Saturday, July 1, 2023

परिवार को बताए बिना लिव-इन रिलेशन पर रोक, 2 शादियां, हलाला-इद्दत भी बंद, जानें उत्‍तराखंड UCC में क्‍या है, बिशेष?

 उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे समान नागरिक संहिता (UCC) की रूपरेखा  तैयार हो चुकी है. इस UCC मसौदे के तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल करने की शिफारिश रखी गई है. इसके अलावा राज्‍य में शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है. वहीं लिव-इन रिलेशन में रहने वाले कपल बिना परिवार को इसकी जानकारी दिए ऐसा नहीं कर पाएंगे. उत्‍तराखंड के लिए मसौदा तैयार करने वाली जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (रिटायर्ड) का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्‍द ही इसे राज्‍य सरकार को सौंप दिया जाएगा।

उत्‍तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे के तहत हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों को समाप्‍त कर दिया गया है. आमतौर पर मुस्लिम धर्म में शादी टूटने की स्थिति में इन प्रथाओं को अमल में लाया जाता है. राज्‍य में सभी धर्म के लोगों के लिए केवल कानून के माध्‍यम से तलाक लेना अनिवार्य होगा. बताया गया कि देश में अब केवल एक ही शादी की इजाजत होगी. चाहे पुरुष/महिला किसी भी धर्म के क्‍यों ना हो, उन्‍हें बिना तलाक लिए एक वक्‍त में दो पत्‍नी पति रखने की इजाजत नहीं होगी।


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