Monday, July 19, 2021

सूचना का अधिनियम के तहत जानकारी साझा करने के विरुद्ध एकजुट हुए बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण के संबंध में दी जाने वाली रिपोर्ट को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक करने के खिलाफ कई बैंक एकजुट हो गए हैं उनका तर्क है कि अपने ग्राहकों की जानकारी किसी अन्य पक्ष के साथ साझा करके हम अपने ग्राहकों के विश्वास को नहीं तोड़ सकते इस प्रकार की दलीलें भारतीय स्टेट बैंक ऐक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभाग आते हैं जबकि यह दोनों ही प्राइवेट बैंक  हैं जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।

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