाई 2021

Wednesday, July 28, 2021

क्या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाह का बयान एक सार्वजनिक दस्तावेज है?

In the High Court of Madras

(Before Indira Banerjee, C.J. and P.N. Prakash, J.)

Murugasamy  Vs  State 

CRl. O.P. No. 12148 of 2017

Decided on September 15, 2017, [Reserved on: 01.08.2017]


शीर्षक
धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान  मद्रास राज्य बनाम कृष्णन, [(1960) 73 एलडब्ल्यू 713: एआईआर 1961 मैड 92] में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा आयोजित साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 (iii) के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज है।  बयान का मूल, जो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत इस तथ्य को साबित करने के लिए एक प्राथमिक सबूत है कि उक्त गवाह उस तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान दिया था,  लेकिन यह इसकी सामग्री की सत्यता साबित नहीं करता है। {पैरा 59}

Relied upon-

46. A Division Bench of this Court, in R. Murugesan v. State [2014-(1)-LW (Crl.) 339], in which, one of us (P.N. Prakash, J.) was a part, has elaborately discussed the evidentiary value of the statement of a witness recorded under Section 164 Cr.P.C., 1973 Despite the directions of the said Division Bench that the Magistrate recording the statement under Section 164 Cr.P.C., 1973 need not be examined as a witness, the essence of those directions has not percolated into the subordinate judiciary. In the said judgment, the Division Bench has set out the procedure as to how Public Prosecutors in the Trial Courts should deal with a witness, vis-a-vis, his statement recorded under Section 164 Cr.P.C., 1973 The Division Bench has placed reliance upon the judgment of the Supreme Court in State of Delhi v. Shri Ram Lohia [AIR 1960 SC 490]and the Division Bench judgment of the Andhra Pradesh High Court in Bashapaka Laxmiah and another v. State of Andhra Pradesh [2001 Crl.L.J. 4066], to conclude that a Magistrate recording the statement of a witness under Section 164 Cr.P.C., 1973 need not be examined as a witness in the trial of the case. We are extracting below the relevant passages from Shri Ram Lohia (supra) and Bashapaka Laxmiah (supra):

Shri Ram Lohia:

"Statements recorded under Section 164 of the Code are not substantive evidence in a case and cannot be made use of except to corroborate or contradict the witness. An admission by a witness that a statement of his was recorded under Section 164 of the Code and that what he had stated there was true would not make the entire statement admissible; much less could any part of it be used as substantive evidence in the case.

A Judge commits an error of law in using the statement of a witness under Section 164 as a substantive evidence in coming to the conclusion that he had been won over."

Bashapaka Laxmiah:

"18. Repeatedly, we have issued instructions that statement under Section 164 Cr.P.C., 1973 is not a substantive piece of evidence. It is not necessary to call the Magistrate to give evidence to prove Section 164 statement. Statements under Section 164 Cr.P.C., 1973 are available to the defence for contradiction by obtaining the certified copies. The Section 164 statement recorded by the Magistrate is a public document. Such practice, hereinafter, be stopped."


सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ - क्या वादी एक वाद को वापस ले सकता है और अपनी पसंद के अनुसार कोई वाद संस्थित कर सकता है?

IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM
A. MUHAMED MUSTAQUE & DR. JUSTICE KAUSER EDAPPAGATH, JJ.
OP (FC) NO. 169 OF 2021; 2 JULY 2021
Against the Order in IA 1297/2020 and IA No. 1/2021 in OP 1327/2018 of Family Court, Kozhikode
Jabeen Ihsan v. Noushima Basheer


शीर्षक-
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 - धारा 7 - वैवाहिक कार्यवाही - वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका, विवाह का विघटन, सोने के गहने और धन की वसूली - ओपी को वापस लेने और एक नया ओपी दाखिल करने के लिए आवेदन - मूल याचिका वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक थी  - उक्त याचिका को वापस लेने के बाद, याचिकाकर्ता विवाह की अमान्यता के लिए प्रार्थना के साथ एक मूल याचिका दायर करना चाहता है - दोनों दावे पूरी तरह विपरीत हैं और विषय वस्तु भी समान नहीं है - याचिकाकर्ता के लिए कोई मामला नहीं है  औपचारिक दोष, विवाह शून्य और शून्य था और प्रतिवादी ने विवाह के लिए सहमति नहीं दी थी - पीडब्लू1 द्वारा जोड़े गए साक्ष्यों पर विचार करने पर निचली अदालत ने पाया कि उसने यह नहीं बताया कि शादी के लिए उसकी सहमति प्राप्त नहीं की गई थी - अदालत द्वारा की गई कोई न्यायिक त्रुटि  नीचे आक्षेपित आदेश पारित करने में।

न्यायमूर्ति डॉ कौसर एडप्पागथ, 
 याचिकाकर्ता ने ओपी संख्या 1327/2018 के रूप में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उनके द्वारा दायर एक मूल याचिका में फैमिली कोर्ट, कोझीकोड (संक्षेप में "नीचे की अदालत") द्वारा पारित Exts.P4 और P6 आदेशों को चुनौती दी है।
 2. याचिकाकर्ता प्रतिवादी का पति है।  उनके बीच निम्नलिखित तीन वैवाहिक कार्यवाहियां निम्न न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
(ii) विवाह के विघटन के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर ओपी संख्या 1166/2018।

 (iii) प्रतिवादी द्वारा सोने के गहने और धन की वसूली के लिए दायर ओपी संख्या १३४०/२०१८।

 3. उपरोक्त तीनों याचिकाओं पर संयुक्त रूप से विचार किया गया।  प्रतिवादी ने पीडब्लू1 के रूप में साक्ष्य दिया।  याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने सबूतों के दौरान बयान दिया कि शादी उसकी सहमति, इच्छा और इच्छा के बिना की गई थी, कि उसे वैवाहिक संबंध जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और शादी समाप्त नहीं हुई थी।  इसके बाद, याचिकाकर्ता ने ओपी नंबर 1327/2018 को वापस लेने की अनुमति के लिए नीचे की अदालत के समक्ष एक्सटेंशन पी 3 आवेदन दायर किया और इस आधार पर शादी की अमान्यता के लिए एक नया ओपी दायर करने के लिए कहा कि शादी प्रतिवादी की सहमति के बिना हुई थी।  निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त आवेदन को विस्तार पी4 आदेश के अनुसार खारिज कर दिया।  Ext.P4 आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता ने Ext.P4 आदेश की समीक्षा करने के लिए Ext.P5 आवेदन को प्राथमिकता दी।  इसे एक्सटेंशन पी6 के आदेश के अनुसार भी खारिज कर दिया गया था।  Exts.P4 और P6 आदेश इस मूल याचिका में चुनौती के अधीन हैं।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।
5. सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता" के लिए) के आदेश XXIII नियम 1(3) के अनुसार, वादी सूट के उसी विषय के संबंध में नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमे से वापस लेने की अनुमति मांग सकता है।  , दो आधारों में से किसी पर: (१) वाद कुछ औपचारिक दोष के कारण विफल हो जाएगा (२) वादी को उसी विषय के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं।  अदालत आदेश XXIII नियम 1(3) के तहत इन शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि पर ही आवेदन की अनुमति दे सकती है।  संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 उप-खंड (3) में आने वाले शब्द "औपचारिक दोष" का अर्थ है वह दोष जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है कि वह दोष वाद के लिए घातक है या नहीं।  याचिकाकर्ता के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि ऐसा कोई औपचारिक दोष है।  याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वाद की विषय वस्तु के लिए एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं और इसलिए नीचे की अदालत को एक्सटेंशन पी3 आवेदन की अनुमति देनी चाहिए थी।  अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने साबू इस्साक बनाम एंटनी चाको (२०२० केएचसी ६८२) में इस अदालत के एक नवीनतम निर्णय पर भरोसा किया है।  उसमें यह कहा गया था कि संहिता के आदेश XXIII के नियम 1(3) के खंड (बी) में आने वाले अभिव्यक्ति "पर्याप्त आधार" को खंड (ए) में होने वाली अभिव्यक्ति "औपचारिक दोष" के साथ ejusdem जेनेरिस नहीं पढ़ा जाना चाहिए।  आगे यह देखा गया कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वादी द्वारा नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगने के लिए "पर्याप्त आधार" औपचारिक दोष के समान होगा।
6. यह तय किया गया है कि वाद की विषय वस्तु जिसे नए सिरे से स्थापित करने की मांग की गई है, वही होगी जो उस वाद की है जिसे वापस लेने की मांग की गई है।  नियम (1) के खंड (3) में उल्लिखित विषय वस्तु में कार्रवाई का कारण भी शामिल है।  इस प्रकार, कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वाद दायर करने की मांग की गई है जो विभिन्न विषयों के संबंध में है।  उप-नियम (3) का उद्देश्य वादी को एक वाद वापस लेने और अपनी पसंद के अनुसार कोई वाद दायर करने की अनुमति देना नहीं है।  के.एस.भूोपैथी और अन्य बनाम कोकिला और अन्य (एआईआर 2000 एससी 2132) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नया मुकदमा उसी दावे या उसी विषय के दावे के हिस्से के संबंध में होना चाहिए।  याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मूल याचिका दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक थी।  अब, उक्त याचिका को वापस लेने के बाद, याचिकाकर्ता विवाह की अमान्यता के लिए प्रार्थना के साथ एक मूल याचिका दायर करना चाहता है।  दोनों दावे बिल्कुल विपरीत हैं और विषय भी एक जैसा नहीं है।  इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पास ओपी संख्या 1166/2018, प्रतिवादी द्वारा दायर तलाक की याचिका के लिए दायर काउंटर में विवाह शून्य और शून्य होने का कोई मामला नहीं था।  याचिकाकर्ता के पास कभी भी यह मामला नहीं था कि प्रतिवादी ने शादी के लिए सहमति नहीं दी थी और इसलिए विवाह अमान्य था।  नीचे की अदालत ने पीडब्लू1 द्वारा जोड़े गए सबूतों पर गौर करने पर पाया कि उसने यह नहीं बताया कि शादी के लिए उसकी सहमति नहीं ली गई थी।  हम देखते हैं कि नीचे के न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं की गई है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सके।
 मूल याचिका तद्नुसार खारिज की जाती है।

