Wednesday, December 3, 2025

ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्ति के तीस दिनों के भीतर दुर्घटना होने पर प्रतिकार देने से इंकार नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट के बाद तीस दिनों की तय अवधि तक वैलिड रहता है। कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी और इस आधार पर रिकवरी के अधिकार की उसकी दलील को भी खारिज कर दिया कि ड्राइवर का लाइसेंस एक्सीडेंट की तारीख से पहले ही एक्सपायर हो गया था।

हाई कोर्ट ने जिंद के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक अवार्ड के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। कोर्ट के सामने कानूनी मुद्दा यह था कि क्या इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी के अधिकार की हकदार है, जबकि ड्राइवर का लाइसेंस 04.06.2001 को एक्सपायर हो गया था और एक्सीडेंट 04.07.2001 को हुआ था। जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने कहा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 14 के प्रोविज़ो के अनुसार, लाइसेंस ग्रेस पीरियड के लिए वैलिड रहा।

वाद का शीर्षक

नेशनल इंश्योरेंस कं बनाम सतवीर और अन्य

No comments:

Post a Comment

Directions Issued - Basic Siksha Adhikari directed to process petitioner's application within one week - Registrar (Compliance) to ensur...