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Monday, October 23, 2023
Allahabad High Court issues contempt notice to police officer for allegedly disrespecting trial court judge.
Wednesday, October 18, 2023
Services Rendered For Commercial Purposes Cannot Be Entertained, NCDRC Allows LG Electronics’ Appeal
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag
The District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag bench comprising of Kumar Shukla (President), Anita Bala (Member) and Prem Kumar Singh (Member) held Crompton Greaves Consumer Electrical Ltd. liable for deficiency in service for selling and delivering a defective and non-functional cooler to the complainant who ordered the cooler online.
Brief Facts:
Niraj Kumar (“Complainant”) had purchased a cooler online from Crompton Greaves Consumer Ltd. (“Crompton”) for a price of Rs. 8937. However, upon receiving the cooler, it was found to be defective and not functioning. The Complainant promptly reported the issue to Crompton’s service centre, and a mechanic came to inspect the cooler, confirming the defect. Despite assurances, Crompton did not send anyone to fix the defect, and the cooler remained non-functional. The Complainant made multiple complaints to the company, but the issue was not resolved. A legal notice was sent, which also went unanswered by the opposite party. Aggrieved, the Complaint filed a consumer complaint in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag (“District Commission”).
The Complainant contended that the cooler he purchased was defective from the beginning and was not functioning. He argued that he had made several complaints and sent letters to the opposite party regarding the replacement of the cooler and removal of the defect, but he received no response. He claimed that due to Crompton’s deficiency in service, he faced mental agony and harassment. He sought compensation for the defective product, mental harassment, and litigation costs. On the other hand, Crompton did not appear before the commission to defend itself. As a result, the case proceeded as an ex-parte hearing against Crompton.
Observations by the Commission:
In light of the evidence presented by the complainant, the District Commission ruled in favour of him and further held Crompton liable for deficiency in service. Consequently, the complainant was granted the full claim amount of Rs 8,937, which was the original cost of the cooler. Furthermore, the District Commission ruled that a simple interest (S.I.) of 6% per annum should be applied to the decretal amount from the date of the case’s institution (October 15, 2019) until the amount’s realization.
Recognizing the mental harassment and inconvenience the Complainant had experienced due to the defective product and Crompton’s lack of response, the District Commission awarded an additional compensation of Rs 5,000. Additionally, it also ordered Crompton to pay litigation costs of Rs. 3,000 incurred by the complainant. The District Commission also ordered the complainant to return the defective cooler to the company within 30 days.
Consequently, Crompton was directed to pay the awarded compensation to the Complainant after receiving the cooler. If Crompton failed to make this payment within the specified 30-day timeframe following the return of the cooler, the complainant was entitled to receive simple interest (S.I.) at a rate of 9% per annum on the decretal amount of Rs 8,937 from the date of the case’s institution.
Case: Niraj Kumar vs Crompton Greaves Consumer Ltd.
Monday, October 16, 2023
The Bombay High Court has recently acquitted a 41-year-old man who was charged under Section 376 in a rape case filed in 2019.
The complaint was lodged by the victim in 2019, wherein she alleged that she had been in a relationship with the accused since 1997 and that they had engaged in sexual relations. She further claimed to have undergone two abortions at the behest of the accused.
Justice S.G. Chapalgaonkar of the Aurangabad bench of the Bombay High Court was hearing an appeal against the Sessions Court's decision to deny the accused's discharge in the case.
The complaint was lodged by the victim in 2019, wherein she alleged that she had been in a relationship with the accused since 1997 on the pretext of marriage they had engaged in sexual relations. She further claimed to have undergone two abortions at the behest of the accused.
In 2019, the applicant was granted anticipatory bail by the sessions court, which observed that the victim had engaged in a consensual sexual relationship with the accused for 20-25 years. The Sessions Court noted that it appeared to be a case of consensual sexual involvement and did not amount to rape under false promise.
In 2019, the applicant sought the high court's intervention to quash the FIR under section 482 of the CrPc, but this plea was dismissed.
Notably, in 2011, the victim had married another man and lived with him for five years. Subsequently, she resumed her relationship with the accused and eventually filed a complaint, accusing the applicant of cheating and rape under the pretext of a false promise of marriage.
The high court found that the continuation of the physical relationship with the accused had nothing to do with the promise of marriage.