NHRC ने गुरुग्राम में एक इमारत के ढहने पर 4-5 लोगों के फंसने का स्वत: संज्ञान लिया; हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और एनडीआरएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 18 जुलाई, 2021 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के खवासपुर में तीन मंजिला इमारत के ढहने से 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका थी।  कथित तौर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद थीं और बचाव अभियान चलाया जा रहा था।

 घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर घटना की वर्तमान स्थिति, हताहतों की संख्या और घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति सहित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।  आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट के साथ घटना में उपायुक्त, गुरुग्राम द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट की एक प्रति भी मांगी है।

 इसके अलावा आयोग ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल के महानिदेशक से भी बचाव अभियान की स्थिति और घटना के पीड़ितों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.  दोनों अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया की उम्मीद है।

 19 जुलाई, 2021 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संरचना एक कार्गो कंपनी के परिसर में स्थित थी और इसका उपयोग उसके कर्मचारियों के निवास के लिए किया जा रहा था।  कथित तौर पर एक व्यक्ति को बचा लिया गया और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया।  अतिरिक्त डिवीजनल फायर ऑफिसर ने बताया कि उनके पास इस बात की पुष्टि रिपोर्ट नहीं थी कि कितने लोग अंदर फंसे थे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। 18 जुलाई, 2021 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के खवासपुर में तीन मंजिला इमारत के ढहने से 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका थी।  कथित तौर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद थीं और बचाव अभियान चलाया जा रहा था।

 घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर घटना की वर्तमान स्थिति, हताहतों की संख्या और घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति सहित मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।  आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट के साथ घटना में उपायुक्त, गुरुग्राम द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट की एक प्रति भी मांगी है।

 इसके अलावा आयोग ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल के महानिदेशक से भी बचाव अभियान की स्थिति और घटना के पीड़ितों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। दोनों अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।

 19 जुलाई, 2021 को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भवन निर्माण एक कार्गो कंपनी के परिसर में स्थित था और इसका उपयोग उसके कर्मचारियों के निवास के लिए किया जा रहा था।  कथित तौर पर एक व्यक्ति को बचा लिया गया और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया।  अतिरिक्त डिवीजनल फायर ऑफिसर ने बताया कि उनके पास इस बात की पुष्टि रिपोर्ट नहीं थी कि कितने लोग अंदर फंसे थे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति - भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई अनादर नहीं दिखाई दिया - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (वी) और धारा 3 (1) (यू) के तहत कोई अपराध नहीं हुआ - संसद के सदस्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद्द होने योग्य- सुप्रीम कोर्ट



A दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, धारा 3(1)(u) और 3(1)(v) - प्राथमिकी रद्द करना - भाषण से प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का कोई प्रयास किया गया है - भाषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य तमिलनाडु के स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री के परोपकार के कारण लाभान्वित हुए हैं।  इस प्रकार, भाषण में कुछ भी नहीं जो धारा 3(1)(यू) के तहत अपराध को आकर्षित करता है - इसलिए, प्राथमिकी रद्द किये जाने योग्य है।
B. Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Section 3(1)(v) - Person is liable for prosecution in case there is a speech made by him which shows disrespect to any late person held in high esteem by members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe community Allegation against accused that there is disrespect shown in speech to retired judge of Supreme Court - Held,  no disrespect shown to retired judge of Supreme Court - Accused indulged in intemperate rant - However, nothing in speech which attracts offence under Section 3(1)(v) of SC/ST Act.

Therefore, the Judgment of the High Court is set aside. Charge sheet dt. 03.11.2020 in Spl.CC No. 1/20 on the file of the Special Court No. 1 for Trial of cases relating to MP's and MLA's of Tamil Nadu, Chennai is quashed. 
The appeal is allowed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

Additional evidence - Bank guarantee is independent contact, there is a limited scope for interference in case of encashment of bank guarantee- Supreme Court

Atlanta Infrastructure Ltd.
                   Versus
Delta Marine Company Ltd and others
Civil Procedure Code, 1908, Order 41, Rule 27 - Evidence Act, 1872, Section 
45-suit against encashment of bank 
guarantee - Additional evidence with objective of Signature comparison - Held, bank guarantee is independent contact, there is a limited scope for interference in case of encashment of bank guarantee - One of reason for interference could be egregious fraud - Fraud must be relatable to bank guarantee - Respondent admits that what he was trying to show is that signatures of officers of appellant on documents do not match with vakalatnama or some other documents which would in turn show that appellants acting fraudulently in different matter However, nothing to do with issue relating to signatures of representatives of appellant, which they do not deny Therefore, order rejecting application for production of additional documents set aside.

Tuesday, July 27, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ला क्लर्क (ट्रेनी)की भर्ती

इलाहाबाद हाई कोर्ट में संविदा के आधार पर लॉ क्लर्क की 94 रिक्तियां निकाली हैं। जिसमें निश्चित 15000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। 21 से 26 बर्ष के विधि स्नातक इस पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2021 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के व लखनऊ बेंच के काउंटर से आवेदन फॉर्म प्राप्त किये जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाऊनलोड किये जा सकते हैं।
Law Clerk
http://www.allahabadhighcourt.in/calendar/itemWiseList.jsp?group=7

जनहित याचिका में निजी विवाद सन्निहित, जनहित में न होने के कारण याचिका निरस्त- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल व सौरभ लवानिया
नरेंद्र कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
जनहित याचिका सिविल 19497/2020

