इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर तलब करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपनी याचिका में गांधी ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि गांधी के पास सीआरपीसी की धारा 397 (बीएनएसएस की धारा 438) के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष जाने का उपाय उपलब्ध है। इसे देखते हुए न्यायालय ने उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया।
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