बॉम्बे उच्च न्यायालय में साकेत अभिराज झा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में न्यायमूर्ति मनीष पिताले द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1893/2024 पर सुनवाई की गई। आवेदक साकेत अभिराज झा का प्रतिनिधित्व श्री ज्योतिराम एस. यादव ने किया, जबकि श्री तनवीर खान महाराष्ट्र राज्य की ओर से तथा सुश्री ममता हसराजनी ने प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पहचानी गई पीड़िता का प्रतिनिधित्व किया।
The case pertains to FIR No. 0728
of 2023, registered on 1st
November 2023 at Kashimira
Police Station, Mira-Bhayander
Vasai-Virar. The charges include
offenses under Sections 376
376(2) (n), 377, 384, 323,504
506, 500 of the Indian Penal
Code (IPC) and Section 67 of the
Information Technology Act,
2000 (IT Act)
ये आरोप पीड़िता द्वारा 1 नवंबर 2023 को दिए गए बयान से निकले हैं, जिसमें झा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया, उसके बाद बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाए, नग्न तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और पैसे ऐंठे। इसके अलावा, झा ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उसकी संपर्क जानकारी साझा करके उसे परेशान किया, जिससे उसे और परेशानी हुई।
झा के वकील ने तर्क दिया कि झा और पीड़िता के बीच संबंधों को गलत तरीके से पेश किया गया था और तब से वे सुलह कर चुके हैं। आरोप पत्र दायर होने के बावजूद, उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता द्वारा शिकायत वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।
जवाब में, राज्य ने आईपीसी की धारा 377 और सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील संदेशों के प्रसार सहित आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि, पीड़िता ने 14 जून 2024 को एक हलफनामे के माध्यम से शिकायत वापस लेने की इच्छा व्यक्त की और झा के साथ अपनी दोस्ती की पुष्टि की, जिससे उनके मतभेदों के समाधान का संकेत मिला।
सभी दलीलों और पीड़िता के हलफनामे पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति मनीष पिताले ने साकेत अभिराज झा को जमानत दे दी। लगाई गई शर्तों में 50,000 रुपये का पीआर बॉन्ड, काशीमीरा पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से रिपोर्ट करना, पीड़िता से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क करने से बचना, कानूनी दायित्वों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना और ट्रायल कोर्ट को संपर्क विवरण उपलब्ध कराना शामिल है।
अदालत ने ऐसे मामलों की लगातार घटनाओं पर भी प्रकाश डाला, जहां व्यक्तिगत विवाद आपराधिक कार्यवाही में बदल जाते हैं, जिसमें पुलिस और अदालत के बहुमूल्य संसाधनों की खपत होती है। इसने भविष्य में इस तरह की बर्बादी करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने का सुझाव दिया।
मामला संख्या: एफआईआर संख्या 0728/2023
साकेत अभिराज झा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।
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