एक व्यक्ति, जिसे कानूनी चोट लगती है या जिसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, उसे न्याय के गर्भपात से बचने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार है। ढील दी जा सकती है, जहां गरीब, वंचित, अनपढ़ या विकलांग व्यक्तियों की ओर से न्यायालय के समक्ष शिकायत की जाती है, जो कानूनी गलत के निवारण के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं।
भारत का संविधान, १९५० अनुच्छेद २२६ जनहित याचिका  मैसर्स रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड, कोलकाता  का निरीक्षण करने के लिए जारी पत्र दिनाँक 18.9.2020 को याचिकाकर्ता याचिका रद्द करने की मांग और परमादेश जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को पुन: निरीक्षण की अनुमति नहीं देने के लिए याचिकाकर्ता, सामाजिक कार्य करने में अपने अधिकार या विशेषज्ञता को स्थापित करने के लिए किसी भी दस्तावेजी सबूत के अभाव में अपेक्षित नहीं है।  जनहित में याचिका दायर करने की साख - याचिकाकर्ता ने जनहित में इस याचिका को दायर करने में यह भी खुलासा नहीं किया है कि वह ऐसे वंचित व्यक्तियों की ओर से यह याचिका दायर कर रहा है या कि बड़ी संख्या में लोगों के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए यह आवश्यक हो गया है - उनकी ओर से याचिकाकर्ता को जनहित में इस याचिका को बनाए रखने का अधिकार नहीं था, वह भी ऐसे मामले में जिसमें बुनियादी मानवाधिकार शामिल नहीं हैं - याचिका खारिज कर दी गई।

Monday, July 26, 2021

किशोर की जमानत पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाएगा, अपराध की गंभीरता जमानत को अस्वीकार करने का मानदंड नहीं-पटना उच्च न्यायालय

पटना उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार सिंह 
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 धारा 102 और 12 भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 399, 402 और 414 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 धारा २५ (१-बी)(ए), २६ और ३५ - जमानत - किशोर - कथित अपराध की गंभीरता को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के मामले में जमानत के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति का आधार नहीं बनाया जा सकता है, साधारण कारण से कि जमानत का सिद्धांत 2015 के अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के तहत गणना के समान नहीं है - नीचे की अदालत के समक्ष कोई भी सामग्री यह विश्वास करने के लिए नहीं है कि याचिकाकर्ता की रिहाई उसे किसी भी ज्ञात अपराधियों के साथ जोड़ देगी या याचिकाकर्ता को नैतिक रूप से उजागर करेगी। , शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा - कोई कारण नहीं बताया गया है कि जमानत देने की स्थिति में न्याय का अंत कैसे होगा - आक्षेपित निर्णय अपास्त - याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

Sunday, July 25, 2021

Formerly dismissal of Writ not Informed to authorities hence providing more opportunity merely an empty formality and futile exercise.

Allahabad High Court Lucknow Bench
             Anil Kumar Shrivastava
                            versus 
              State of UP and others
Employment -Termination - Order of Termination passed by commissioner Consolidation- Challenged by the petitioner by filing a writ petition-Petitioner secured interim orders on basis whereof he continued in service--Interim order subsequently became ineffective after dismissal of the writ petition- Petitioner did not inform the authorities about the fate of his writ termination order in substance not a fresh order Commissionera petition-Impugned of termination but an order consequent to dismissal of the writ petition-No question of providing opportunity arises in such situation- Providing of opportunity in such circumstancees would be merely an empty formality and futile exercise- No irregularityy or illegality in the order in question-Writ petition dismissed.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा - प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक, जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अभी भी सेवा में हैं, शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवा जारी रखने के हकदार हैं- सुप्रीम कोर्ट

             रामवीर शर्मा व अन्य
                      बनाम 
             उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, धारा 18 - प्राचार्य के रूप में तदर्थ नियुक्ति - सेवानिवृत्ति - चाहे 62 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली हो, अपीलकर्ता धारा 18 के तहत प्राचार्य के पद के कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखने के लिए अयोग्य था। 1982 के अधिनियम या कि वह वर्ष 2008 तक शैक्षणिक सत्र के अंत तक प्रधानाचार्य के रूप में बने रहने के हकदार होंगे?
विनियम से पता चलता है कि प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक, जो 02 जुलाई (किसी विशेष वर्ष) को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अभी भी सेवा में हैं, शैक्षणिक सत्र के अंत तक, यानी 30 जून (अगले वर्ष के) तक सेवा जारी रखने के हकदार हैं।
 )- इसके अलावा, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि शैक्षणिक वर्ष के अंत तक बढ़ाई जाएगी - इसलिए, अपीलकर्ता सेवा में बने रहने का हकदार था।


Saturday, July 24, 2021

यौन अपराध - 08 वर्ष की कम उम्र के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध, आरोपी द्वारा यौन उन्मादी होना - कई अन्य निर्दोष बच्चों का शिकार हो सकता है और समाज के लिए गंभीर खतरा है जो जमानत का हकदार नहीं है- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

भारतीय दंड संहिता, १८६० धारा ३७७ और ५११ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ धारा ४ नियमित जमानत - आरोपी के खिलाफ गंभीर और गंभीर रूप से ०८ साल की छोटी उम्र के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास करने का आरोप, उसे बुरे सपने और दर्दनाक से गुजरना अनुभव, जो उसे जीवन भर परेशान कर सकता है - अभियुक्त एक सेक्स पागल बन जाता है, अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह कई अन्य निर्दोष बच्चों का शिकार हो सकता है और समाज के लिए गंभीर खतरा है - इसलिए, आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
दिनाँक 09 जुलाई 2021

जज साहब के फर्जी हस्ताक्षर से दोनों आरोपियों को नवंबर 2020 में रिहा कराया गया। मामला जुलाई में खुला। इसके बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

उत्तर प्रदेश के एटा की जिला जेल में निरुद्ध दो बंदियों को न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर से जमानत पर रिहा करा लिया गया। पॉक्सो एक्ट के इन आरोपियों को रिहा कराने के लिए न्यायालय के ही एक लिपिक ने फर्जी आदेश बनाए। मामला संज्ञान में आने पर जिला जज ने जांच कराई तो लिपिक दोषी पाया गया। लिपिक के खिलाफ कोतवाली नगर में दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जनपद न्यायाधीश मृदुलेश कुमार सिंह के आदेश और अपर जिला जज कैलाश कुमार की जांच रिपोर्ट आने के बाद पेशकार अज्ञान विजय की ओर से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप है कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-प्रथम में तैनात लिपिक मनोज कुमार ने न्यायाधीश कुमार गौरव के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जेल में निरुद्ध आरोपी उमेश कुमार निवासी लोधई (हाथरस) को सात नवंबर 2020 को रिहा कराया। 

आरोपियों के खिलाफ इन आरोपों में दर्ज है मुकदमा 
उमेश पर एक किशोरी के अपहरण, पॉक्सो और एससी-एसटी के तहत रिपोर्ट दर्ज है। दूसरा मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय रेप व पॉक्सो प्रथम के पेशकार नवरतन सिंह ने लिपिक मनोज कुमार के खिलाफ दर्ज कराया है। इसमें विकास बघेल निवासी बारथर थाना कोतवाली देहात को नौ दिसंबर 2020 को फर्जी हस्ताक्षरों से आदेश तैयार कर रिहा कराने का आरोप है। विकास बघेल पर दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। 
सूत्र अमर उजाला

Recalling of complainant - Power under Section 311 cannot be used to fill in lacunae in prosecution evidence -Bombay Highcourt


Justice Rewati Moheti Dere
Nayana Rajan Guhagarkar
 versus 
State of Maharashtra
Head Note 
Criminal writ Petition 1658/2021
Criminal Procedure Code, 1973 Section 311 Prevention of Corruption Act, 1988 Sections 7, 13(1)(d) and 13(2) Recalling of complainant to prove memory card seized - Power under Section 311 cannot be used to fill in lacunae in prosecution evidence - Order issuing witness summons for recalling complainant and panch was passed after arguments were advanced and written submissions were filed, on aspect of memory card not being proved, not permissible and set aside.
Date: 13 July 2021

पाठ्क्रम में फीस की कमी को भविष्य में परिवार वाले अदा नहीं कर सकेंगे, इस आधार पर बैंक शैक्षणिक ऋण देने से मना नही कर सकता- केरल हाईकोर्ट


सिविल रिट संख्या 6593/2021
न्यायमूर्ति- श्री पी बी सुरेश कुमार
देविका सोनिराज बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया व अन्य
निर्णय दिनांक 09 जुलाई 2021

