Tuesday, May 31, 2022

Denying filing of additional documents even if there is a delay will be denial of justice- Supreme Court

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL  NO.4096  OF 2022 (@ SLP(C) No. 7452/2022) LEVAKU PEDDA REDDAMMA & ORS.                       APPELLANT(S)                                VERSUS GOTTUMUKKALA VENKATA SUBBAMMA & ANR.               RESPONDENT(S) 
O R D E R 
Issue notice. Mr.  Mahfooz Ahsan Nazki accepts notice on behalf of respondent No.1. 
Leave granted. 
The defendant Nos.2 to 5 are in appeal aggrieved against the order passed by the High Court affirming the order passed by the trial Court refusing to permit the appellant to produce additional documents in terms of Order VIII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908. We find that the trial Court as well as the High Court have gravely erred in law in not permitting the defendants to produce documents, the relevance of which can be examined by the trial Court on the basis of the evidence to be led, but to Signature Not Verified Digitally signed by SWETA BALODI Date: 2022.05.21 10:38:23 IST Reason: deprive a party to the suit not to file documents even if there is some delay will lead to denial of justice. 
It is well settled that rules of procedure are hand-maid of justice and, therefore, even if there is some delay, the trial Court should have imposed some costs rather than to decline the production of the documents itself. Consequently, the appeal is allowed. The orders passed by the trial Court and the High Court are set aside. The appellants – defendant Nos.2 to 5 are permitted to file the documents and to prove the same in accordance with law. Mr. Nazki states that the plaintiffs-respondents should be permitted to lead additional evidence, if any, on the basis of the documents now produced by the defendants. We accept the request. The Plaintiff shall lead additional evidence, if any, before the defendants are given an opportunity to lead evidence to rebut the evidence produced by the plaintiff. Pending application(s), if any, also stand disposed of.

Sunday, May 29, 2022

Mere deposit of rent with out proof of preceding offer to landlord is not a valid deposit- Gauhati High Court

Assam Urban Area Rent Control Act, 1972, Section 5 (4) - Ejectment - Arrears of rent - Deposit of rent in court - Petitioner failed to prove that deposit of rent had preceded by offer of monthly rent to the respondent - Mere proof of deposit of rent shall not save the petitioner from becoming a defaulter - Monthly rent for 17 months collectively deposited in Court which itself proved default committed by the petitioner - Time granted to vacate the suit/ decreetal premises.
Praveen Agrawal versus Raushan Jabin Ansari

Saturday, May 28, 2022

Criminal law - Investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof- Allahabad High Court

Criminal law - Investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof.
Rape - Medical examination - DNA profiling - Proper investigation - Held, that investigation has not been up to the mark - Notably, from the statement of PW-4, it appears, a trouser and shoes were noticed near the body at the spot - But, surprisingly, there is no seizure of them - Most importantly, blood and other biological material was not collected from the accused for DNA profiling as per the requirement of section 53-A CrPC - It is difficult to accept that if the accused appellant had committed rape and had left his trouser on the spot, there would be no material available for DNA profiling - This raises a question regarding the bona fides of the investigation - More so, when the initial report was with regard to the involvement of two persons - Further, rape of an aged woman, who is a stranger to the accused, baffles us - It was therefore a case where the investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof - But, here, in the age of scientific advancement, the investigation was anything but scientific.
Upendra versus State of UP

Friday, May 27, 2022

Unlawful Possession Cannot Be Defended On The Ground That The Eviction Clause Is Prospective In Nature: Orissa HC

  • In Sashibhusan Das vs Lord Lingaraj Mahaprabhu and anr. the Hon’ble Orissa HC has observed that an unlawful possession of property, which does not bestow any right, cannot be defended only on the ground that the legislation, which authorises eviction is prospective in operation. 
  • The instant writ petition was filed against the order of the Commissioner of Endowments, Orissa, Bhubaneshwar ( hereinafter called the Opposite Party No. 2 (OP 2)) on 18th March, 2009 under section 25 of the Orissa Hindu Religious Endowments Act, 1851 ( OHRE Act), on the ground that the impugned decision was bad in law for it treated his possession as unauthorised by applying a law which is prospective in nature. 
  • Section 25 of the OHRE Act states that if there has been an unauthorised possession of any immovable property belonging to or given or endowed for the purpose of any religious institution, the Commissioner may, after summary inquiry, require the Collector to deliver the possession of the same to the trustee of the institution or any person discharging the functions of the trustee. 
  • The Counsel for the petitioner contended that the eviction under section 25 of the OHRE Act could not have been initiated because the possession is much prior to the date of commencement of the amended Act, which is 2nd March, 1981. 
  • Relying upon the decision of the Orissa HC in Duryodhan Samal vs Uma Dei and ors (1985) the Counsel for the petitioner argued that the amended Act is prospective in nature and thus cannot be applied retrospectively considering that the possession of the petitioner precedes the date on which the amended Act came into force. 
  • It was also argued that the original tenant had the continued possession till the property reached the hands of the petitioner by way of a sale and purchase. Since the occupation had been continuous and with the permission of the Commissioner, the eviction could not be directed. 
  • The Court, while dismissing the writ petition, observed that the proceedings under section 25 of the OHRE Act before the Commissioner were maintainable and that the same could not be nullified merely on the ground that the amended Act could be applied only prospectively. 
  • Source-LCI

Sunday, May 22, 2022

Correctness of amendment not to be looked into by Court at time of dealing with application under Order 6, Rule 17 , Civil Procedure Code- Kolkata High Court

Civil Procedure Code, 1908, Order 6, Rule 17 - Amendments for correction of typographical errors and incorporation of subsequent developments over suit property - Challenged - Held, introduction of facts of subsequent and further illegal construction cannot be said to change nature and character of suit and also not introduction of new case - Such amendments always allowed unless amendment amounts to withdrawal of any admission - Thus, amendments bonafide and necessary for proper adjudication of dispute - (2009) 10 SCC 84, Relied on.

