Thursday, July 15, 2021

उत्तर प्रदेश में अब डीजे बजाने पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है।

न्यायमूर्ति विनीत शरणऔर न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने दिनांक 15 जुलाई 2021 को प्रयागराज हाईकोर्ट के इस आदेश को सेटेसाइड कर दिया है। पीठ ने कहा है कि एक निजी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में इस तरह का आदेश पारित करने की गुहार भी नहीं लगाई गई थी। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान इस कारोबार से जुड़े लोगों की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत पाराशर का कहना था कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर अपना जीवन- यापन करते  हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गई है। याचिका में कहा गया है यह उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

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