Monday, October 19, 2026

क्रिमिनल प्रोसीजर - सेशन केस और कंप्लेंट केस को एक साथ करना / मिलाना - अलग ट्रायल का नियम है - जॉइंट ट्रायल अपनी मर्ज़ी से और तभी हो सकता है जब जुर्म एक ही ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा हों या कानूनी शर्तें पूरी हों - जहाँ FIR केस और कंप्लेंट केस अलग-अलग घरों पर हुए हमलों से जुड़े हों, जिनमें अलग-अलग आरोपी/पीड़ित हों और एक सेशन ट्रायल के लायक हो जबकि दूसरा कंप्लेंट केस हो, तो एक साथ करना गलत माना गया। (सुप्रीम कोर्ट)

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