“On visiting the contents of the charge sheet, it is pertinent to note that the statements of the family members of respondent No.2 are recorded under Section 161 of the Cr.P.C. It can be gathered from these statements that on 3.1.2011, the respondent No.2 married with Shrikant Pratap Kharat, R/o. Ghatkopar and she resided with him for a considerable period. The respondent No.2 had quarrel with her husband, even she lodged complaint against him. Thereafter, she left his company and started residing with the applicant, so also, continued her physical relations with him. The aforesaid facts clearly indicate that the continuation of the sexual relationship has nothing to do with the promise of marriage. The respondent No.2 had married with Shrikant Kharat and still she continued her physical relationship with the applicant” the order reads.
Therefore, the high court proceeded to discharge the accused in the case and set aside the order of the session’s court.
Case Title: Harish Panditrao Bhailume vs State of Maharashtra & Anr
Tuesday, October 10, 2023
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने, अधिकारियों को बिना कारण तलब करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आलोचना की
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी निंदा की है राष्ट्रीय द्वारा नागरिक विवादों का निर्णय अल्पसंख्यक आयोग और उसके राज्य समकक्ष यह उन्हें दी गई शक्तियों के दायरे से परे है
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और यू.पी.अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ और प्रशांत कुमार ने उल्लिखित किया,
"हम इस तरह की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं
के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनाया गया
अल्पसंख्यकों को विवादों का निपटारा करना और
मामलों का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ें, जैसे कि वे हों
कोर्ट और अधिकारियों को तलब करने के लिए भी
निरंतरता में बिना किसी तुक या कारण के
ऐसे न्यायनिर्णयन के लिए या अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए कोई भी आदेश पारित करने के लिए. हम आगे अनुरोध करते हैं के सदस्य या अध्यक्ष राज्य के अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय आयोग भी अल्पसंख्यकों को कार्य करने या निर्णय लेने की अनुमति नहीं है एक न्यायालय के रूप में विवाद जिसके लिए वे नहीं हैं अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार दिया गया है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अल्पसंख्यक आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करना जारी रखता है, तो "पद का ऐसा दुरुपयोग सदस्य/अध्यक्ष की कार्यालय में बने रहने को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक बना देगा और ऐसे सदस्य/अध्यक्ष को हटाया जा सकता है
याचिकाकर्ता-डिवाइन फेथ फ़ेलोशिप चर्च, संभल, एक गैर सरकारी संगठन जो ईसाई समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने का दावा करता है। दावा किया गया कि चर्च क्षेत्र के आसपास उनकी 17 दुकानें हैं, जो चर्च की संपत्ति है। एक दुकान पर जमीन कब्जा करने वालों ने अवैध कब्जा कर लिया था। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया, जिसने नायब तहसीलदार को तलब किया। सुनवाई के आधार पर, यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कमल नामक व्यक्ति ने श्री अमित को पट्टे पर दी गई दुकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यूपी आयोग ने निर्देश दिया कि किरायेदार और श्री कमल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चूंकि यूपी आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क किया। याचिकाकर्ताओं और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सुनने के बाद, राष्ट्रीय आयोग ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन याचिकाकर्ता को दुकान पर कब्जा दिलाने में मदद करे। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यद्यपि आयोगों की स्थापना एक उद्देश्य के लिए की गई थी, लेकिन वे अधिकारियों पर दबाव डालकर और उन्हें बुलाकर अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम कर रहे थे।
इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 1992 अधिनियम के तहत स्थापित अल्पसंख्यक आयोग एक 'न्यायालय' है या नहीं या यह पार्टियों के बीच मुद्दों का फैसला कर सकता है।
हाई कोर्ट का निर्णय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और यू.पी. का अवलोकन करना। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 पर कोर्ट ने कहा कि आयोगों का गठन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। अधिनियमों की धारा 9(4) में प्रावधान है कि आयोग के पास किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत की शक्तियां हैं और वह किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू कर सकता है। हालाँकि, उनके पास संपत्ति विवाद के समाधान के लिए बेदखली का निर्देश देने की शक्ति नहीं है।
“यू.पी. संपत्ति संबंधी विवादों, जैसे कि चर्च के स्वामित्व वाली दुकान से किसी व्यक्ति को बेदखल करने का विवाद, को सुलझाने के लिए आयोग सिविल कोर्ट की शक्ति को हड़प नहीं सकता है। आयोग की शक्ति 1992 अधिनियम की धारा 9(1)(ए), (बी) और (डी) तक सीमित है, जिसके तहत वे किसी अधिकारी को बुला सकते हैं या सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे उस शक्ति को हड़प नहीं सकते जो क़ानून के तहत उन्हें नहीं दी गई है।”
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि आयोग के पास केवल राज्य सरकार को सिफारिशें करने की शक्ति है। आयोग द्वारा की गई कोई भी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।
“यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और यूपी द्वारा एक सामान्य अभ्यास बन गया है। अल्पसंख्यक आयोग अधिकारियों को बुलाता रहता है और उन पर आदेश पारित करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है,'' कोर्ट ने कहा।
इसके अलावा, न्यायालय द्वारा यूपी राज्य पर निर्भरता रखी गई थी। और अन्य बनाम डॉ. मनोज कुमार शर्मा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा बिना किसी "ठोस कारण" के अधिकारियों को तलब करने की प्रथा की निंदा की। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि आयोग उच्च न्यायालय से बेहतर नहीं होने के कारण अधिकारियों को नहीं बुला सकता है, खासकर जब विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति सिविल अदालत के पास है।
न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को किरायेदार को बेदखल करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था क्योंकि न तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और न ही उसके राज्य समकक्ष के पास अधिकारियों को बुलाने और किरायेदार को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था।
तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।
केस का शीर्षक: डिवाइन फेथ फ़ेलोशिप चर्च और अन्य बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य
Advocate is an officer of the court and has to assist in finding the truth- Manipur High Court
Monday, October 9, 2023
वसीयत को सिर्फ इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह रजिस्टर्ड है: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा: “…ट्रायल कोर्ट ने सही राय दी कि वसीयत का केवल रजिस्ट्रेशन ही इसकी वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके वैध निष्पादन को आवश्यक रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार साबित किया जाना चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने पाया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 (कानून द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण) और धारा 71 (जब साक्ष्य प्रमाणित करने वाला गवाह निष्पादन से इनकार करता है तो सबूत) और धारा 63 (अप्रशिक्षितों का निष्पादन) के तहत आवश्यक कानूनी आवश्यकताएं हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के वसीयत) को प्रश्नगत वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह की आवश्यकता होती है।" हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने यह भी देखा कि साक्ष्य देने वाले दो गवाहों के बयानों से पता चलता है कि वे एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी। चूंकि मामले में अपीलकर्ता उत्तराधिकार अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत बिना वसीयत उत्तराधिकार के संपत्तियों पर कब्जा करने का हकदार होगा।
Court grants divorce to Shikhar Dhawan on ground of mental cruelty.
The Family Court Judge Harish Kumar, Patiala House Court has passed a decree for dissolution of marriage of famous cricketer Shikhar Dhawan and wife Aesha Mukerji on the ground that the wife subjected him to mental agony and cruelty.
Without passing any order on the issue of permanent custody of the son, the Court observed that the wife either did not contest the allegations made by Shikhar Dhawan or did not put up a strong defence.
The contentions of Shikhar Dhawan were accepted by the Court as it was noted that the wife inflicted cruelty by forcing Shikhar Dhawan to live separately from his son for many years.
Shikhar Dhawan has been granted visitation rights and the Court permitted video calls as well.
“Since petitioner is a reputed International Cricketer and has been pride of the nation, subject to petitioner approaching the Union Government of India, it is requested to take up the issue of visitation/custody of the minor son with its counterpart in Australia to help him have regular visitation or chatting with his own son or his permanent custody,"
“He (Dhawan) for no fault of his own had been through immense agony and anguish of living separately from his own son for years. Even though the wife denied the allegation, submitting that though she genuinely wanted to live in India with him, however due to her commitment towards her daughters from her previous marriage requiring her to stay in Australia, she could not come to live in India and that he was well aware of her commitment, yet she did not choose to contest the claim," the judge said in the order."
The wife failed to honor her commitment of coming to India and living with Shikhar Dhawan due to prior commitment to her ex-husband and two daughters and therefore, chose to stay in Australia along with the son from Shikhar Dhawan.
Noting that agony from a long-distance marriage, the Judge held that,
"Hence, it stands proved that the wife backtracked from her assurance of setting up matrimonial home in India after marriage and thus made him suffer a long distance marriage and suffer immense agony and anguish of living separately from his own son for years."
Additionally it was noted that,
Petitioner further alleged that in or around January 2020, the Aesha and the minor son came to India to spend a prolonged period of time, but her daughters stayed back in Australia but still she compelled him to send her daughters AU $15,500 per month (inclusive of mortgage payments) on the pretext that they were struggling to survive."
