LAWMAN Times is a medium of legal news update, legal awareness and social news portal under the aegis of Lawman Associate Services (Legal & Management Consultants). Registered under MSME Udyam (Govt. of India)
Friday, June 19, 2026
युवा और प्रतिभाशाली वकील आर्थिक तंगी से पेशा छोड़ रहे हैं, अदालत परिसर में महिला वकीलों की सुरक्षा व आराम के लिए आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट ने
Tuesday, December 2, 2025
अधिवक्ता से दुर्व्यवहार करना पुलिस को भारी पड़ा
Friday, November 28, 2025
उपनिरीक्षक एवं सिपाही निलम्बित
Monday, October 27, 2025
स्थानीय बार एसोसिएशन के चुनाव कराने पर BCI की रोक
Saturday, July 19, 2025
संपत्ति सुरक्षा के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा एक सिविल उपचार-अधिवक्ता परिषद ब्रज का स्वाध्याय मंडल आयोजित
Thursday, July 3, 2025
सम्भल हरिहर मंदिर विवाद में अगली सुनवाई 21 जुलाई को
संभल हरिहर मंदिर विवाद में बड़ी पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19 मार्च 2025 के आदेश की प्रति सिविल जज आदित्य कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसका माध्यम से बताया गया कि हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी द्वारा योजित याचिका निरस्त कर दी गयी है जिसमे हाईकोर्ट ने दिनांक 19 नवम्बर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन सम्भल द्वारा दिए गए सर्वे कमीशन के आदेश को सही ठहराते हुए निचली अदालत में लगी सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है।
ए एस आई और भारत सरकार के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से पूर्व में ही जबाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है और हाई कोर्ट से भी सुनवाई पर लगी रोक हटा दी गयी है। ऐसी स्तिथि में वाद की कार्यवाही प्रारंभ हो जानी चाहिये। सिमरन गुप्ता द्वारा उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वादी प्रतिवादी पक्षकार को उपलब्ध कराए जाने को न्यायालय ने कहा। अग्रिम कार्यवाही के न्यायालय द्वारा दिनांक 21/07/2025 नियत की गई है।
Friday, June 6, 2025
बच्चों को वर्चुअल दुनिया से दूर रखें - प्रभाष चंद्र चौधरी
Thursday, March 27, 2025
संभल जिला न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को अग्रिम जमानत देने से इंकार
संभल जिला न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पिछले रविवार को जफर अली का रिमांड सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था रिमांड के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार करके जफर अली को जेल भेज दिया जफर अली पर हिंसा भड़काने जैसा गंभीर आरोप है। इसके उपरांत सोमवार को जफर अली द्वारा उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से जिला जज संभल के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिला जज संभल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री निर्भय नारायण राय अपर जिला जज के न्यायालय में अंतरित कर दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर 27 मार्च 2025 तिथि नियत की थी । दिनांक 27 मार्च 2025 को संबंधित केस की केस डायरी न आ पाने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 2 अप्रैल की तिथि नियत कर दी गई है। इसके साथ ही 27 मार्च को ही जफर अली के अधिवक्ताओं द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपित के अधिवक्ताओं और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की बहस सुनकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और स्थाई जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 2 अप्रैल तिथि नियत कर दी गई है।
हस्तलेख परीक्षण के लिये मूल दस्तावेज आवश्यक - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा दस्तावेज़ की केवल फोटो-कॉपी होने पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक अथवा हस्तलेखन विशेष...
-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Hon’ble Dr. Yogendra Kumar Srivastava, J. APPLICATION U/S 482 No. – 12300 of 2021 Yas Moha...
-
आज प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर माननीय चेयरमैन बार काउंसिल श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ...
-
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी एक विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार ...