जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने कहा, "रेस्पोंडेंट नंबर 2 का बर्ताव उसके पूरे केस को शक के दायरे में लाता है। यह बात पक्की है कि झूठे वादे के मामले में, आरोपी का शुरू से ही शिकायत करने वाली से शादी करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था और उसने सिर्फ़ अपनी ज़रूरत/हवस पूरी करने के लिए शिकायत करने वाली से शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया होगा। जबकि शादी का वादा तोड़ने के मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने पूरी गंभीरता से उससे शादी करने का वादा किया होगा और बाद में उसके कंट्रोल से बाहर कुछ ऐसे हालात आ गए होंगे जिनकी वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। यह मान भी लें कि FIR में लगाए गए आरोप सही हैं, तो भी यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ़ यह बात कि दोनों पार्टियां शादी के वादे के तहत फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं, हर मामले में रेप नहीं होगी और न ही हो सकती है।"
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शादी का वादा करके सिर्फ़ शारीरिक संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता: बॉम्बे हाइकोर्ट ने टूर मैनेजर के ख़िलाफ़ प्राथमिकी रद्द की
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