गुजरात हाईकोर्ट ने 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले में यह भी आरोप था कि आवेदक ने हिंदू परिवारों को वित्तीय सहायता का लालच दिया और सरकारी पैसे से बने एक मकान को इबादतगाह में बदल दिया।
जस्टिस बीएन करिया ने कहा,
"अभियोजन की ओर से पेश रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा अपीलकर्ता ने बल प्रयोग या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया है.....। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ ऊपर चर्चा किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है.."
गुजरात हाईकोर्ट ने 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले में यह भी आरोप था कि आवेदक ने हिंदू परिवारों को वित्तीय सहायता का लालच दिया और सरकारी पैसे से बने एक मकान को इबादतगाह में बदल दिया।
जस्टिस बीएन करिया ने कहा,
"अभियोजन की ओर से पेश रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा अपीलकर्ता ने बल प्रयोग या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया है.....। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ ऊपर चर्चा किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है.."
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