Friday, June 7, 2024

अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी। आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।
वाद शीर्षक:  बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेजिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज,
 डायरी नंबर- 27751 - 2007

No comments:

Post a Comment

High Court quashed criminal proceeding

High Court quashed the criminal proceedings under Sections 498A, 323, 406 IPC and Section 4 of the Dowry Prohibition Act, 1960, in view of a...