भारत का संविधान, १९५० अनुच्छेद २२६ बैंक द्वारा शैक्षिक ऋण की अस्वीकृति - धारित, बैंक का स्टैंड है कि याचिकाकर्ता का परिवार निश्चित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा देय घाटे के शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता ऋण के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है, वहनीय नहीं है - केअनुसार शैक्षिक ऋण के लिए बैंक द्वारा तैयार की गई योजना, 7.5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए आवेदकों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी - बैंक द्वारा तैयार की गई शैक्षिक ऋण योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेधावी छात्र केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे इस आधार पर कि उसके पास इसके लिए संसाधन नहीं हैं, यदि बैंक द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह योजना के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा।
यदि आवेदक के माता-पिता की ऋण चुकाने की क्षमता शैक्षिक ऋण देने के लिए विचार नहीं कर सकती है, तो मेरे अनुसार, माता-पिता की देयता, यदि कोई हो, बैंक के लिए आवेदन पर विचार करने में बाधा नहीं होगी।
इस प्रकार, बैंक का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता ने आवेदन में अपनी देनदारियों का खुलासा नहीं किया है, याचिकाकर्ता के आवेदन को एक पसंदीदा वास्तविक  रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब बैंक की पात्रता पर विवाद नहीं करता है।
प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित ऋण का अविलम्ब भुगतान करें।

Friday, July 23, 2021

Charitable Trust running medical store to give medicines without profit required to be registered under GST- Gujrat Highcourt

CORAM: HONOURABLE  MS.  JUSTICE  BELA  M.  TRIVEDI and HONOURABLE  DR.  JUSTICE  ASHOKKUMAR  C.  JOSHI Date  :  09/07/2021 ORAL ORDER (PER  :  HONOURABLE  MS.  JUSTICE  BELA  M.  TRIVEDI) 
1. The  petitioner  No.1  –  Nagri  Eye  Research  Foundation  through the   petitioner   No.2   –  its   Secretary   has   challenged   the impugned  order  dated  28.01.2021  passed  by  the  Gujarat Appellate  Authority  for  Advance  Ruling,  Goods  and  Service Tax,   (hereinafter   referred   to   as   ‘GAAAR’),   whereby   the GAAAR  has  confirmed  the  Advance  Ruling  dated  19.05.2020 given   by   the   Gujarat   Authority   for   Advance   Ruling, (hereinafter  referred  to  as  ‘GAAR’),  while  rejecting  the  Appeal of  the  petitioner  No.1  –  Nagri  Eye  Research  Foundation. 
2. As  per  the  case  of  the  petitioner,  the  petitioner  No.1  is  a registered   charitable   Trust  set  up  with  various  objectives basically   and  essentially  of  undertaking  eye  and  research activities  to  be  carried  out  by  C.H.  Nagri  Municipal  Hospital as  well  as  procurement  and  management  of  funds  for  the purpose  of  education  and charitable  activities  in  eye  research and  prevention  of  blindness.     The  petitioner  No.2  is  the Secretary  of  the  petitioner  No.1.  It  is  further  the  case  of  the petitioners  that  the  petitioner  trust  is  also  running  a  medical store  where  the  medicines  to  the  indoor  and  outdoor  patients of  the  petitioner  Hospital  are  sold  at  a  lower  rate.    Whatever marginal  /  little  difference  in  terms  of  excess  of  income  over expenditure  is  earned,  the  same  is  used  only  for  the  purpose of  mitigating  any  administrative  expenses.     
3. The  petitioner  Trust  had  filed  an  application  before  the  GAAR under  Section  97  of  the  Central  Goods  and  Services  Tax  Act, advance  ruling  on  the  following  questions  :by  Charitable  Trust?  and and/or 2017   (hereinafter   referred   to   as   the   CGST  Act)  seeking “(i)  GST  Registration  is  required  for  medical  store  run (ii)  Medical  store  providing  medicines  at  a  lower  rate  is it  amounts  to  supply  of  goods?”
4. The  GAAR  vide  the  Advance  ruling  dated  19.05.2020  came  to the  conclusion  that  the  petitioner  Trust  was  required  to  obtain GST  Registration  for  the  medical  store  run  by  the  Trust  and that  the  medical  store  providing  medicines  at  a  lower  rate amounted  to  supply  of  goods.      Being  aggrieved  by  the  said Advance   ruling  given  by  the  GAAR,  the  petitioners  had preferred  an  Appeal  before  the  GAAAR  under  Section  107  of the   Act.    The   GAAAR  vide  the  impugned  order  dated 28.01.2021   dismissed  the  said  Appeal  and  confirmed  the
findings  recorded  by  the  GAAR.    The  aggrieved  petitioners have  preferred  the  present  petition,  invoking  the  extraordinary jurisdiction  of  this  Court  under  Article  226  of  the  Constitution of  India. 
5. The  learned  Advocate  Mr.  Uday  M.  Joshi  appearing  for  the petitioners   vehemently  submitted  that  both  the  authorities have  failed  to  appreciate  the  fact  that  the  activities  carried  on by  the  petitioner  Trust  by  running  a  medical  store  could  not be  said  to  be  a  “business”  within  the  meaning  of  Section 2(17)  of  the  CGST  Act,  inasmuch  such  activities  can  neither be  said  to  be  a  trade  or  commerce  nor  for  any  pecuniary benefit.    He  submitted  that  considering  the  objectives  of  the Trust  also,  the  petitioner  Trust  could  not  be  said  to  be running   a   medical   store   for   profit   by   any   stretch   of imagination.  Taking  the  Court  to  the  definition  of  the  word ‘business’  as  defined  under  Section  2(17)  of  the  CGST  Act, Mr.  Joshi  submitted  that  since  the  activities  of  the  petitioner Trust  could  not  fall  in  the  first  part  of  the  definition,  i.e. trade  or  commerce,  the  application  of  the  second  part  of  the definition  would  not  arise.  He  also  drew  the  attention  of  the Court  to  the  grounds  mentioned  in  the  petition  to  submit  that the  petitioners  give  benefits  to  patients  under  various  schemes floated  by  the  Central  /  State  Government  and  in  such  a situation,  also  the  activity  could  not  be  said  to  be  a  business activity.   
  6. In  order  to  appreciate  the  contention  raised  by  learned Advocate  Mr.  Joshi,  it  would  be  beneficial  to  reproduce  the relevant   portion   pertaining   to  the  “scope  of  supply”  as contained  in  Section  7(1)  of  the  CGST  Act.    The  relevant  part is  reproduced  as  under  :“Scope  of  supply. 7.  (1)  For  the  purposes  of  this  Act,  the  expression “supply”  includes  - (a)  all  forms  of  supply  of  goods  or  services  or  both such  as  sale,  transfer,  barter,  exchange,  licence,  rental, lease  or  disposal  made  or  agreed  to  be  made  for  a consideration  by  a  person  in  the  course  or  furtherance of  business; (b)  import  of  services  for  a  consideration  whether  or not  in  the  course  or  furtherance  of  business,  [and] (c)   the  activities   specified   in  Schedule  I,  made  or agreed  to  be  made  without  a  consideration.” 
7. Section  22(1)  of  the  CGST  Act  mandates  that  every  supplier  is liable  to  be  registered  under  the  Act  in  the  State  or  Union territory,  other  than  special  category  States,  from  where  he makes  a  taxable  supply  of  goods  or  services  or  both,  if  his aggregate  turnover  in  a  financial  year  exceeds  twenty  lakh rupees,   provided   that   where   such  person  makes  taxable supplies  of  goods  or  services  or  both  from  any  of  the  special category  States,  he  shall  be  liable  to  be  registered  if  his aggregate   turnover   in  a  financial  year  exceeds  ten  lakh rupees.     
8. Since  Mr.  Joshi  has  emphasized  that  the  activity  carried  on by  the  medical  store  of  the  petitioner  Trust  could  not  be  said to  be  a  “business”,  it  would  be  beneficial  to  refer  to  the relevant  part  of  the  definition  of  the  word  ‘business’  as contained  in  Section  2(17)  of  the  said  Act  which  reads  as under  :“(17)  “business”  includes  (a)   any   trade,   commerce,   manufacture,   profession, vocation,  adventure,  wager  or  any  other  similar  activity, whether  or  not  it  is  for  a  pecuniary  benefit;” 
9. Having  regard  to  the  aforestated  provisions  contained  in  the said  Act,  there  remains  no  doubt  that  every  supplier  who  falls within  ambit  of  Section  22(1)  of  the  Act  has  to  get  himself registered  under  the  Act.  As  per  Section  7(1)  of  the  Act,  the expression  ‘supply’  includes  all  forms  of  supply  of  goods  and services  or  both  such  as  sale,  transfer,  barter  etc.  made  or agreed  to  be  made  for  consideration  by  a  person  in  the course  or  furtherance  of  business.    It  is  not  disputed  that  the petitioners  are  selling  the  medicines,  may  be  at  a  cheaper  rate but  for  consideration  in  the  course  of  their  business.    The submission  of  Mr.  Joshi  that  such  a  sale  could  not  said  to  be a  “business”  in  view  of  the  definition  contained  in  Section 2(17)  of  the  said  Act  cannot  be  accepted.    As  per  the  said definition,  the  ‘Business’  means  any  trade  or  commerce  any trade,  commerce,  manufacture,  profession,  vocation, adventure,  wager  or  any  other  similar  activity,  whether  or  not it  is  for  a  pecuniary  benefit.    From  the  bare  reading  of  the said  definition,  it  clearly  emerges  that  any  trade  or  commerce whether  or  not  for  a  pecuniary  benefit,  would  be  included  in the  term  ‘business’  as  defined  under  Section  2(17)  of  the  said Act.    Mr.  Joshi  has  failed  to  substantiate  or  justify  his submission  as  to  how  such  activity  of  selling  medicines  to  the patients  for  consideration  could  not  be  said  to  a  trade  or commerce.  For  the  purpose  of  “business”  under  Section 2(17)  of  the  Act,  it  is  immaterial  whether  such  a  trade  or commerce  or  such  activity  is  for  pecuniary  benefit  or  not.   
10. authorities.      
11. Both   the  authorities   have   in  detail  considered  the submissions  and  the  issues  raised  by  the  petitioner  Trust  and held  that  the  Medical  Store  run  by  the  Charitable  Trust  would require   GST   Registration,   and   that   the   Medical   Store providing  medicines  even  if  supplied  at  lower  rate  would amount  to  supply  of  goods.    The  Court  does  not  find  any illegality   or   infirmity   in   the   said   orders  passed  by  the In  that  view  of  the  matter,  the  petition  being  devoid  of merits  is  dismissed  in  limine. 
Sd/
(BELA  M.  TRIVEDI,  J) 
Sd/(A.  C.  JOSHI,  J) 

अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की जनपद सम्भल सहित अन्य जनपद इकाइयों द्वारा 30 वां स्थापना दिवस मनाया गया।

अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश जनपद इकाई संभल द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से मनाया गया जिसमें मुख्य वक्ता श्री सर्वेश कुमार शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में अधिवक्ता परिषद की  स्थापना और उसकी कार्य पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक का संचालन विष्णु शर्मा एवं विशाल कुमार ने संयुक्त रूप से किया तथा अध्यक्षता श्री गोपाल शर्मा ने की। बैठक में अमरीश कुमार, योगेश कुमार, श्रीमती रंजना शर्मा, श्रीमती नीलम वार्ष्णेय, सचिन गोयल, राजीव शर्मा, राहुल चौधरी, विनीत शर्मा, आकाश बाबू, अजय सक्सेना, राजेश कुमार, प्रिंस शर्मा, अखिलेश कुमार यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अधिवक्ता परिषद् उत्तर प्रदेश की शामली इकाई द्वारा न्यायालय परिसर कैराना में अधिवक्ता परिषद् के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 
मुरादाबाद इकाई द्वारा स्थापना दिवस में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते श्री सुरेंद्र पाल सिंह एड
जनपद हापुड़ इकाई का स्थापना दिवस कार्यक्रम 
जनपद अलीगढ़ इकाई द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया।
बांदा इकाई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्य अतिथि।
चंदौली जनपद के कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता
जनपद पीलीभीत के कार्यक्रम का छायाचित्र

Thursday, July 22, 2021

केरल में मुस्लिम एवं ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यक दर्जे का पुनर्मूल्यांकन हो- केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल।

केरल में धर्मान्तरण के बाद मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रतिशत बढ़ता जा रहा है परंतु मुस्लिम एवं ईसाइयो को राज्य में अभी भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिये केरल हाइकोर्ट में इनके पुनर्मूल्यांकन के लिये एक संगठन सिटीजन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेसी इक्वलिटी ट्रैविकवालिटी एन्ड सेकुलरिज्म ने  न्यायमूर्ति एस मनीकुमार व न्यायमूर्ति शाजी पी चैली के समक्ष याचिका दाखिल की है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को केरल में अल्पसंख्यक समुदाय का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए जाएं।
संगठन का दावा है कि केरल में मुस्लिम एवं इसे समुदायों ने सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है इसलिये इनके अल्पसंख्यक दर्जे का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिये।

शैक्षणिक टूर के दौरान विद्यालय की लापरवाही के कारण बीमार हुई छात्रा को रुपये 88,73,798/-की क्षतिपूर्ति की धनराशि के राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया।



सिविल अपील 2514/2021
KUM. AKSHATHA .....Appellant(s)
                     Versus
THE SECRETARY B.N.M. EDUCATION 
INSTITUTIONS & ANR.            ....Respondent(s)
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी

परिवादी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग (इसके बाद के रूप में संदर्भित) 'राष्ट्रीय आयोग'  आदेश से व्यथित होकर अपील योजित की है जिसमे क्षतिपूर्ति की धनराशि रुपये ८८,७३,७९८/- से कम करके ५० लाख कर दी है।
शिकायतकर्ता १४ साल की उम्र की बच्ची थी
 बंगलौर के एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा ९ की छात्रा थी। विद्यालय के शिक्षक के संरंक्षण में दिसंबर, २००६ में, वह अन्य छात्रों के साथ उत्तर भारत के कई स्थानों पर एक शैक्षिक दौरे पर गई  दौरे के दौरान वायरल बुखार से ग्रस्त हो गई थी, बाद में मेनिंगो एन्सेफलाइटिस के रूप में उसके बीमारी का निदान किया गया।
डाक्टर ने बताया कि यदिनसमे रहते उसे चिकित्सीय सहायता और दवाई दी जाती तो उसका आसानी से इलाज किया जा सकता था।
अंतत: उसे एयरलिफ्ट करके 
 बैगलोर के लिए एयर एम्बुलेंस से लाया गया  इलाज के दौरान उसे लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा अन्य बातों के साथ-साथ उसकी स्मरण  बोलने की शक्ति भी प्रभावित हुई और 
 ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।  वह एक सामान्य जीवन से वंचित है और
 विवाह योग्य आयु होने के बावजूद उसके विवाह की संभावनाएं नहीं हैं।
राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग उत्तरदाताओं द्वारा सकल लापरवाही के समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि शिकायतकर्ता और अन्य बच्चों के साथ शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाह थे।
हमें राज्य के निर्णयों के माध्यम से लिया गया है
 राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, अपने स्वयं के तर्क और तथ्यों और साक्ष्य की जांच की पुष्टि की
 राज्य आयोग के निर्णय पर राष्ट्रीय आयोग ने पाया
अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।  हालांकि राष्ट्रीय आयोग का मत था कि ५० लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त होगा।
 इसमें कोई संदेह नहीं कि अपीलीय अधिकारी को क्षतिपूर्ति काम करने का अधिकार है।
राष्ट्रीय आयोग द्वारा यह नहीं बताया गया कि क्षतिपूर्ति किस आधार/शीर्षक के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि बताई गई है और बिना किसी पर्याप्त कारण दर्शाये क्षतिपूर्ति के धनराशि कम कर दी है। 
बिना किसी सारवान एवम तार्किक विश्लेषण के क्षतिपूर्ति राशि कम कर देना मनमाना है। इसलिये संधार्य नहीं है।
हम उत्तरदाताओं के तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं।
निष्पादन कार्यवाही में  अपीलकर्ता द्वारा आदेश के अनुसार मुआवजे में कमी के लिए  द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।
 परिणाम में अपील स्वीकार की जाती है।  
 राज्य आयोग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि (award)  बहाल किया जाता है।
14 जुलाई 2021

