Friday, July 30, 2021

लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी पर लगाया 25 हजार रुपये का हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के जिला रिव्यू कमेटी के आदेश को चुनौती देने के मामले में बिना विचार किए याचिका दाखिल करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला रिव्यू कमेटी, अंबेडकर नगर द्वारा पारित 15 जून 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।

उक्त आदेश में कमेटी ने उक्त बीमा योजना के तहत एक मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया कि 45 दिनों में मृतक के आश्रितों ने आय प्रमाण पत्र नहीं जमा किया लिहाजा उन्हें मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची कंपनी द्वारा बीमा योजना के तहत किए गए करार में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला रिव्यू कमेटी का आदेश अंतिम होगा। कंपनी एक माह में आदेश का अनुपालन करते हुए मुआवजे का चेक जिलाधिकारी के समक्ष जमा कर देगी जिसे जिलाधिकारी लाभार्थी को प्रदान करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि करार में यह भी है कि अपूर्ण दस्तावेजों की दशा में भी कमेटी का निर्णय अंतिम और कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याची कंपनी पर हर्जाना लगाने के साथ-साथ एक माह में मुआवजे की रकम के भुगतान का भी आदेश दिया है।

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