All the assertions made by Shikhar Dhawan were accepted by the Court including the one that the wife sent defamatory texts to the authorities on the Cricket Board and owners of the Indian Premiere League to ensure maintenance form Dhawan.
Finally, on the grounds of anguish, pain and mental cruetlty, the cricket was granted a decree of divorce by the Family Court.
Sunday, October 8, 2023
आरएसएस ने रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि राज्य ने पिछले साल अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने विजयादशमी के अवसर पर संगठन को जुलूस (रूट मार्च) और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है। पिछले साल, इसी तरह, तमिलनाडु सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया था और अदालतों ने राज्य को अनुमति देने का निर्देश दिया था।
तमिलनाडु राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसने आरएसएस को राज्य पुलिस को तीन तारीखें देने के लिए कहा था और पुलिस को इनमें से एक तारीख चुनने के लिए कहा था। तीन। तमिलनाडु राज्य की याचिका के बावजूद, शीर्ष अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरएसएस को कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ केवल परिसर के अंदर तमिलनाडु भर में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। “…राज्य में प्रत्येक संगठन या राजनीतिक दल की विचारधारा दूसरे के समान या स्वीकार्य होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अन्य संगठन हैं जिनकी अलग विचारधारा है, मांगी गई अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता है”, डिवीजन बेंच ने कहा था। वाद शीर्षक: के.आर.गणेसन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।
रंजीत बनकर रकीबुल ने नेशनल शूटर को दिया था लव वाला धोखा, अब आखिरी सांस तक सजा
रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति को रेप, धोखाधड़ी से शादी करने और अपनी तत्कालीन पत्नी के धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई। यह सजा रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को अलग-अलग दो धाराओं में सुनाई गई। वहीं इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल एवं कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। यह सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनाई।
अदालत ने कोहली पर 1.25 लाख एवं अन्य पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर कोहली को अतिरिक्त 18 माह एवं अन्य को अतिरिक्त छह-छह माह की जेल काटनी होगी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान जेल में बंद तीनों अभियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि अपराध का तरीका और उसकी गंभीरता को देखते हुए सजा दी गई है।
अदालत ने कोहली को आपराधिक साजिश रचने के साथ एक ही औरत के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई है। अन्य दोनों को आपराधिक साजिश रच एक ही महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों को 30 सितंबर को दोषी ठहराया था। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह की ओर से पेश 26 गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह सजा सुनाई गई।
रजिस्ट्रार ने कराई थी रंजीत से मुलाकात
शूटर के अनुसार, वह अपने पति को पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक के जरिए जानती थी। मुश्ताक उसके और रंजीत के जबरन निकाह कराने के लिए एक मौलवी को भी लाया था, जिससे उसने पहली बार हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। इस अपराध के लिए रजिस्ट्रार को सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया था।
शूटर ने 7 जुलाई 2014 को हिंदू परंपरा के अनुसार रंजीत उर्फ रकीबुल हसन से शादी की, जिसने अपना धर्म छिपाया था। 8 जुलाई को निकाह के जरिए उनकी शादी संपन्न कराने की कोशिश की गई। शादी के बाद शूटर को अमानवीय यातनाएं दीं, जिसमें कुत्ते से कटवाना, बुरी तरह पिटाई और धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार धमकियां देना शामिल है। तंग आकर तारा ने 19 जुलाई 2014 को हिंदपीढ़ी थाने में अपने तत्कालीन पति और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
किस धारा में कितनी सजा और जुर्माना
● रंजीत कोहली (44) भादवि की धारा 376(2)(एन) (लगातार दुष्कर्म) अंतिम सांस तक कैद व जुर्माना 50 हजार। धारा 496 (यह जानते हुए कि यह शादी विधि सम्मत नहीं है फिर भी शादी करना) के आरोप में पांच साल व 25 हजार रुपए जुर्माना।
था। जो अभियुक्तों के कठोर सजा का आधार बना। मामले में पीड़िता के साथ एमबीए छात्र निशांत सिंह, खेलगांव स्टेडियम के मैनेजर कुंदन कुमार साव, कारोबारी रवि कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, रांची का काजी काजी जन मो. मुस्ताफुर, सिविल सर्जन रांची डॉ. विजय बिहारी प्रसाद, नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की सहायक प्रोफेसर डॉ. नेहा, साइबर क्राइम थाना के इंस्पेक्टर रांची के दीपिका प्रसाद, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर दुखहरण ताना भगत व अन्य शामिल हैं।
