Thursday, March 27, 2025

संभल जिला न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को अग्रिम जमानत देने से इंकार

संभल जामा मस्जिद के सदर को नहीं मिली जमानत

संभल जिला न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पिछले रविवार को जफर अली का रिमांड सिविल  जज सीनियर डिवीजन संभल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था रिमांड के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार करके जफर अली को जेल भेज दिया जफर अली पर हिंसा भड़काने जैसा गंभीर आरोप है। इसके उपरांत  सोमवार को जफर अली द्वारा उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से जिला जज संभल के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिला जज संभल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री निर्भय नारायण राय अपर जिला जज के न्यायालय में अंतरित कर दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर 27 मार्च 2025 तिथि नियत की थी । दिनांक 27 मार्च 2025 को संबंधित केस की केस डायरी न आ पाने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 2 अप्रैल की तिथि नियत कर दी गई है। इसके साथ ही 27 मार्च को ही जफर अली के अधिवक्ताओं द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपित के अधिवक्ताओं और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की बहस सुनकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और स्थाई जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 2 अप्रैल तिथि नियत कर दी गई है।

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