Wednesday, July 21, 2021

वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को वाहनों के सायलेंसर में परिवर्तन कराकर तेज आवाज करने के  मामले का स्वयं संज्ञान लेकर वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से रोकने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है। न्यायालय ने परिवहन व गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष समेत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात लखनऊ से 10 अगस्त को कृत कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने यह अहम आदेश खुद संज्ञान लेकर ‘मॉडीफाइड सायलेंसर से ध्वनि प्रदूषण’ शीर्षक से जनहित याचिका कायम करने के निर्देश देकर इस पर पारित किया।
न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि मामले पर गौर करके  सायलेंसरों में तब्दीली कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करें। न्यायालय ने प्रदेश के परिवहन व गृह विभाग के प्रमुख सचिवों, डीजीपी, एसपीसीबी के चेयरमैन समेत डीसीपी यातायात, लखनऊ को याचिका में पक्षकार बनाए जाने के निर्देश देकर उन्हें इस आदेश की कॉपी भेजे जाने को कहा है। कोर्ट ने इन अफसरों को निर्देश दिया कि 10 अगस्त को वे अपने शपथपत्र पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें।
न्यायालय ने मोटर वाहन कानून के प्रावधानों व नियमों के हवाले से कहा कि दुपहिया या अन्य वाहनों के सायलेंसरों में तब्दीली कर कानफोड़ू आवाज का प्रदूषण पैदा कर आम लोगों को असुविधा में डालना गंभीर सरोकार का मामला है। जिसको शुरुआती स्तर पर ही गौर कर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए था।

जब प्राधिकारियों ने इस पर गौर नहीं किया तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उक्त सख्त आदेश देकर याचिका को 10 अगस्त को जनहित याचिका से संबंधित बेंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
सूत्र अमर उजाला

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद को खारिज करते हुए, कोर्ट वादी को वाद में संशोधन करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकता है- सर्वोच्च न्यायालय

Case Title : Sayyed Ayaz Ali vs. Prakash G Goyal [CA 2401-2402 of 2021]
Bench: Justices DY Chandrachud and MR Shah
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद को खारिज करते हुए, कोर्ट वादी को वाद में संशोधन करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकता है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा-
नियम 11 के प्रावधान में क्लॉज़ (बी) और (सी) के दायरे में आने वाले मामलों को शामिल किया गया है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत एक वाद को खारिज करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।
इस मामले में, परीक्षण न्यायालय ने  वादी को उचित राहत मांगने के लिए एक संशोधन करने की अनुमति दी।  पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत वाद खारिज कर दिया गया था, इसलिए यह निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था कि वादपत्र में संशोधन किया जाए।  जहां आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति होती है, वहां वादी को वाद में दोषों को सुधारने के लिए समय देने का कोई सवाल ही नहीं होगा।
अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश 7 नियम 11 में प्रावधान को नोट किया और कहा कि यह एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां मूल्यांकन के सुधार के लिए या आवश्यक स्टाम्प (न्याय शुल्क) की आपूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा समय निर्धारित किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या में उल्लिखित किया 
13..... परंतुक के तहत, इस प्रकार नियत समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, संतुष्ट नहीं हो जाती है कि वादी को एक असाधारण प्रकृति के कारण द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने से रोका गया था।  अदालत और  समय बढ़ाने से इनकार करने पर वादी के साथ घोर अन्याय होगा।  परंतुक स्पष्ट रूप से खंड (बी) और (सी) के दायरे में आने वाले मामलों को कवर करता है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत किसी वाद को खारिज करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।  इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर आना न्यायोचित था कि विचारण न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया आगे का निर्देश कानून के अनुरूप नहीं था।
इस मामले में हाईकोर्ट ने वादी का वाद खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
"धारा 2(2) में "डिक्री" की परिभाषा "एक वाद की अस्वीकृति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा"। इसलिए, वाद को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश सीपीसी की धारा 96 के तहत पहली अपील के अधीन है।  अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका उस आधार पर खारिज किए जाने योग्य थी।" पीठ ने रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा।
उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हैं:
 (i) पहले और दूसरे प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देना;
 तथा
 (ii) अपीलार्थी-वादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना।
 चूंकि रिट याचिका के खारिज होने को इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि आदेश वाद को खारिज करना धारा 2(2) सी पी सी के अर्थ के भीतर एक डिक्री के रूप में कार्य करता है।
अपीलकर्ता वाद की अस्वीकृति के विरुद्ध सीपीसी  द्वारा निर्धारित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।
 अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।
20 जुलाई 2021

विवाहित पुत्री भी मृतक आश्रित में अनुकम्पा नियुक्ति पाने की अधिकारी: हाई कोर्ट

केस :- WRIT - A नंबर - 7450/2021
 याचिकाकर्ता:- श्रीमती पुष्पा देवी
 प्रतिवादी :- उत्तर प्रदेश राज्य  और 2 अन्य
 याचिकाकर्ता के वकील:- घनश्याम मौर्य
 प्रतिवादी के लिए वकील :- सी.एस.सी.
 माननीय न्यायमूर्ति  सरल श्रीवास्तव
याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह 
 पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत और तैनात थे
 महिला पुलिस स्टेशन, जिला बांदा में २२.४.२०२० को  उक्त पद पर कार्य करते समय उनका निधन हो गया। 
 स्वर्गीय दशरथ सिंह की विवाहित पुत्री ने दिनाँक  5.1.2021 पुलिस अधीक्षक, बांदा के समक्ष
 अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस
 रिट-ए नंबर 10928 सन 2020 के मामले में कोर्ट (मंजुल श्रीवास्तव बनाम.  यू.पी. राज्य  और अन्य) पर आश्वस्त होते हुए इस न्यायालय के निर्णयों ने माना है कि 'परिवार' की परिभाषा में विवाहित पुत्री का अपवर्जन का ​​नियम भेदभावपूर्ण है और इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मृतक की विवाहित पुत्री भी मृतक के परिवार की परिभाषा में उसी तरह से है जैसे विवाहित पुत्र।  तदनुसार, इस न्यायालय ने माना है कि विवाहित बेटी को भी मृतक के परिवार की परिभाषा में शामिल माना जाएगा और वह डाइंग-इन-हार्नेस नियम, १९७४ के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार है
 इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि
 प्रतिवादी संख्या ३-पुलिस अधीक्षक, जिला बांदा
 याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिये दायित्ववान हैं।

 विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है  रिट याचिका को लंबित रखने में कि कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है, प्रतिवादी संख्या 3 को याची के आवेदन पर विचार करने के लिए उचित निर्देश जारी किया जाये।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बिना मामले के गुण-दोष में जाए और दोनों पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष दो सप्ताह में एक नया अभ्यावेदन दाखिल करे और उसके बाद दो महीने की अवधि में प्रतिवादी संख्या 3 विचार करेगा एवम तर्कपूर्वक आदेश के साथ निर्णीत करेगा।
इस अवलोकन के साथ याचिका निर्णीत की जाती है।
आदेश दिनाँक 15 जुलाई 2021 
 

Tuesday, July 20, 2021

नाबालिग के खिलाफ पारित एक पक्षीय डिक्री, जिसको एक अभिभावक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसे विधिवत नियुक्त किया गया हो, शून्य है-सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि एक 
नाबालिग के खिलाफ पारित एक पक्षीय डिक्री, जिसको एक अभिभावक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसे विधिवत नियुक्त किया गया हो, शून्य है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एक नाबालिग के खिलाफ पारित एकपक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसका प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के तहत नियुक्त अभिभावक द्वारा नहीं किया गया था।  आदेश XXXII, सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 3।
उच्च न्यायालय धारा ११५ सीपीसी के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा बिक्री समझौते के विशिष्ट अनुपालन मांग वाले एक मुकदमे में पारित पूर्व-पक्षीय डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।  ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को प्राथमिकता देने में 862 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के आधार पर एकतरफा डिक्री को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया।  मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक नाबालिग था।
पुनरीक्षण पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों को तलब किया था कि क्या प्रक्रिया के अनुसार अभिभावक की नियुक्ति की गई थी।  यह पाते हुए कि अभिभावक की उचित नियुक्ति नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय ने देरी के कारणों की पर्याप्तता के प्रश्न पर विचार किए बिना, एकतरफा डिक्री को अमान्य करार दिया।
उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने तीन प्राथमिक तर्क दिए:
(i) उच्च न्यायालय को परिसीमा अधिनियम, १९६३ की धारा ५ के तहत एक आवेदन से उत्पन्न एक पुनरीक्षण याचिका में एक पक्षीय डिक्री को रद्द नहीं करना चाहिए था;