Thursday, October 5, 2023
अधिकारी पदोन्नति के लिए कर्मचारी को 2 साल तक इंतजार नहीं करा सकते: बॉम्बे हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र SSC को व्यक्ति को अस्थायी पदोन्नति देने का निर्देश दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड (एसएससी) को एक व्यक्ति को अस्थायी पदोन्नति देने का निर्देश दिया है, क्योंकि अधिकारी किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए दो साल तक इंतजार नहीं करा सकते हैं। याचिकाकर्ता, इस मामले में, 'पर्यवेक्षी क्लर्क' के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने के साथ-साथ वरिष्ठता सूची में उसका नाम शामिल करने के निर्देश की मांग कर रहा था। न्यायमूर्ति मंगेश एस. पाटिल और न्यायमूर्ति शैलेश पी. ब्रह्मे की खंडपीठ ने कहा, “हमने पाया है कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित किया गया है। इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को दो साल तक इंतजार नहीं करा सकते। खंड 9 पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील की प्रस्तुति को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ... यह रिकॉर्ड की बात है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। उत्तरदाताओं/अधिकारियों ने दिनांक 15.12.2017 के सरकारी संकल्प द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।''
खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का हकदार है। वकील स्वप्निल जोशी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एजीपी ए.एस. शिंदे और अधिवक्ता युगांत आर. मार्लापल्ले ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि - याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड (बोर्ड) का एक कर्मचारी था, जिसे 1992 में 'जूनियर क्लर्क' के रूप में नियुक्त किया गया था और 2014 में 'सीनियर क्लर्क' के पद पर पदोन्नत किया गया था। भारतीय प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया था दंड संहिता, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, बोर्ड और अन्य विशिष्ट परीक्षाओं में कदाचार निवारण अधिनियम, 1982 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2016 में याचिकाकर्ता सहित 26 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्हें 2017 में बहाल कर दिया गया था और आपराधिक न्यायालय के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें वह आरोपी नंबर 11 थे।
अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी और अभी तक समाप्त नहीं हुई थी और 2021 में, वरिष्ठ क्लर्क की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 34 पर दिखाया गया था। 2018 और 2019 में अन्य आरोपियों को अस्थायी रूप से सुपरवाइजरी क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया था. इसके बाद, याचिकाकर्ता को 'पर्यवेक्षी क्लर्क' के पदोन्नति पद के लिए पात्र नहीं दिखाया गया क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि वह पदोन्नति के लिए पात्र था और उसका नाम वरिष्ठता सूची में भी शामिल था। इसके बावजूद उन्हें यह कहकर पदोन्नति नहीं दी गई कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही लंबित है। जबकि इसी प्रकार परिस्थितिजन्य कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई जो भेदभावपूर्ण थी।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ता को केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है और सही मायनों में उसे पदोन्नत करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। भेदभाव और पदोन्नति पद से गैरकानूनी तरीके से वंचित करने का मामला बनाने के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए उसके दावे पर पुनर्विचार करने के लिए समिति में भेजने का कोई मतलब नहीं है। खंड 9 में लगाई गई दो साल की सीमा इस प्रकार के निर्देश में एक कानूनी बाधा है। इसलिए, न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को अस्थायी पदोन्नति देने का निर्देश दिया और कहा कि हालांकि सामान्य परिस्थितियों में उसने किसी कर्मचारी को ऐसी राहत नहीं दी होगी।
हम इस तरह का निर्देश जारी करने में इस तथ्य से मजबूत हैं कि दिनांक 24.12.2021 की बैठक के कार्यवृत्त से, पर्यवेक्षी क्लर्क के दो पदोन्नति पद रिक्त प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ता को उनमें से किसी एक पद पर समायोजित करना संभव है। हालाँकि, वह काल्पनिक रूप से तदर्थ पदोन्नति को छोड़कर किसी अन्य परिणामी लाभ का हकदार नहीं है”, न्यायालय ने स्पष्ट किया। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को अस्थायी पदोन्नति का आदेश जारी करने और वरिष्ठता सूची में उसका नाम शामिल करके संशोधित करने का निर्देश दिया।
वाद शीर्षक- अशोक मधुकर नंद बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।
Tuesday, October 3, 2023
When an exparte ad-interim injunction is granted, plaintiff has to immediately serve every document filed by him on the basis of which he had obtained the injunction order to the respondent.
