सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी
साक्ष्य विधि - हथियार की रिकवरी - किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति - घटना के स्थान से हमले के हथियारों की रिकवरी पीडब्लू 4 और पीडब्ल्यू 5 के साक्ष्य से स्थापित होती है जिन्होंने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था और न ही उन्होंने यह कहा है कि उन्हें जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। कुल मिलाकर, उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, जब्त किए गए हथियारों पर उंगलियों के निशान के संबंध में किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति को अप्रासंगिक माना जाता है।
दिनाँक 26 जुलाई 2021
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