भारत में न्यायिक प्रणाली के इतिहास के बिषय में महत्वपूर्ण बातें

भारत में न्यायिक प्रणाली में न तो उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और न ही प्राचीन भारत से लेकर मुगल भारत तक कानून अदालत का उचित संगठन था। हिंदू में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया या तो जाति के बुजुर्गों या ग्राम पंचायतों या जमींदारों द्वारा सेवा की गई थी, जबकि मुस्लिम काजी मुकदमों की निगरानी करते हैं। यदि कोई विसंगति होती तो, राजा और बादशाह न्याय के पक्षधर माने जाते थे। भारतीय संहिताबद्ध (Indian codified common law) आम कानून की शुरुआत 1726 से होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर का न्यायालय स्थापित किया गया था। न्यायपालिका के नए तत्वों के अतिरिक्त एक ट्रेडिंग कंपनी से सत्ताधारी कंपनी में कंपनी के परिवर्तन का यह पहला संकेत था। ब्रिटिश भारत के दौरान न्यायपालिका प्रणाली के कालानुक्रमिक विकास (chronological development) पर नीचे चर्चा की गई है:
1)वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार (1772-1785 ई): वारेन हस्टिंग ने दो प्रकार की अदालतों को स्थापित किया, विवादों को हल करने के लिए - जिला दिवानी अदालत के लिए आपराधिक विवाद और जिला फौजदारी अदालतों के लिए आपराधिक विवाद जिला दिवानी अदालत: यह जिलों में सिविल विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें कलेक्टर के अधीन रखा गया था। इस अदालत में हिंदू कानून मुस्लिम के लिए हिंदू और मुस्लिम कानून लागू था। यदि लोग अधिक न्याय चाहते हैं, तो वे सदर दीवानी अदालत में जा सकते हैं, जिसे एक अध्यक्ष और सर्वोच्च परिषद के दो सदस्यों के अधीन कार्य किया गया था।
जिला फौजदारी अदालत: यह आपराधिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था जो काज़ी और मुफ़्ती द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय अधिकारियों के अधीन रखे गए थे। इस अदालत का संपूर्ण कामकाज कलेक्टर द्वारा प्रशासित किया गया था। इस दरबार में मुस्लिम कानून लागू था। लेकिन मृत्युदंड की मंजूरी और अधिग्रहण के लिए सदर निजामत अदालत ने दी थी जिसकी अध्यक्षता एक उप निज़ाम ने की थी जिसे प्रमुख काज़ी और प्रमुख मुफ़्ती ने सहायता दी थी।
सन 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार था। 2)कॉर्नवॉलिस के तहत सुधार (1786-1793): कॉर्नवॉलिस के तहत, जिला फौजदारी कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता, डेका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया था। यह नागरिक के साथ-साथ आपराधिक मामलों के लिए अपील की अदालत के रूप में कार्य करता है जो यूरोपीय न्यायाधीशों के अधीन कार्य किया गया था। उन्होंने सदर निज़ामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया और इसे गवर्नर-जनरल और सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों की देखरेख में रख दिया गया, जिनकी सहायता मुख्य क़ाज़ी और प्रमुख मुफ़्ती ने की। जिला दिवानी अदालत का नाम बदलकर जिला, शहर या जिला न्यायालय कर दिया गया, जिसे जिला न्यायाधीश के अधीन कार्य किया गया।
उन्होंने मुंसिफ कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और किंग-इन-काउंसिल जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नागरिक अदालतों की स्थापना की। उन्हें कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है। 3)विलियम बेंटिक के तहत सुधार: विलियम बेंटिक के तहत, चार सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और राजस्व और सर्किट के आयुक्त की देखरेख में समाप्त न्यायालय के कार्यों को कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत की स्थापना की गई। उन्होंने निचली अदालत में कार्यवाही के लिए फारसी और वर्नाक्यूलर भाषा बनाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया। उनके शासनकाल के दौरान, मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई जिसने भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध किया। इस आयोग के आधार पर, 1859 का एक नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1860 का एक भारतीय दंड संहिता और 1861 का एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता तैयार किया गया था। इसके बाद भारतीय न्यायालय अधिनियम 1861: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो भारतीय उपनिवेश में उच्च न्यायालय बनाने के लिए क्राउन को अधिकृत करता था। अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद पारित किया गया था और क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर कानूनी प्रणाली को समेकित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों को मिलाना था, इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थीं। इस ऐक्ट ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र पेटेंट जारी करने की शक्ति इंग्लैंड की रानी में निहित की।कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे। इसने भारत में उच्च न्यायालयों को स्वयं बनाया और स्थापित नहीं किया।इस अधिनियम ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया; कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत; मद्रास में सदर अदालत और फौजदारी अदालत; बंबई में सदर दिवानी अदला और फौजदारी अदालत। ये उच्च न्यायालय आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उच्च न्यायालयों के पूर्वज बन गए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा, सर्वोच्च और सदर न्यायालयों को समामेलित किया गया। 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र जारी करने के लिए इंग्लैंड की रानी में निहित है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1981 भारत में उच्च न्यायालयों का निर्माण और स्थापना स्वयं नहीं करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों के एक संलयन को प्रभावित करना था और इसे लेटर पेटेंट जारी कर दिया जाना था। इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थी।
उच्च न्यायालय की संरचना: भारतीय उच्च न्यायालयों अधिनियम 1861 ने भी उच्च न्यायालय की संरचना का उल्लेख किया था। 1)प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश शामिल था और 15 से अधिक नियमित न्यायाधीश नहीं थे। 2)मुख्य न्यायाधीश और न्यूनतम एक तिहाई नियमित न्यायाधीशों को बैरिस्टर बनना था और न्यूनतम एक तिहाई नियमित न्यायाधीशों को " दी गई सिविल सेवा" से होना था। 3)क्राउन के लिय सभी न्यायाधीश कार्यालय वचन - वद्य थे। उच्च न्यायालयों के पास एक मूल और साथ ही एक अपीलीय क्षेत्राधिकार था जो पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था, और बाद में सुदर दिवानी और सुदूर फौजदारी अदालतों से मिला, जिन्हें उच्च न्यायालय में मिला दिया गया था। कृपया निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें: 1)कलकत्ता के उच्च न्यायालय का चार्टर 14 मई, 1862 को जारी किया गया था और मद्रास और बॉम्बे को 26 जून, 1862 को जारी किया गया था। 2) कलकत्ता उच्च न्यायालय को भारत में स्थापित होने वाले पहले उच्च न्यायालय और तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है, साथ ही साथ बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालय भी हैं। 3)कलकत्ता में उच्च न्यायालय जिसे पूर्व में फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। सर बार्न्स पीक इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 4)2 फरवरी, 1863 को, न्यायमूर्ति सुम्बो नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। 5)14 अगस्त, 1862 को बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया। 6)भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने भी समान शक्तियों वाले प्रेसीडेंसी टाउन के उच्च न्यायालयों की तरह अन्य उच्च न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति दी। 7)इस शक्ति के तहत,  आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय के लिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम  सेवउच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसने सदर दीवानी अदालत की जगह ली थी। 8)सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर-एट-लॉ को उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हालाँकि यह 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और नाम बदलकर 11 मार्च 1919 से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक पद पर बदल दिया गया था।
(लाइव लॉ से साभार)

Appeal to High Court in Succession matter not cognizable by High Court.

