Tuesday, July 20, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट दिए जाने पर केरल सरकार को फटकारा

21 जुलाई 2021 को बकरीद का त्यौहार है जिस कारण केरल सरकार ने दिनांक 18,19 और 20 जुलाई को लोकडाउन नियमों में ढील दी इसके संबंध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और कहा बेहद चिंताजनक बात है। न्यायमूर्ति आर एफ़ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई  की पीठ ने केरल सरकार से प्रतिबंधों में ढील को चुनौती देने वाली अर्जी पर कल ही जवाब दाखिल करने को कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार के कावड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर उसी पीठ द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान के मामले में पीकेडी नाम्बियार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी केरल सरकार ने अपने जवाब में कहा था व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए जो छूट दी गई वह उम्मीद करते हैं कि बकरीद पर बिक्री कुछ हद तक उनके दुख को कम करेगी। सरकार ने कहा पहले ही उसने राज्य की आबादी के दुखों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं लेकिन 3 महीने से अधिक समय से लागू प्रतिबंधों से लोग निराशा की स्थिति में जी रहे हैं जिस कारण लोकडाउन के नियमों में छूट दी गई है।

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