Tuesday, September 26, 2023

ट्रायल में मूल सेल डीड साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 79 और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) के साथ पठित धारा 65, 74, 77 के अनुसार है।

इस मामले में, हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में कहा था कि मालिकाना हक के वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बिक्री डीड की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मूल विक्रय पत्र (जो 1928 का है) प्रस्तुत करना होगा और इसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

केस : अप्पैया बनाम अंडीमुथु@ थंगापंडी और अन्य।

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