Lucknow Bench
Indian Succession Act , 1925 Sections 372 , 384 and 388 - Appeal against grant of succession certificate - Succession Act self contained Code - Section 388 of the Act is not governed by the general scheme of division of original and appellate jurisdiction under the C.P.C.  - Section 388 of the Act carves out an exception empowering the State Government to invest original jurisdiction of the District Judge to grant a succession certificate with a court of grade inferior to the District Judge - Once jurisdiction to take cognizance of and decide petition for grant of  a succession certificate is invested by the State Government in a grade inferior in grade to the District Judge - By virtue of proviso to sub - section ( 2 ) of Section 388 of the Act - It is the District Judge alone who is competent to entertain and  decide an appeal under Section 384 (1) of the Act - Appeal does not lie to the High Court - Forum of appeal not governed by the value of the subject matter of succession or valuation of the succession petition - In the instant case , appeal presented  before the High Court is not cognizable - Appeal being cognizable by the District Judge directed to be returned to the appellant for presentation before the Court of competent jurisdiction. 

Saturday, May 21, 2022

भ्रष्टाचार के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अतिरिक्त जिला जजों को किया बर्खास्त

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन अतिरिक्त जिला जजों को बर्खास्त कर दिया है।

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायिक कदाचार का दोषी पाया गया है:

1. अशोक कुमार सिंह VI, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

2. हिमांशु भटनागर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

3. डॉ. राकेश कुमार नैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बदायूं के रूप में नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

हिमांशु भटनागर को 19 मार्च, 1996 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया और 16 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ राकेश कुमार नैन ने 11 अगस्त, 1999 को सेवाओं में प्रवेश किया। अप्रैल से 15, 2021, वह विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), सिद्धार्थ नगर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।

इसके सम्बन्ध में अधिसूचना/आदेश राज्य द्वारा जल्द जारी करने की सम्भावना है।

जनपद हापुड़ में अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक योजना बैठक आयोजित हुई

आज दिनांक 21 मई 2022 को अधिवक्ता परिषद उ प्र की संगठनात्मक योजना बैठक जनपद हापुड़ में आयोजित हुई जिसमें संगठन की प्रदेश, जनपद एवं न्यायालय इकाइयों के पुनर्गठन के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। मेरठ एवम बृज प्रान्त के 19 जनपदों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रदेश कार्यकरिणी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री महेंद्र जी भाई साहब, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री डी भरत कुमार जी (अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट), श्री हरि बोरिकर जी उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री, श्री चरण सिंह त्यागी जी क्षेत्रीय मंत्री का उद्बोधन प्राप्त हुआ। 

Thursday, May 19, 2022

Related witness or interested witness is required to be carefully scrutinized and appreciated- Allahabad High Court

Shri Pal & others Versus State
Decided on 20.07.202

Criminal Procedure,1973-Section 374(2) - Indian Penal Code,1860-Sections 302/34, 
201,307/34-challenge to- conviction-accused came with lathi, danda, farsa and gun with common object and they brutally murdered the deceased and cutting his 
head threw the body in canal, would show the occurrence could not be carried out by one person alone-they succeeded in executing their plan successfully-ocular 
version stands corroborated by the evidence-presence of PW-1 and  PW-2 was natural, their testimony is consistent in respect of time and place of occurrence-merely because witnesses are close relatives of victim, their testimonies can not be discarded-relationship with oneof the parties is not a factor that affects credibility of witness-more so, a relative would not conceal the actual culprit and make allegation against an innocent person-they were subjected to lengthy cross examination, but the defence could not succeed in impeaching their creditworthiness by extracting anything suspicious.
B. It is a settled legal proposition that the 
evidence of closely related witness or 
interested witness is required to be 
carefully scrutinized and appreciated. 
there is no hard and fast rule that family 
members can never be true witnesses to 
the occurrence and that they will always 
depose falsely before the court. it will 
always depend upon the facts and 
circumstances of a given case. In case the evidence has a ring of truth to it, is 
cogent, credible and trustworthy, it can, 
and certainly should, be relied upon.

विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र के विरोध में 20 मई 2022 को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आवाहन पर प्रदेश के अधिवक्ता करेगें विरोध प्रदर्शन

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र में अधिवक्ताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी किये जाने के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता जिला मुख्यालयों पर करेंगें विरोध प्रदर्शन जिसके लिये दिनांक 19 मई 2022 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आपात बैठक आहूत की गई और सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि प्रदेश के अधिवक्ता सभी जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
इस संदर्भ में बार काउंसिल की 22 मई पुनः एक बैठक आयोजित की जाएगी

Sunday, May 15, 2022

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट



सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 (1) (ए) (iii) के तहत अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) (NCDRC) द्वारा पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एनसीआरडीसी अनुच्छेद 227 के तहत आने वाला एक "ट्रिब्यूनल" है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न में एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ दायर अनुच्छेद 227 याचिका को सुनवाई योग्य माना गया। ( इबरत फैजान बनाम ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड)

पति अपने माता-पिता से अलग रहे, मानसिक क्रूरता है- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक़ को दी मंज़ूरी


छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि कोई पत्नी अपने पति को उसके माता-पिता से अलग करने पर जोर देती है और उसे झूठे दहेज की मांग के मामले में फंसाने की धमकी देती है, तो वह मानसिक क्रूरता कर रही है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ 21 फरवरी, 2017 को कोरबा में एक फैमिली कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती देने वाली एक पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्रूरता के आधार पर उसकी तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

प्रस्तुत सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि असहमति पैदा होने से पहले युगल की शादी केवल दो महीने तक चली। पत्नी अक्सर अपने ससुराल से अपने माता-पिता से मिलने चली जाती थी।

यहां तक ​​कि उसके पिता ने भी इस बात पर जोर दिया कि पति वैवाहिक घर के बजाय अपने घर में रहता है। हालांकि, पति ने सुलह करने के कई असफल प्रयास किए।

