Tuesday, December 2, 2025

ईसाई धर्म अपना लेने पर अनुसूचित जाति का लाभ नहीं लिया जा सकता- इलाहाबाद हाईकोर्ट

ईसाई धर्म अपनाने के बाद अनुसूचित जाति का लाभ लेने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी अनुसूचित जाति (SC) के लाभ बरकरार रखना संविधान की मंशा के खिलाफ है।
यह मामला जितेंद्र साहनी से जुड़ा था, जिन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभों पर अधिकार जताया था।
हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने कहा कि जांच में सामने आया है कि याचिकाकर्ता ईसाई धर्म अपना चुका था और पादरी के रूप में भी कार्य कर चुका है।
याचिका खारिज, जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता की वास्तविक सामाजिक स्थिति की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा है कि राज्य भर में इसी तरह के अन्य मामलों की पहचान की जाए।
यह फैसला धर्मांतरण, आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों के बीच संतुलन को लेकर एक अहम कानूनी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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