Friday, October 29, 2021

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने वाले व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका हाई कोर्ट से ख़ारिज

हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर एक आतंकवादी संगठन होने का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और अभियुक्त ने RSS की तुलना सोशल मीडिया चैनलों पर तालिबान से की थी।
पोस्ट के वायरल होने के बाद, अतुल पर IPC की धारा 153, 295, 505(1), और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत के समक्ष, राज्य ने प्रस्तुत किया कि अतुल ने उपद्रव किया और जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काया।

दूसरी ओर, आरोपी वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था और उसने कभी भी किसी संगठन या धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की।

दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उसकी याचिका को खारिज कर दिया


No comments:

Post a Comment

Directions Issued - Basic Siksha Adhikari directed to process petitioner's application within one week - Registrar (Compliance) to ensur...