कोर्ट ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी पति की तुलना में उनके समाज में एक उच्च सामाजिक आर्थिक तबके की है, इसलिए वह उसके साथ रहना चाहती है लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ नहीं। नतीजतन, वह इस संबंध में उस पर लगातार मानसिक दबाव डालती है और दहेज के एक मामले में उसे फँसाने की धमकी दी।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पति के पिता एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनका एक छोटा भाई है। आगे कहा कि ऐसे निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में, यह सबसे बड़े बेटे का (जैसा कि इस मामले में पति है) अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा है। ऐसे मामले में, यदि पत्नी लगातार पति पर अपने परिवार से अलग होने और अपने पैतृक घर में रहने के लिए दबाव डालता है, और उसे धमकी भी देता है कि अगर वह नहीं करती है, तो वह उसे दहेज के मामले में फंसाएगी, यह पति की ओर से मानसिक क्रूरता के समान है।

Saturday, May 14, 2022

Hindu Marriage Act - Definition of 'cruelty' does not include petty disputes and differences which are part and parcel of normal married life- Kolkata High Court

Hindu Marriage Act, 1955 Section 13(i)(a) Divorce - Cruelty - Plea of husband that he was subjected to physical and mental cruelty by wife who refused to cooperate with him in his conjugal life and was unwilling to live in her matrimonial home - Allegation of cruelty not substantiated by cogent evidence and even if it is held that there were certain differences between couple, definition of cruelty cannot be stretched to such extent as to include such petty disputes and differences which are part and parcel of normal married life - While trying to make out a case of cruelty against wife, husband has exposed his cruel and impolite attitude towards his wife which seriously affects dignity and honour of woman - Husband not entitled for divorce.

जनपद न्यायालय सम्भल स्तिथ चंदौसी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश, सम्भल श्री भानुदेव शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
लोक अदालत जनपद न्यायालय सम्भल स्तिथ चंदौसी व बाहय न्यायालय गुन्नौर एवं समस्त राजस्व चकबन्दी न्यायालयों एवं बैंकों (इंडियन बैंक, बैंक आफ बडौदा पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा यू०पी०ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व जिला सहकारी बैंक लि0 मुरादाबाद) द्वारा दिनांक 14.05.2022 को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी, एम०ए०सी०टी०. सम्भल श्री जगदीश कुमार, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सम्मल स्थित चंदौसी श्री कालीचरण  अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सम्भल स्थित चंदौसी श्री चन्द्रमणि मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो, सम्भल स्थित चंदौसी) श्री निर्भय नारायण राय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चंदौसी श्री कमलदीप सिविल जज (सी०डि०)चंदौसी  श्री मयंक त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौसी, सम्भल स्थित चंदौसी श्री विरेक अग्रवाल, सिविल जज (जू0डि0) सम्भल स्थित चंदौसी श्री विजय प्रकाश, बाह्य न्यायालय गुन्नौर के सिविल जज ( जू0 डि0) श्री पियूष मूलचन्दानी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त वादकारीगण बैंक के कर्मचारीगण व न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 
जनपद सम्भल के लोक अदालत प्रभारी नोडल अधिकारी श्री मयंक त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि
अनेकों पत्रावलियों में वादकारी अपने पोस्टकार्ड लेकर उपस्थित आए और कई मामलों में दोनो पक्षों में सुलह भी हुई। लगभग 2000 से अधिक पोस्टकार्ड पत्रावलियों में प्रेषित किये गये जिनकी तामीला होने में डाक विभाग, चंदौसी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हुए कुल 3286 वादों का निस्तारण किया गया। समस्त मामलो में अर्थदण्ड/प्रतिकर के रूप मे कुल मु०-2,51,17,252/- रू0
वसूल / प्रदत्त कराये गये तथा बैंको द्वारा मु०-98,44,780/-रूपये की धनराशि समझौते के
उपरान्त प्राप्त की गई।
जनपद न्यायाधीश श्री भानु देव शर्मा द्वारा 03 वादों का निस्तारण किया गया तथा धनराशि प्रतिपूर्ति मु०- 71000/ रू० दिलाई गयी पीठासीन अधिकारी, एम०ए०सी०टी०, सम्भल श्री जगदीश कुमार द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के 50 वादों का निस्तारण करते हुए पीडित पक्ष को गु०-2,27,66,554 /-रू० प्रतिकर के रूप में दिलवाया गया। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चदौसी श्री कालीचरण द्वारा पारिवारिक मामलों के कुल 14 वाद निस्तारित किये गये। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री चन्द्रमणि मिश्रा द्वारा 265 वादों का निस्तारण करते हुए मु० 28,500/ रूपये जुर्माना किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश / रेप एण्ड पाक्सो श्री निर्मय नारायण राय द्वारा 16 बाद का निस्तारण करते हुए  2,400/- रूपये जुर्माना किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्मल स्थित चदौसी श्री कमलदीप द्वारा 1107 वादों का निस्तारण करते हुए मु०-2,46,100/ रूपये जुर्माना किया गया। सिविल जज (सी०डि०) चदौसी  श्री मयंक त्रिपाठी द्वारा 225 वादों का निस्तारण करते हुए मु०-7,860/- रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौसी सम्मल स्थित चंदौसी श्री विरेक अग्रवाल द्वारा 307 चादों का निस्तारण करते हुए मु०-28,300/- रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। सिविल जज (जू.डि.) चदौसी श्री विजय प्रकाश द्वारा 32 वादों का निस्तारण किया गया। सिविल जज जूडि० सम्भल श्री श्वेताक चौहान द्वारा 450 वादो का निस्तारण करते हुए मु०-12,290/- रुपये जुर्माना किया गया। अपर सिविल जज जूडि० / जे०एम० प्रथम सम्भल श्रीमती शिवानी द्वारा 401 वादों का निस्तारण करते हुए मु०-26,390/ रुपये जुर्माना किया गया। सिविल जज (जू.डि.) गुन्नौर, श्री पियूष मूलचन्दानी द्वारा 403 वादों का निस्तारण करते हुए। मु०-3,910 /- रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया।
समस्त राजस्व न्यायालय द्वारा 5526 वादों का निस्तारण किया गया। उपभोक्ता फोरम बहजोई द्वारा 15 वादों का निस्तारण करते हुए मु०-19,23,948 /- रूपये समझौते की धनराशि प्राप्त कराकर लोक अदालत की गयी।
जनपद सम्मल के बैंकों द्वारा कुल 284 मामलों का निस्तारण कर मु०-98,44,780 / रूपये की धनराशि समझौते के उपरान्त प्राप्त की गई।

