माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि एक मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकता, जब तक शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का पालन न करे, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता पहले ही एक हलफनामे के साथ लिखित शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास जा चुका है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 175 उप-धारा (4) एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसे पिछली उप-धारा (3) के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि धारा 175(4) के तहत जांच की मांग के लिए मजिस्ट्रेट के सामने किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सीधे कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जब तक कि शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र की प्रारंभिक शर्त धारा 175(3) के तहत पूरी न हो जाए।
Cause Title: XXX VERSUS STATE OF KERALA & ORS.
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