माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
अध्यापको से मिड डे मील बंटवाना, विद्यालय भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंगाई पुताई, स्कूल के खातों का संचालन, आधार कार्ड बनवाने में मदद जैसे बहुत से गैर शैक्षणिक काम करवाए जा रहे थे, जिनको अब नहीं करवाया जा सकेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जा सकता है.
मा0 न्यायालय ने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती. इसके लिए अधिनियम के नियम 27 का संदर्भ दिया गया। न्यायालय ने नियम 27 और सुनीता शर्मा व पूर्व में अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
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