Sunday, June 9, 2024

अलमारी के गुणवत्ता के आधार पर बीमा दावा से इंकार नही किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, धारा 2(1)(डी) और 21-बीमा दावा-अस्वीकृति-अपीलकर्ता आभूषण की दुकान चलाता है-सोने के आभूषणों के लिए बीमा पॉलिसी-चोरी-कई सोने के सामान चोरी हो गए-बीमा दावा इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि स्टील की अलमारी सामान्य श्रेणी की थी और यह बंद तिजोरी के मानक ब्रांड की होनी चाहिए-निर्णय दिया गया: पॉलिसी में बंद तिजोरी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही यह परिभाषित किया गया है कि बंद तिजोरी का मानक ब्रांड क्या होना चाहिए-इस आधार पर दावे का खंडन नहीं किया जा सकता-अपीलकर्ता दावा करने का हकदार है-अपील स्वीकार की गई।

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