[नोटरी अधिनियम की धारा 13] वकील, नोटरी द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते; चार्जशीट दाखिल करने और संज्ञान लेने के लिए केंद्र/राज्य की अनुमति आवश्यक: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने फैसला सुनाया कि नोटरी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, एक वकील और नोटरी द्वारा किए गए अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के लिए एक बार है, जबकि अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने और संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पुलिस को अनुमति प्राप्त करनी होगी। जस्टिस के नटराजन की एकल पीठ ने केंद्र सरकार के नोटरी प्रवीण कुमार आद्यापडी और ईश्वर पुजारी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 420, 465, 468, 472, 376, 120 ए, 114, 120 बी, 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 17, 12 और बाल विवाह निरोधक अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

Thursday, May 12, 2022

न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय है, एवम गैर-न्यायिक प्रकृति की है: सुप्रीम कोर्ट


केस शीर्षक: एमपी राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित बनाम मोदी परिवहन सेवा
केस नंबर: सीए 1973/2022

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय है और प्रकृति में गैर-न्यायिक है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ के अनुसार, पक्षकार एक आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं और अदालत इस पर निर्णय ले सकती है कि वह ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहती है या नहीं।

बेंच ने एक सूत्रधार की अवधारणा का भी उल्लेख किया जिसे विवादित तथ्यों का पता लगाने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

तत्काल मामले में अदालत ने एक मुकदमे में रिकॉर्ड ऑडिट करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) को नियुक्त किया था।

सीए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतिवादी का 24,03,300 रुपये बकाया था और प्रतिवादी ने रिपोर्ट को चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीए/आयुक्त को आदेश XXVI नियम 9 सीपीसी के तहत नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस विचार को भी बरकरार रखा कि मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और सीए को पार्टियों की सहमति से मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

अपील में, शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या पक्ष सहमत हैं कि क्या पूरे मुकदमे या उसके एक हिस्से को मध्यस्थता अधिनियम 1940 के 21 के मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के अनुसार एक मध्यस्थता समझौता होना चाहिये।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयुक्त की नियुक्ति पार्टियों की सहमति से हो सकती है या आपत्ति होने पर भी हो सकती है, लेकिन पहले से मौजूद समझौते की आवश्यकता होती है और जब मामला आयुक्त को भेजा जाता है तो पक्ष परीक्षा और मूल्यांकन की उम्मीद कर सकते हैं।

गौरतलब है कि अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय है और प्रकृति में गैर-न्यायिक है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में, सीए की रिपोर्ट एक पुरस्कार नहीं है और इसे आदेश XXVI नियम 11 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त सीपीएम की रिपोर्ट की तरह माना जाना चाहिए और अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।


They are on the Rise in Prevalent Social Conditions- Allahabad HC Rejects Bail in Animal Husbandry Scam


Allahabad High Court at Lucknow denied bail to the accused in the Animal Husbandry Department Scam of more than Rs 250 Crores.

Justice Krishan Pahal while rejecting the bail plea observed:

It would be inappropriate to discuss the evidence in depth at this stage because it is likely to influence the trial court but from the perusal of the evidence collected during investigation so far, it primafacie appears that the applicant was also involved in the commissioning of said offence and no reason was found to falsely implicate him in the present case. 

The Court added that:

This is a high profile fraud committed by the high profile criminals having long reach with higher echelons of the society. This is a white collar crime and such offences are on the rise in the prevalent social conditions. There is a recovery of a suitcase at the pointing out of the applicant. The CDR also confirms the complicity of the applicant as he was in regular touch to co-accused Ashish Rai and Dilbahar Yadav through his mobile.

Considering the facts and circumstances of the case, the nature of offence, complicity of accused, fraud of huge amount, involvement of high echelons as well as the rival submissions advanced by the counsel for the parties and without expressing any opinion on the merits of the case, the Court was not inclined to release the applicant on bail. 

सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद HC को आदेश- 25 जुलाई तक 10 साल या उससे अधिक की कैद के दोषियों की 350 जमानत याचिकाओं पर दे निर्णय



शीर्षक: सुलेमान बनाम यूपी राज्य
केस नंबर: एमए नंबर: 764/2022

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उन दोषियों की 350 जमानत याचिकाओं पर विचार करने का आग्रह किया, जिन्हें 22 अप्रैल, 2022 तक 10 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल में रखा गया है, और 25 जुलाई तक इन आवेदनों पर फैसला करने को कहा है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मुद्दे की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो अवकाश पीठों को जमानत याचिकाओं पर भी विचार करना चाहिए।

खंडपीठ ने राज्य सरकार से 10 साल या उससे अधिक समय से लंबित एकल अपराध मामलों के बारे में कॉल करने के लिए कहा और उनसे कहा कि जब तक विशेष परिस्थितियां न हों, ऐसे आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए।

बेंच का एक अन्य सुझाव यह था कि मामलों को एक बार में पोस्ट किया जाना चाहिए और दोषियों के वकील से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे अपील में मामले का आग्रह करना चाहते हैं या क्या वे संतुष्ट होंगे यदि उनके मामले पर छूट के लिए विचार किया जाता है।

इससे पहले बेंच को बताया गया कि पिछले 25 दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कोई क्रिमिनल बेंच नहीं है।

खंडपीठ ने उसी पर एक रिपोर्ट मांगी और उसके अवलोकन पर कहा कि सबमिशन गलत हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल और डिवीजन बेंच पिछले 25 दिनों से आपराधिक मामलों को सुन रहे हैं।

हालाँकि, पीठ ने चिंता भी व्यक्त की क्योंकि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 727 दोषी 14 साल से अधिक समय से जेल में हैं और 834 दोषी 10-14 साल से जेल में हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि 1561 दोषियों में से 640 दोषियों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिपोर्ट परिलक्षित होती है कि 10 साल या उससे अधिक समय से जेल में बंद दोषियों द्वारा दायर 350 जमानत आवेदन 22 अप्रैल 2022 तक लंबित हैं। इन 350 में से 159 दोषी 14 साल या उससे अधिक समय से जेल में हैं।

अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई 2022 को करेगा।


Wednesday, May 11, 2022

अगर आरोपी के खिलाफ बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जाता है, धोखाधड़ी का मामला खारिज किया जा सकता है- सर्वोच्च न्यायालय


