Sunday, May 8, 2022

आपराधिक वाद को पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद लंबित होने के कारण रदद् नहीं किया जा सकता- झारखंड उच्च न्यायालय


केवल एक मामले का अस्तित्व और पार्टियों के बीच एक काउंटर-केस, या उनके बीच एक टाइटल सूट का अस्तित्व, उनमें से एक द्वारा दूसरे के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने यह फैसला सुनाया।

विरोधी पक्ष ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 195, 196, 209, 211, 420, 467, 468, 469, 471, 482 500 और व्यापार और पण्य वस्तु की धारा 78 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मूल शिकायत दर्ज की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को जांच के लिए भेजा गया था और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक जांच के बाद, यह पता चला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया था और उनके खिलाफ मामला झूठा था। उसके बाद, विरोधी पक्ष ने विरोध-सह-शिकायत याचिका दायर की।

याचिका के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की सही तरीके से जांच नहीं की गई। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के अनुसार दर्ज नहीं किए गए थे।

निचली अदालत ने विरोध-सह-शिकायत मामले की जांच की और दिनांक 06.04.2019 के आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 465, 471, 482 और 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश दिया।

वर्तमान अदालत के समक्ष याचिका में निचली अदालत के संज्ञान से उपजी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान विवाद में पक्षों के बीच एक मामला और एक काउंटर केस है, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए भजन सिंह के मामले में उल्लिखित शर्तों में से कोई भी मामला पूरा नहीं करता है।

नतीजतन, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि किसी मामले में जाली दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए एक अलग मामला स्थापित करके जालसाजी का आरोप स्थापित किया जाना चाहिए।

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