 (ii) न्यायालय उन प्रतिवादियों के पक्ष में इक्विटी का आह्वान करने का भी हकदार नहीं था, जो पहले मुकदमे का बचाव करने में, निष्पादन की कार्यवाही का बचाव करने में और फिर लगभग एक वर्ष के बाद एकपक्षीय डिक्री को अलग करने की मांग में घोर लापरवाही कर रहे थे।  निष्पादन याचिका में पारित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की मांग;  तथा
(iii) कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए आधारों या बिंदुओं में से एक भी नहीं था कि या तो आदेश XXXII, संहिता के नियम 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या यह कि गंभीर पूर्वाग्रह या  ट्रायल कोर्ट की ओर से विफलता, यदि कोई हो, के कारण प्रतिवादी/अवयस्क के साथ अन्याय हुआ है।
उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम ने जवाब में तर्क दिया कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रकृति में व्यापक हैं और जब उच्च न्यायालय को पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने हितों का ध्यान नहीं रखा है  नाबालिग जो कार्यवाही में एक पक्ष था, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, उच्च न्यायालय तकनीकी के आधार पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।
अपीलकर्ता के तर्कों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी की लापरवाही होने पर भी अदालत लापरवाही नहीं कर सकती है और अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने आदेश XXXII, नियम 3 के तहत आवेदन का निपटारा किया, वह बिना किसी संदेह के अनुचित है और इसे बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से मद्रास संशोधन के प्रकाश में, "न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उच्च न्यायालय धारा 115 सीपीसी के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 227 लागू करने वाले डिक्री को रद्द नहीं कर सकता था।
"यह बहुत अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां संहिता की धारा 115 के तहत शक्तियों के अतिरिक्त और व्यापक हैं। सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य 2 में, यह न्यायालय जहां तक ​यह मानने के लिए कि अनुच्छेद 226 के तहत भी एक अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सकल त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक ​​​​अनुच्छेद 226 से संबंधित उक्त दृष्टिकोण की शुद्धता पर एक अन्य बेंच द्वारा संदेह किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक संदर्भ  तीन सदस्यीय खंडपीठ को राधे श्याम और अन्य बनाम छबी नाथ और अन्य 3 में, तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के सवाल पर सूर्य देव राय (सुप्रा) को खारिज करते हुए भी कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र  अलग है। इसलिए, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 को लागू करने और एकपक्षीय डिक्री को अलग करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है", निर्णय में कहा गया है।
"हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं जिसमें अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसलिए, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है", अदालत ने निष्कर्ष में कहा।

 स्पेशल लीव पेटीशन (सी) संख्या 2492/2021
 के.पी.  नटराजन और एएनआर।  ... याचिकाकर्ता
                 बनाम
 मुथलम्मल और अन्य ।  …उत्तरदाता
निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट दिए जाने पर केरल सरकार को फटकारा

21 जुलाई 2021 को बकरीद का त्यौहार है जिस कारण केरल सरकार ने दिनांक 18,19 और 20 जुलाई को लोकडाउन नियमों में ढील दी इसके संबंध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और कहा बेहद चिंताजनक बात है। न्यायमूर्ति आर एफ़ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई  की पीठ ने केरल सरकार से प्रतिबंधों में ढील को चुनौती देने वाली अर्जी पर कल ही जवाब दाखिल करने को कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार के कावड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर उसी पीठ द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान के मामले में पीकेडी नाम्बियार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी केरल सरकार ने अपने जवाब में कहा था व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए जो छूट दी गई वह उम्मीद करते हैं कि बकरीद पर बिक्री कुछ हद तक उनके दुख को कम करेगी। सरकार ने कहा पहले ही उसने राज्य की आबादी के दुखों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं लेकिन 3 महीने से अधिक समय से लागू प्रतिबंधों से लोग निराशा की स्थिति में जी रहे हैं जिस कारण लोकडाउन के नियमों में छूट दी गई है।

Monday, July 19, 2021

सिविल और आपराधिक मामले के लंबित रहते 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में से दायर किये जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव
कैलाश नाथ द्विवेदी बनाम उ प्र राज्य व अन्य
धारा 482 सी आर पी सी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 6727/2021
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, बांदा द्वारा आपराध रिवीजन संख्या 55/2020 (कैलाश नाथ द्विवेदी बनाम यूपी राज्य और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2021 को रद्द करने की मांग की गई है।  ) साथ ही आदेश दिनांक 25.09.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा विविध वाद में पारित किया गया।  पुलिस थाना तिंदवारी, जिला बांदा की धारा 156(3) के तहत  केस नंबर 406/2020 (कैलाश नाथ द्विवेदी बनाम रुद्र नारायण द्विवेदी व अन्य)।
मामले के तथ्य, जैसा कि अभिवचनों से खुलासा हुआ है, यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 04.08.2020 को कोड की धारा 156(3) के तहत दायर एक आवेदन ( विविध मामला संख्या 406/2020 के रूप में पंजीकृत) से पहले दायर किया गया था।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बांदा के न्यायालय को परिवाद के रूप में माना गया है तथा दिनांक 25.09.2020 के आदेश के अनुसार धारा 200 सी आर पी सी  के तहत शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित करते हुए एक शिकायत मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। 
वर्तमान मामले के तथ्यों में, नीचे की अदालतों ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि पक्षकारों के बीच दीवानी और आपराधिक मुकदमा लंबित था और आवेदक को मामले के संबंध में तथ्यों और भौतिक साक्ष्य की पूरी जानकारी थी और तदनुसार आदेश  मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा १५६(३) के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मामले को शिकायत मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश देते हुए और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि को किसी भी भौतिक अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है ताकि  वारंट हस्तक्षेप।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।
तद्नुसार वर्तमान प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
 आदेश दिनांक :- 6.7.2021

अधिवक्ता परिषद जनपद मऊ की मासिक बैठक आयोजित

जनपद मऊ 19 जुलाई को अधिवक्ता परिषद उ प्र जनपद मऊ इकाई की मासिक बैठक श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह के चेंबर में संपन्न हुई। बैठक का आरंभ राष्ट्रगीत के साथ हुआ। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस दिनांक 23 जुलाई सायं 3:00 बजे पुस्तकालय भवन में मनाने का निर्णय लिया गया एवं स्वाध्याय मंडल हेतु दिनांक 22 जुलाई को बैठक निश्चित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ यादव व संचालन अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया। बैठक में वरिष्ठ सदस्य सत्येंद्र बहादुर सिंह, विजय चौरसिया, प्रमोद सिंह, जितेंद्र सिंह, दिलीप श्रीवास्तव, मनोज कुमार सिंह, कृष्ण शरण सिंह, शशि प्रकाश सिंह आदि सदस्यों ने भाग लिया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में मनी लांड्रिंग और ब्लैक मार्केटिंग कानूनों सहित एक राष्ट्र एक दंड विधान होना चाहिए, संबंधी याचिका दाखिल

