संभल हरिहर मंदिर विवाद में बड़ी पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19 मार्च 2025 के आदेश की प्रति सिविल जज आदित्य कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसका माध्यम से बताया गया कि हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी द्वारा योजित याचिका निरस्त कर दी गयी है जिसमे हाईकोर्ट ने दिनांक 19 नवम्बर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन सम्भल द्वारा दिए गए सर्वे कमीशन के आदेश को सही ठहराते हुए निचली अदालत में लगी सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है।
ए एस आई और भारत सरकार के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से पूर्व में ही जबाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है और हाई कोर्ट से भी सुनवाई पर लगी रोक हटा दी गयी है। ऐसी स्तिथि में वाद की कार्यवाही प्रारंभ हो जानी चाहिये। सिमरन गुप्ता द्वारा उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वादी प्रतिवादी पक्षकार को उपलब्ध कराए जाने को न्यायालय ने कहा। अग्रिम कार्यवाही के न्यायालय द्वारा दिनांक 21/07/2025 नियत की गई है।
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