रेखा जैन बनाम कर्नाटक राज्य 

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्नमक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा और बेईमान का प्रलोभन होना चाहिए।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन (रेखा जैन के पति) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त कमलेश मूलचंद जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ गलत बयानी, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से दो किलो और 27 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा और बेईमान का प्रलोभन होना चाहिए।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन (रेखा जैन के पति) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त कमलेश मूलचंद जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ गलत बयानी, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से दो किलो और 27 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी की पत्नी रेखा जैन फरार है और मूल शिकायतकर्ता से उसके पति कमलेश मूलचंद जैन द्वारा छीने गए सोने के आभूषण उसके पास हैं। इसलिए उसके खिलाफ भी जांच की गई। रेखा जैन ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका के माध्यम से कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही/एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रेखा जैन ने तर्क दिया कि जब उनके द्वारा प्रलोभन का कोई आरोप नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध किया है। राज्य ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि रेखा जैन के पास सोने के आभूषण हैं, जिन्हें शिकायतकर्ता से छीन लिया गया था।

शिकायत और एफआईआर का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि सभी आरोप आरोपी कमलेश मूलचंद जैन के खिलाफ हैं। इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी रेखा जैन ने शिकायतकर्ता को सोने के आभूषण देने के लिए प्रेरित किया।

पीठ ने आगे कहा,

"आईपीसी की धारा 420 के अनुसार, जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, उसे आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध कहा जा सकता है। इसलिए, व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए एक बेईमान प्रलोभन होना चाहिए। वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई आरोप नहीं है। रेखा जैन पर किसी तरह का प्रलोभन का आरोप नहीं लगाया है। बेईमानी के प्रलोभन और धोखाधड़ी के आरोप उसके पति-आरोपी कमलेश मूलचंद जैन के खिलाफ हैं। इसलिए, एफआईआर/शिकायत में आरोपों को मानते हुए और बेईमानी के किसी भी आरोप के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि रेखा जैन ने आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध किया है जिसके लिए अब उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।"

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए रेखा जैन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था।

Sunday, May 8, 2022

अधिवक्ता की निष्क्रियता के कारणपक्षकार का नुक़सान नहीं होना चाहिए- WS दाखिल करने में 3330 दिनों की देरी को हाईकोर्ट ने किया माफ


शीर्षक: निमेश दिलीपभाई ब्रह्मभट्ट बनाम हितेश जयंतीलाल पटेल
केस नंबर: सी/सीएसए/6547/2020

न्यायमूर्ति अशोककुमार सी जोशी की पीठ के समक्ष, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने 2010 में एक दीवानी मुकदमा दायर कर एक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी।

जारी समन के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उनके वकील ने उन्हें लिखित बयान दाखिल करने के बारे में सूचित नहीं किया और उनका अधिकार मई 2012 में बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को यह भी पता चला कि लिखित बयान दाखिल करने में देरी के कारण 3330 दिनों की देरी हुई।

निचली अदालत द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज करने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पार्टी ने पर्याप्त कारण दिखाया है कि वे देरी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और यह पर्याप्त कारणों से हुआ है तो अदालत आमतौर पर उदार दृष्टिकोण अपनाती है।

अदालत ने राम नाथ साव बनाम गोवर्धन साव और अन्य के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि ऐसे मामलों में अदालतों को दिखाए गए कारण में दोष खोजने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम होना चाहिए, खासकर जब कोई लापरवाही न हो।

यह देखते हुए कि देरी वकील की वजह से हुई थी न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा, अदालत ने याचिका को 20,000 रुपये की कॉस्ट के अधीन अनुमति दी।


आपराधिक वाद को पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद लंबित होने के कारण रदद् नहीं किया जा सकता- झारखंड उच्च न्यायालय


केवल एक मामले का अस्तित्व और पार्टियों के बीच एक काउंटर-केस, या उनके बीच एक टाइटल सूट का अस्तित्व, उनमें से एक द्वारा दूसरे के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने यह फैसला सुनाया।

विरोधी पक्ष ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 195, 196, 209, 211, 420, 467, 468, 469, 471, 482 500 और व्यापार और पण्य वस्तु की धारा 78 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मूल शिकायत दर्ज की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को जांच के लिए भेजा गया था और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक जांच के बाद, यह पता चला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया था और उनके खिलाफ मामला झूठा था। उसके बाद, विरोधी पक्ष ने विरोध-सह-शिकायत याचिका दायर की।

याचिका के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की सही तरीके से जांच नहीं की गई। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के अनुसार दर्ज नहीं किए गए थे।

निचली अदालत ने विरोध-सह-शिकायत मामले की जांच की और दिनांक 06.04.2019 के आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 465, 471, 482 और 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश दिया।

वर्तमान अदालत के समक्ष याचिका में निचली अदालत के संज्ञान से उपजी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान विवाद में पक्षों के बीच एक मामला और एक काउंटर केस है, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए भजन सिंह के मामले में उल्लिखित शर्तों में से कोई भी मामला पूरा नहीं करता है।

नतीजतन, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि किसी मामले में जाली दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए एक अलग मामला स्थापित करके जालसाजी का आरोप स्थापित किया जाना चाहिए।

Saturday, May 7, 2022

14 मई शनिवार को जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

आगामी 14 मई दिन शनिवार को जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा जिनमें चेक सम्बन्धी विवाद, समझौते के आधार सम्पत्ति विवाद,  वैवाहिक/ पारिवारिक विवाद, शमन योग्य दंड वाद, मोटर दुर्घटना विवाद एवम बैंक विवादों  का निपटारा किया जाएगा। इसीप्रकार राजस्व न्यायालयों में राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा किया जाएगा।

Friday, May 6, 2022

अतिरिक्त भुगतान को सेवानिवृत्ति के बाद वसूलना गलत और अनुचित- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स Pensioners को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उक्त भुगतान किसी गलती के कारण हो गया था।

क्या है मामला-

इस मामले में, शिक्षक ने 1973 में स्टडी लीव Study Leave ली लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट Increment देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया था। 24 साल बाद 1997 में उन्हें नोटिस जारी किया गया और 1999 में उनके रिटायर Retire होने के बाद उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। इसके खिलाफ उन्होंने पहली बार केरल के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक निवारण शिकायत ब्रांच से संपर्क किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली जिसके बाद वो केरल हाई कोर्ट Kerala High Court पहुंचे। यहां उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

न्यायमूर्ति एस.ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाने की अनुमति अदालतों द्वारा दी जाती है। यह कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक के तहत कर्मचारियों को उसके कारण होने वाली कठिनाई से बचाने के लिए है।

उच्चतम न्यायलय ने उनकी 20 साल की कानूनी लड़ाई को समाप्त कर दिया, वह केरल हाई कोर्ट में केस हार हार गए थे।

पीठ ने कहा कि यदि कर्मचारी की किसी गलतबयानी या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। और यदि नियोक्ता द्वारा वेतन व भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर अधिक भुगतान किया गया था जो बाद में गलत पाया जाता है तो किया गया अधिक भुगतान वसूली योग्य नहीं है।

