Saturday, July 17, 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन की आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 किये जाने का अंतरिम आदेश दिया


कोर्ट नंबर - 19

 केस:- सर्विस सिंगल नंबर - 14612/2021 

 याचिकाकर्ता :- अभिषेक मिश्रा एवं अन्य Other

 प्रतिवादी :- उत्तर प्रदेश राज्य  

 माननीय न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 किया जाने का अंतरिम आदेश दिया है। उक्त आदेश जस्टिस चन्द्रधारी सिंह ने अभिषेक मिश्रा व 74 अन्य याचियों की याचिका को स्वीकार करते हुए याचीगण ने हाई कोर्ट में आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचियों के पक्षकार अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि सभी याचीगण 23 मार्च 2021 के भर्ती बोर्ड के अधियाचन में तय आयु सीमा से बाहर हो रहे थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड व शासन द्वारा 2016 के उपरांत से इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर श्रेणी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया का अधियाचन नहीं निकाला गया।

2017 से 2021 तक के सभी पदों का एक साथ अधियाचन 23 मार्च 2021 को भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस अधियाचन में आयु सीमा का निर्धारण 2021 की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया के हिसाब से किया गया था जबकि गृह विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2018 में मनीष सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद में यह शपथ पत्र दिया गया था कि अगले चार वर्षों तक 3220 सब इंस्पेक्टर के पदों प्रतिवर्ष नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी शासन द्वारा 2016 के बाद से कोई भी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं जारी की गई।
बकौल अधिवक्ता चार वर्षों की नियुक्तियों को एक साथ 23-03-2021 को अधियाचन द्वारा विज्ञापित कर दिया गया और आयु सीमा निर्धारण तत्काल से रखा गया। जिसकी वजह कई अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया व सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सभी याचियों को 15 जुलाई 2021 की अंतिम तिथि तक आवेदन करने व भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करने का अंतरिम आदेश पारित किया।
 राज्य को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
 प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।
 07.09.2021 को सूचीबद्ध हो
 आदेश दिनांक:- 14.7.221

No comments:

Post a Comment

Directions Issued - Basic Siksha Adhikari directed to process petitioner's application within one week - Registrar (Compliance) to ensur...