Sunday, October 1, 2023
पर्याप्त आधारों को छोड़कर, वाणिज्यिक न्यायालय मामले को बहस के लिए नियत किए जाने के बाद किसी पक्ष को नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता- कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा है कि पर्याप्त आधारों को छोड़कर, एक वाणिज्यिक अदालत किसी पक्ष को मामले को बहस के लिए रखे जाने के बाद नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दे सकती है और जब गवाह का नाम गवाहों की सूची में नहीं था और हलफनामा नहीं दिया गया था। दायर किया. उस संदर्भ में, यह कहा गया था कि, "एक वाणिज्यिक न्यायालय आदेश 18 नियम 4(1ए) के आलोक में किसी पक्ष को मामले को बहस के लिए रखे जाने के बाद नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता है, जब गवाह का नाम गवाहों की सूची में नहीं है।" और हलफनामा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 ए के तहत तय तिथियों के कैलेंडर के अनुसार दायर नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि इसके लिए पर्याप्त आधार बनाया गया हो। जब तक असाधारण आधार नहीं बनाया जाता है सीपीसी के आदेश 18 के नियम (4) के उपनियम (1बी) के संदर्भ में आगे के साक्ष्य या आगे के गवाह की जांच की अनुमति देने के लिए, वाणिज्यिक अदालत ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकती है जिसका नाम गवाहों की सूची में नहीं है और जिसका हलफनामा दायर नहीं किया गया है। सीपीसी के आदेश 15ए के तहत निर्धारित समय में अपना हलफनामा दायर करके अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"
इस मामले में, वादी ने एक गवाह, श्री पी. चंद्रमौली के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने एपीआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक और वादी के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होने का दावा किया था। उनसे पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई और जिरह की गई। इसके बाद, प्रतिवादियों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और उनके गवाहों से भी जिरह की गई। जैसे ही मामला जवाबी बहस के चरण में पहुंचा, वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन में वादी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी गयी थी. प्रतिवादियों ने इस आवेदन पर आपत्ति जताई.
हालाँकि, न्यायालय ने 13.06.2023 के एक आदेश के माध्यम से वादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तय किये और तदनुसार उनका उत्तर दिया। 1) क्या वाणिज्यिक न्यायालय आदेश 18 नियम 4(1ए) के आलोक में किसी पक्ष को मामले को बहस के लिए रखे जाने के बाद नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकता है, जब गवाहों का नाम गवाहों की सूची में नहीं है और हलफनामा दायर नहीं किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15ए के तहत निर्धारित तिथियों के कैलेंडर के अनुसार? न्यायालय ने माना कि आदेश 18(4)(1-ए) के संदर्भ में, केस प्रबंधन सुनवाई से संबंधित आदेश 15ए के साथ पढ़ा जाए, जिस तारीख को साक्ष्य का हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है वह सभी के साक्ष्य के लिए होगा वे गवाह जिनकी एक पक्ष किसी विशेष मामले में एक साथ जांच करने का प्रस्ताव करता है। आगे यह नोट किया गया कि आदेश 18(4)(1-ए) एक प्रतिबंध या निषेध लगाता है कि एक पक्ष किसी भी गवाह के हलफनामे के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व नहीं करेगा, जिसमें एक गवाह भी शामिल है जिसने पहले ही हलफनामा दायर कर दिया है जब तक कि पर्याप्त कारण न बताया जाए। ऐसे उद्देश्य के लिए दायर एक आवेदन में।
यह भी जोड़ा गया कि निषेध पूर्ण नहीं है, और निषेध का अपवाद केवल तभी किया जा सकता है जब उस उद्देश्य के लिए दायर आवेदन में पर्याप्त कारण बताया गया हो। 2) क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया आदेश किसी कानूनी कमज़ोरी से ग्रस्त है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है? न्यायालय ने माना कि विवादित आदेश कई कानूनी कमजोरियों से ग्रस्त है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इसलिए इसे रद्द करने की आवश्यकता है। 3) क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 8 के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य है? उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि, "यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के साथ गंभीर अन्याय हुआ है, मेरी राय है कि इस न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करना होगा।" सीसीए की धारा 8 के बावजूद भारत का संविधान, जो वास्तव में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।"
इसके बाद याचिका मंजूर कर ली गई। विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और वाणिज्यिक न्यायालय को मामले को यथासंभव शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया गया।
वाद शीर्षक: कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड और अन्य। बनाम ए प्रभाकर रेड्डी और अन्य
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