Sunday, August 22, 2021

बीमा कंपनी ओवरलोडिंग साबित करने में विफल-अपील खारिज-हिमांचल प्रदेश हाइकोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धारा 173, 166, 147 और 149 बीमा कंपनी की देयता - पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की याचिका - ट्रिब्यूनल ने रु।  19,56,000/- और अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को अपीलकर्ता के इस निवेदन का भुगतान करने का निर्देश दिया कि नीति के अनुसार केवल 10 व्यक्ति वाहन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक समय पर 12 व्यक्ति 10 की अनुमत क्षमता के विरुद्ध यात्रा कर रहे थे - मोटर-मालिक ने साबित कर दिया है  उस चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस था - दूसरी ओर दुर्घटना के समय बीमा कंपनी ओवरलोडिंग साबित करने में विफल रही - अपील खारिज कर दी गई।  (हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट)
(LMASLFD1812153)

No comments:

Post a Comment

मतांतरण किए बिना किया गया विवाह अवैध- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि मतांतरण किए बिना विपरीत धर्म के जोड़ों की शादी अवैध है। कोर्ट ने गृह सचिव...