देश में 161 वर्ष पुरानी दंड संहिता के स्थान पर एक नवीन दंड संहिता लागू की जानी चाहिए जिसके लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए इस संबंध में एक याचिका अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक दंड विधान के अभाव में रूल ऑफ लॉ एंड राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड डिग्निटी लागू नहीं हो सकता। याचिका में भारत की रैंकिंक रूल ऑफ लाइंडेक्स एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सुधार लाए जाने हेतु भी समुचित आदेश और दिशा निर्देश सरकार को जारी किए जाने के लिए प्रार्थना की गई है।
याचिका में उल्लेखित किया गया है कि आपराधिक कानून में सुधार हेतु जो कमेटी गृह मंत्रालय द्वारा मई 2020 में गठित की गई है उसमें पांचों मेंबर पुरुष ही हैं और यहां तक कि उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि कोई न्यायाधीश पूर्व सॉलिसिटर /एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या रिटायर्ड आईएएस /आईपीएस अधिकारी सोशल एक्टिविस्ट, जनरलिस्ट भी नहीं है यह कमेटी एक राष्ट्र एक आपराधिक कानून बनाए जाने हेतु सक्षम नहीं है इसलिए यह कमेटी गठित किये जाने का आदेश मनमाना और तर्कहीन है।

अस्पताल एक बड़ा उद्योग बन चुके हैं नागरिकों के जीवन के मूल्यों पर उनको संरक्षण नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक खंडपीठ 26.11.2020 को गुजरात के राजकोट में हुई घटना के संबंध में स्वत: संज्ञान से एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड अस्पताल में कोविड (कोरोना संक्रिमत) रोगियों की मृत्यु हो गई थी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2020 अस्पतालों में सुरक्षा मानकों के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के विषय में भी गुजरात सरकार द्वारा समय सीमा बढाये जाने के लिये भी चेताया।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजकोट में एक अस्पताल में लगी आग के विषय में भी कहा जिसमें एक कोविड-19 मरीज सही हो गया था और उसकी अगले दिन छुट्टी होनी थी और दो नर्स दोनों  वॉशरूम में गई हुई थी और वहीं पर जिंदा जल गई।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अस्पताल में लगी आग से हुई ट्रेजेडी  को एक दुखद घटना बताया और इस मामले को 2 सप्ताह बाद लिस्ट किए जाने का आदेश भी दिया।

उत्तर प्रदेश में 5000 नए नोटरी अधिवक्ता नियुक्त होगें- मा ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री श्री बृजेश पाठक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5000 नए नोटरी अधिवक्ता नियुक्त होंगे जिसकी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी।  यह आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे इसके बारे में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार एक विज्ञप्ति जारी करेगी आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश में नोटरी अधिवक्ता के नए पद निकाले गए थे वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार भी नोटरी अधिवक्ता के नए पद सृजित कर रही है। जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस 7 वर्ष से अधिक है वेआवेदन कर सकेगें  महिला और एससी एसटी वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए कुछ पद संभवत आरक्षित किए जाएंगे।

सूचना का अधिनियम के तहत जानकारी साझा करने के विरुद्ध एकजुट हुए बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण के संबंध में दी जाने वाली रिपोर्ट को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक करने के खिलाफ कई बैंक एकजुट हो गए हैं उनका तर्क है कि अपने ग्राहकों की जानकारी किसी अन्य पक्ष के साथ साझा करके हम अपने ग्राहकों के विश्वास को नहीं तोड़ सकते इस प्रकार की दलीलें भारतीय स्टेट बैंक ऐक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभाग आते हैं जबकि यह दोनों ही प्राइवेट बैंक  हैं जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।

विस्थापित व्यक्ति की अपेक्षा अतिक्रमणकर्ता को खाली पड़ी भूमि के नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं- सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील संख्या 2815 सन 2015 में निर्णय दिया गया-

विस्थापित व्यक्ति- प्रतिवादी क्रमांक 4 आवंटन का दावा कर रहा है सरकार के नीति निर्णय दिनांक 20.06.1978 के आधार पर। 
विस्थापित व्यक्ति को खाली भूमि आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार क्षतिपूर्ति का हिस्सा जिसे अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।
 केवल विस्थापित व्यक्ति को ही खाली भूमि आवंटित की जा सकती है। 
 गैर-विस्थापित व्यक्ति को आवंटन पर तभी विचार किया जा सकता है।
 दिनांक 20.06.1978 की नीति में अतिक्रमण करने वालों को खाली भूमि आवंटित की जाती है
 योजना और अधिनियम के उद्देश्य से परे।  हालांकि, यदि एक अतिक्रमणकर्ता को आवंटन किया गया था और प्राप्त किया था अंतिम रूप से, इसे फिर से नहीं खोला जाएगा।  इसलिए, एक विस्थापित व्यक्ति की अपेक्षा अतिक्रमणकर्ता को खाली पड़ी भूमि के नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं हैं। 24 जनवरी 2014 को सरकार द्वारा जमीन का कब्जा ले लिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा यह अपील कब्जे की पुन स्थापना के लिए योजित की गई है जोकि उपरोक्त अवलोकन के अनुसार अस्वीकार्य है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता
13 जुलाई 2021

विवाहित होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप मे रहने पर सेवा से बर्खास्तगी उचित नहीं: हाई कोर्ट (प्रयागराज)

प्रयागराज  माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अपने  महत्वपूर्ण  निर्णय  (दिनांक 14 जुलाई 2021) में कहा है कि किसी पुरुष के विवाहित होते हुए किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्तगी को अनुचित बताया । कोर्ट ने माना कि सेवा से बर्खास्तगी एक कठोर दंड है।
बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची को सेवा में फिर से बहाल किया जाए और विभाग चाहे तो दूसरा मामूली दंड दे सकता है। गोरेलाल वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने उक्त आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि गोरेलाल की शादी लक्ष्मीदेवी से हुई है,जो कि जीवित है,लेकिन वह हेमलता नाम की अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप मे रहता है और दोनों के तीन बच्चे हैं।

इस आधार पर 31 अगस्त 2020 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध उसने विभागीय अपील की वह भी खारिज कर दी गई।

विभाग का मानना है कि उसका यह कार्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 और हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। याची के वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि मा उच्च न्यायालय ने अनीता यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य के केस में इस प्रकार के मामले में बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया था। और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले श्रवण कुमार पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के निर्णय का संदर्भ लेते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।


Saturday, July 17, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन की आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 किये जाने का अंतरिम आदेश दिया


कोर्ट नंबर - 19

 केस:- सर्विस सिंगल नंबर - 14612/2021 

 याचिकाकर्ता :- अभिषेक मिश्रा एवं अन्य Other

 प्रतिवादी :- उत्तर प्रदेश राज्य  

 माननीय न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 किया जाने का अंतरिम आदेश दिया है। उक्त आदेश जस्टिस चन्द्रधारी सिंह ने अभिषेक मिश्रा व 74 अन्य याचियों की याचिका को स्वीकार करते हुए याचीगण ने हाई कोर्ट में आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचियों के पक्षकार अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि सभी याचीगण 23 मार्च 2021 के भर्ती बोर्ड के अधियाचन में तय आयु सीमा से बाहर हो रहे थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड व शासन द्वारा 2016 के उपरांत से इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर श्रेणी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया का अधियाचन नहीं निकाला गया।

2017 से 2021 तक के सभी पदों का एक साथ अधियाचन 23 मार्च 2021 को भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस अधियाचन में आयु सीमा का निर्धारण 2021 की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया के हिसाब से किया गया था जबकि गृह विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2018 में मनीष सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद में यह शपथ पत्र दिया गया था कि अगले चार वर्षों तक 3220 सब इंस्पेक्टर के पदों प्रतिवर्ष नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी शासन द्वारा 2016 के बाद से कोई भी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं जारी की गई।
बकौल अधिवक्ता चार वर्षों की नियुक्तियों को एक साथ 23-03-2021 को अधियाचन द्वारा विज्ञापित कर दिया गया और आयु सीमा निर्धारण तत्काल से रखा गया। जिसकी वजह कई अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया व सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सभी याचियों को 15 जुलाई 2021 की अंतिम तिथि तक आवेदन करने व भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करने का अंतरिम आदेश पारित किया।
 राज्य को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
 प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।
 07.09.2021 को सूचीबद्ध हो
 आदेश दिनांक:- 14.7.221

Court Imposes Rs. 10,000/- Cost For Filing Affidavit WithoutDeponent's Signature, DirectsRemoval Of OathCommissioner For Fraud:Allahabad High Court

Allahabad Hon'ble High Court (Case: CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 2835 of 2024) has taken strict action against an Oath Commission...