रेखा जैन बनाम कर्नाटक राज्य
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्नमक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा और बेईमान का प्रलोभन होना चाहिए।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन (रेखा जैन के पति) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त कमलेश मूलचंद जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ गलत बयानी, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से दो किलो और 27 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई।
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