एक पूर्व में आए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, सरकारी कर्मचारी खासतौर से निचले पायदान वाला व्यक्ति अपनी आमदनी का खासा हिस्सा अपने परिवार के कल्याण में खर्च कर देता है। अगर उसे अतिरिक्त भुगतान लंबे समय तक किया जाएगा तो वह यही समझेगा कि वह इसे पाने का पात्र है। पीठ ने कहा कि लेकिन जहां कर्मचारी को पता है कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक है या गलत भुगतान किया गया है या जहां गलत भुगतान का पता जल्दी ही चल गया है तो अदालत वसूली से नहीं रोकेगी।

पीठ केरल निवासी थॉमस डेनियल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। डेनियल से जिला शिक्षा अधिकारी ने 1999 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मिली वेतन वृद्धि लौटाने की मांग की थी।

पीठ ने ये टिप्पणियां केरल निवासी थॉमस डेनियल द्वारा दायर एक याचिका पर की हैं, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी, कोल्लम ने उन्हें दिए गए वेतन और वेतन वृद्धि को 1999 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वापस करने के लिए कहा था।

Thursday, May 5, 2022

राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि आईपीसी 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच में भेजा जाए या नहीं


भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के 3-जजों ने गुरुवार को प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या 1962 के केदारनाथ फैसले को एक बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता है जिसमें 5-न्यायाधीशों की बेंच ने खंड को बरकरार रखा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने संदर्भ के मुद्दे पर प्रारंभिक बहस सुनने के लिए 10 मई को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई सूचीबद्ध की है।

पीठ ने सभी पक्षों से शनिवार तक संदर्भ के मुद्दे पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। केंद्र को 9 मई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

एसजी ने कहा कि वकीलों की ओर से मसौदा जवाब तैयार है और उसे 'सक्षम प्राधिकारी' की मंज़ूरी का इंतजार है।

सीजेआई ने कहा,

"हमने लगभग 9-10 महीने पहले नोटिस जारी किया, एक और बेंच ने भी नोटिस जारी किया, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को सुनने में कोई समस्या है।"

एसजी ने जवाब दिया,

"केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के बिना मेरी ओर से बहस करना मेरे लिए अनुचित होगा।"

सीजेआई ने कहा,

"यह कानूनी प्रावधानों की जांच है, हम आपके जवाब के बिना भी सुन सकते हैं।"

सीजेआई ने पूछा कि केंद्र सरकार का प्रथम दृष्टया क्या विचार है।

एसजी ने कहा, उस मुद्दे पर सरकार और वकीलों के बीच बहस करनी होगी।"

इसके बाद पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की ओर रुख किया, जिन्हें पहले अलग से नोटिस जारी किया गया था। एसजी ने कहा कि एजी अटॉर्नी जनरल के रूप में सहायता करेंगे और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

एजी ने कहा कि प्रावधान को बनाए रखने की जरूरत है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

एजी ने कहा,

"आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। कल, किसी को इस धारा के तहत हिरासत में लिया गया था क्योंकि वे हनुमान चालीसा का जाप करना चाहते थे। इसलिए दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश होने चाहिए। केदार नाथ को बड़ी पीठ के पास संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। यह एक सुविचारित निर्णय है।"

इस बिंदु पर, पीठ ने संदर्भ के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष की ओर रुख किया।

केदारनाथ की अनदेखी कर हो सकता है फैसला, संदर्भ जरूरी नहीं : सिब्बल

मुख्य याचिका में पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केदार नाथ का निर्णय एके गोपालन युग में किया गया था (जब अनुच्छेद 21 पर एके गोपालन मामले में निर्णय क्षेत्र में था, जिसमें सभी मौलिक अधिकारों को अलग-अलग रूप में देखा गया था)। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि आरसी कॉपर के फैसले के बाद, मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र में एक "समुद्र परिवर्तन"आया है, जहां अधिकारों को एक ही ताने-बाने के एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से के रूप में देखा जाता है।

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र में बाद के घटनाक्रमों के आलोक में 3 न्यायाधीशों की पीठ केदार नाथ की अनदेखी कर इस मुद्दे पर जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका में केदारनाथ पर पुनर्विचार की मांग नहीं की गई है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कई याचिकाओं में केदारनाथ को खारिज करने या पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

जस्टिस कांत ने पूछा,

"कृपया हमें एक उदाहरण दें जहां 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक कानून को रद्द कर दिया जिसे 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंज़ूरी दे दी है?"

एक अन्य याचिका में पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि लिली थॉमस मामले में, 2-न्यायाधीशों की पीठ ने ये देखते हुए कि कुछ नए पहलुओं पर विचार नहीं किया गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (4) को रद्द कर दिया, जबकि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पहले इसे मंज़ूरी दे दी थी। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि ऐसे उदाहरण हैं जहां छोटी पीठों ने बड़ी पीठ के फैसलों को रद्द किया है।

सिब्बल ने आग्रह किया,

"केदारनाथ "राज्य" और "सरकार" के बीच भ्रमित है। यही गलती है। एक पत्रकार द्वारा, एक छात्र द्वारा, सरकार की आलोचना के लिए जेल में बिताया गया हर दिन, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के खिलाफ है। हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम क्राउन की प्रजा नहीं हैं औपनिवेशिक मालिक बहुत पहले चले गए हैं।"

जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या "बाद में कानून में बदलाव से 3-न्यायाधीशों की पीठ 5-न्यायाधीशों की पीठ की उपेक्षा कर सकेगी, जिसने प्रावधान को सही या गलत तरीके से बरकरार रखा था।"

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केदारनाथ एक "अच्छी तरह से संतुलित निर्णय है जो बोलने की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करता है।"

एजी ने कहा,

"यह माना गया है कि यदि कानून वैध है लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है, तो कानून अमान्य नहीं हो सकता है। केवल तथ्य यह है कि आप इसे वैध रूप से लागू कर रहे हैं, असंवैधानिक कानून को वैध बनाता है। सवाल यह है कि 124 ए में इतना घृणित क्या है जो केवल राज्य और नागरिकों की जन अव्यवस्था से रक्षा करता है। केदार नाथ वैध है और इसे संदर्भित करने के लिए कोई आधार नहीं है।"

सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि आधार मामले में याचिकाकर्ता ने सिब्बल द्वारा अब तक उठाए गए समान तर्क दिए थे और फिर भी मामले को 9-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया था।

अंत में पीठ ने संदर्भ पर प्रारंभिक मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया।

पृष्ठभूमि

पीठ सेना के दिग्गज मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त), एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार अनिल चमड़िया, पीयूसीएल, पत्रकार पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन, और पत्रकार संघ असम द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी।

पिछली सुनवाई में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार का जवाबी हलफनामा तैयार है और दो दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है।

बेंच ने केंद्र को इस सप्ताह के अंत तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के बाद मामले को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने स्पष्ट किया था कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, अदालत के आदेशों के अनुसार, केंद्र द्वारा दो आवेदन दायर किए गए हैं और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। जुलाई 2021 में याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए सीजेआई ने प्रावधान के खिलाफ मौखिक रूप से आलोचनात्मक टिप्पणी की थी।

सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल से पूछा था, "क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस औपनिवेशिक कानून को बनाए रखना जरूरी है जिसे अंग्रेज गांधी, तिलक आदि को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे?"

