Friday, September 10, 2021

अलीगढ़ के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने लगाया ₹2,00,000 का जुर्माना

अलीगढ़ के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने लगाया ₹200000 का जुर्माना 
ग्राम नाधोस निवासी शिवकुमार पुत्र श्री प्रेम शंकर का दिनांक 26 अप्रैल 2009 को ट्रैक्टर से गिरकर दुर्घटना हो गई थी जिससे उनके कूल्हे में चोट आई थी जिसके लिए उन्होंने प्राथमिक उपचार बहजोई में कराते हुए अपने शेष उपचार के लिए अलीगढ़ के शांति नर्सिंग होम रामघाट रोड में अपना इलाज कराने के गए, जहां शांति नर्सिंग होम के डॉक्टर द्वारा उनका इलाज कर कुल्हा जोड़ा गया जो सही प्रकार से नही जुड़ा था और उसमें पस पड़ गया था जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हुई और उन्होंने इसके संबंध में दिल्ली ,लखनऊ और संयुक्त चिकित्सालय मुरादाबाद में भी दिखाया और अपने इलाज में डॉक्टर द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री रामहेत भारती से की उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद को एक टीम गठित कर मामले की जांच के लिए कहा गया तो मुख्य चिकित्साधिकारी  की देखरेख में 5 सदस्य टीम का गठन कर जांच की गई तो जांच में पाया गया कि अलीगढ़ के डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है जिस कारण शिवकुमार का कुल्हा खराब हो गया है और उसे बदलने की सलाह पैनल के डॉक्टरो द्वारा दी गई परंतु  अलीगढ़ के डॉक्टर ने शिव कुमार की कोई भी बात नहीं सुनी तब शिवकुमार ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय व लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग संभल में दर्ज कराया जहां एकपक्षीय आदेश डॉक्टर के विरुद्ध सुनाया गया तब डॉक्टर ने उसके विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की राज्य आयोग द्वारा डॉक्टर की बात को सुनने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग को आदेशित किया कि डॉक्टर का पक्ष सुनकर परिवाद को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करे। जिस पर परिवादी के अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय व लव मोहन वार्ष्णेय ने अपना पक्ष फोरम के समक्ष रखा और परिवादी को न्याय मिल सका और आयोग के अध्यक्ष  श्रीराम अचल यादव व सदस्य श्री आशुतोष ने अपना निर्णय सुनाते हुए डॉक्टर व इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह सयुक्तता व पृथक पृथक परिवादी को ₹2,00,000 चिकित्सा क्षतिपूर्ति के रूप में तथा ₹2,00,000 मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि के मद में परिवाद संस्थान की तिथि से वास्तविक अदायगी तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करें इसके अलावा विपक्षीगण परिवादी को ₹20,000 वाद व्यय भी अदा करेंगे।
शिव कुमार  बनाम शांति नर्सिंग होम आदि।
निर्णय दिनाँक- 17 अगस्त 2021

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