Saturday, July 25, 2026

मेंटेनेंस ऑर्डर लागू न करने पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं: HC ने फैमिली कोर्ट के जजों को चेतावनी दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय भरण पोषण दावेदारों को मासिक भरण पोषण आदेशों को लागू करने के लिए लगातार निष्पादन आवेदन दायर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और ऐसे आदेशों के निष्पादन को नियंत्रित करने वाले कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने धारा 125 सीआरपीसी / धारा 144 बीएनएसएस के तहत भरण पोषणआदेश के निष्पादन से निपटने में पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपनाए गए गलत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। 
न्यायालय ने यह चेतावनी देते हुए निष्कर्ष निकाला कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों को लागू करने में विफलता अनुशासनात्मक और अवमानना कार्यवाही को आमंत्रित कर सकती है।

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