सीजेआई ने कहा,

"यदि हम इस कानून के इतिहास को देखें, तो इस खंड की विशाल शक्ति की तुलना एक बढ़ई से की जा सकती है जिसे एक वस्तु बनाने के लिए आरी दी जाती है, इसका उपयोग एक पेड़ के बजाय पूरे जंगल को काटने के लिए किया जाता है। यही इस प्रावधान का प्रभाव है।"

अप्रैल 2021 में जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ ने आईपीसी की धारा 124ए को चुनौती देने वाली दो पत्रकारों की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

केस : एस जी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपीसी 682/2021) एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (डब्ल्यूपीसी 552/2021)

Wednesday, May 4, 2022

मरीज़ों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘डॉक्टर’ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आते है


केस टाइटल – मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप बनाम यूओआई
केस नंबर – एसएलपी सिविल 19374/2021

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने शुक्रवार को दिए एक फैसले से यह साफ हो गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कंजूमर कोर्ट Consumer Court में शिकायत की जा सकती है। इससे आम लोगों को उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत करने में सुविधा होगी, जो पैसे तो खूब वसूलते हैं, लेकिन इलाज में लापरवाही के मामलों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजी अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।

कोर्ट ने मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सिर्फ इसलिए कि 1986 के सीपीए को 2019 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को टर्म सर्विस Service की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि हेल्थकेयर सर्विसेज और डॉक्टर्स (Healthcare Services and Doctors) कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के दायरे से बाहर नहीं हैं।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन की याचिका को खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था डॉक्टर्स और हेल्थकेयर सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 Consumer Protection Act, 1986 के दायरे में आते हैं। दरअसल, मेडिकोस लीगल एक्शन ग्रुप नाम के एक एनजीओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।

एनजीओ के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा 1986 के कानून में सर्विसेज की परिभाषा में हेल्थकेयर का जिक्र नहीं है और इसे सर्विसेज की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि कानून में कहा गया है “किसी तरह की सर्विसेज”। उसने यह भी कहा कि सर्विस की परिभाषा बहुत व्यापक है और अगर संसद इसे सर्विस की परिभाषा से बाहर करना चाहती थी तो उसने इसके बारे में बताया होता।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “वास्तव में आपके क्लाइंट ने खुद का लक्ष्य तय कर लिया है। डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही के कुछ मामले आए फिर उन्होंने इस मामले में PIL दाखिल करने का फैसला कर लिया। यह पीआईएल मोटिवेटेड है।”

बेंच ने यह भी कहा कि हेल्थकेयर को परिभाषा के दायरे से इसलिए हटा दिया गया कि खुद ‘सर्विसेज’ की परिभाषा बहुत व्यापक है और सदन में मंत्री के भाषण से जो कानून में कहा गया है, उसका महत्व खत्म नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हाल में अपने एक फैसले का हवाला दिया कि यह मामला टेलीकॉम सर्विसेज के मामले से मिलता है, जिसमें यह (टेलीकॉम सर्विसेज) 1986 के कानून में नहीं था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि इसका मतलब है कि यह ‘सर्विसेज ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन’ के तहत कवर्ड है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ कंजूमर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है। इससे आम लोगों को उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायत करने में सुविधा होगी, जो पैसे तो खूब वसूलते हैं, लेकिन इलाज में लापरवाही के मामलों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

शिक्षित होने के आधार पर पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट


केस का शीर्षक - लवदीप सिंह बनाम गुरप्रीत कौर [सीआरआर (एफ) -314-2022]

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को अच्छी तरह से शिक्षित होने के आधार पर भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार है।

जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रिंसिपल जज (फैमिली कोर्ट) के आदेश को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में पति को अपनी पत्नी को 2,500 रुपये का मासिक भरण-पोषण (सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख से) और उसके बाद 3,600/- रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया था।


पति का यह कहना था कि पत्नी अपनी शादी से कभी संतुष्ट नहीं रही, उसने उसे खुद ही छोड़ दिया। उसने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125(4) के मद्देनजर, चूंकि पत्नी ने बिना किसी कारण के खुद ही वैवाहिक घर छोड़ दिया, इसलिए वह किसी भी भरण-पोषण की हक़दार नहीं है।

आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी पत्नी अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके पास हिंदी में मास्टर डिग्री है। उसके पिता वकील के पास क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं और याचिकाकर्ता/पति को प्रति माह 4,000/- रुपये का मामूली वेतन मिल रहा है। इसलिए उसने मांग की कि फैमिली कोर्ट द्वारा भरण-पोषण दिए जाने का निर्देश खारिज किए जाने योग्य है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि प्रतिवादी पत्नी ने बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता को छोड़ दिया था। कोर्ट ने पति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चूंकि प्रतिवादी पत्नी अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी है और उसने हिंदी में एमए किया है तो इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता एक सक्षम व्यक्ति है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई फैसलों में तय किए गए कानून के अनुसार, पति कानूनी और नैतिक रूप से अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है ... सीआरपीसी की धारा 125 परिवार में अभाव रोकने के लिए है।"

नतीजतन, कानून के आधार पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को तौलते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की आय को देखते हुए पत्नी को दिया गया भरण-पोषण उचित था और किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं था। इस प्रकार, याचिका खारिज की जाती है।

Court Imposes Rs. 10,000/- Cost For Filing Affidavit WithoutDeponent's Signature, DirectsRemoval Of OathCommissioner For Fraud:Allahabad High Court

Allahabad Hon'ble High Court (Case: CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 2835 of 2024) has taken strict action against an Oath Commission...