Monday, July 19, 2021

विस्थापित व्यक्ति की अपेक्षा अतिक्रमणकर्ता को खाली पड़ी भूमि के नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं- सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील संख्या 2815 सन 2015 में निर्णय दिया गया-

विस्थापित व्यक्ति- प्रतिवादी क्रमांक 4 आवंटन का दावा कर रहा है सरकार के नीति निर्णय दिनांक 20.06.1978 के आधार पर। 
विस्थापित व्यक्ति को खाली भूमि आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार क्षतिपूर्ति का हिस्सा जिसे अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।
 केवल विस्थापित व्यक्ति को ही खाली भूमि आवंटित की जा सकती है। 
 गैर-विस्थापित व्यक्ति को आवंटन पर तभी विचार किया जा सकता है।
 दिनांक 20.06.1978 की नीति में अतिक्रमण करने वालों को खाली भूमि आवंटित की जाती है
 योजना और अधिनियम के उद्देश्य से परे।  हालांकि, यदि एक अतिक्रमणकर्ता को आवंटन किया गया था और प्राप्त किया था अंतिम रूप से, इसे फिर से नहीं खोला जाएगा।  इसलिए, एक विस्थापित व्यक्ति की अपेक्षा अतिक्रमणकर्ता को खाली पड़ी भूमि के नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं हैं। 24 जनवरी 2014 को सरकार द्वारा जमीन का कब्जा ले लिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा यह अपील कब्जे की पुन स्थापना के लिए योजित की गई है जोकि उपरोक्त अवलोकन के अनुसार अस्वीकार्य है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता
13 जुलाई 2021

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