Friday, April 8, 2022

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व चंदौसी के अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी का आदेश।


संभल-जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व  चंदौसी खंड के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए है।
                    बहजोई स्थित गोपी आयल मिल्स के स्वामी जयप्रकाश के नाम एक विधुत कनेक्शन 814/371 स्वीकृत था। मिल चलाने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता थी जिसके संबंध मे मिल स्वामी ने दिनाँक 06.01.2017 को रुपए 1,98,610/-प्रतिभू धनराशि के रूप मे खंड कार्यालय चंदौसी मे जमा कराए थे। लेकिन कुछ लोगो के आपत्ति करने पर मिल का विधुत भार बढ़ाया ना जा सका और विभाग को अतिरिक्त भार का अनुबंध निरस्त करना पड़ा  जिस पर मिल स्वामी ने प्रतिभू हेतु जमा धनराशि रुपए 1,98,610/-वापसी की मांग खंड कार्यालय चंदौसी से की तो खंड कार्यालय द्वारा टालमटोल की गई जिस पर मिल स्वामी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता  देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय मुरादाबाद मे परिवाद योजित किया दिनाँक 30.06.2003 को आयोग ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व खंड कार्यालय चंदौसी दो माह के अंदर प्रतिभू धनराशि रुपए 1,98,610 व दिनाँक 03.11.1999 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 12 प्रतिशत व्याज अदा करे लेकिन विधुत विभाग ने आदेश का पालन नही किया और उपभोक्ता राज्य आयोग,लखनऊ मे अपील योजित कर दी। विभाग की अपील भी दिनाँक 14.01.2021 को निरस्त हो गयी चूँकि संभल जिला निर्माण के उपरांत पत्रावली जिला उपभोक्ता आयोग संभल स्थानांतरित होकर आ गयी उसके उपरांत भी विधुत विभाग ने आदेश का अनुपालन नही किया अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि जिला  उपभोक्ता आयोग,संभल ने विधुत विभाग के कृत्यों को   गंभीर रूप से लापरवाही पूर्ण,गैर जिम्मेदाराना माना और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व विधुत वितरण खंड चंदौसी के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया।

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