उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे के तहत हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है. आमतौर पर मुस्लिम धर्म में शादी टूटने की स्थिति में इन प्रथाओं को अमल में लाया जाता है. राज्य में सभी धर्म के लोगों के लिए केवल कानून के माध्यम से तलाक लेना अनिवार्य होगा. बताया गया कि देश में अब केवल एक ही शादी की इजाजत होगी. चाहे पुरुष/महिला किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्हें बिना तलाक लिए एक वक्त में दो पत्नी पति रखने की इजाजत नहीं होगी।
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