Sunday, June 9, 2024

गोद लेने के कार्यों को वैध बनाए रखने के लिए, क़ानूनी प्रावधान के अनुसार समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए-सुप्रीम कोर्ट

हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956, धारा 9(3) एवं 11-दत्तक ग्रहण-संविधि में दिए गए दत्तक ग्रहण के लिए समारोह एवं शर्तें पूरी नहीं की गईं-इसलिए कानून की नजर में दत्तक ग्रहण नहीं हुआ-अपील खारिज।
वाद शीर्षक- सज्जन सिंह व अन्य बनाम अनोखीलाल व अन्य

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