Saturday, July 24, 2021

यौन अपराध - 08 वर्ष की कम उम्र के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध, आरोपी द्वारा यौन उन्मादी होना - कई अन्य निर्दोष बच्चों का शिकार हो सकता है और समाज के लिए गंभीर खतरा है जो जमानत का हकदार नहीं है- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

भारतीय दंड संहिता, १८६० धारा ३७७ और ५११ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ धारा ४ नियमित जमानत - आरोपी के खिलाफ गंभीर और गंभीर रूप से ०८ साल की छोटी उम्र के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास करने का आरोप, उसे बुरे सपने और दर्दनाक से गुजरना अनुभव, जो उसे जीवन भर परेशान कर सकता है - अभियुक्त एक सेक्स पागल बन जाता है, अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह कई अन्य निर्दोष बच्चों का शिकार हो सकता है और समाज के लिए गंभीर खतरा है - इसलिए, आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
दिनाँक 09 जुलाई 2021

No comments:

Post a Comment