Sunday, February 11, 2024

उपभोक्ता अदालत ने सैमसंग और डीलरों को खराब मोबाइल फोन का रिफंड और मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यू.टी.    चंडीगढ़, के  हालिया फैसले में अनमोल वॉचेज के खिलाफ श्री गगनदीप सिंह चीमा द्वारा उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई गई।

श्री चीमा ने अनमोल वॉचेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सैमसंग गैलेक्सी मॉडल A22 5G मोबाइल हैंडसेट 5  अक्टूबर 2021 को 18000/-  रुपये की राशि में खरीदा। 

हालाँकि, खरीदारी के कुछ ही दिनों के भीतर, उन्हें डिवाइस के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कॉलिंग सेंसर, माइक्रोफ़ोन, आउटगोइंग वॉयस में इको जैसी समस्याएं शामिल थीं।

इन समस्याओं का सामना करने पर, श्री चीमा ने सेवा केंद्र, मोबाइल सॉल्यूशंस से सहायता मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।  बार-बार प्रयास करने के बावजूद समस्याएँ जस की तस बनी रहीं।

आयोग द्वारा दिए गए फैसले में, अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह ने सदस्यों श्रीमती सुरजीत कौर और श्री सुरेश कुमार सरदाना के साथ सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

अध्यक्ष सिंह ने टिप्पणी की, "जॉब कार्ड में उल्लिखित दोष विवरण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की शिकायतें वैध हैं।"

नतीजतन, आयोग ने श्री चीमा के पक्ष में फैसला सुनाया, और विपक्षी पक्षों को 18000/- रुपये की खरीद राशि और 9 प्रतिशत  ब्याज और 3000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वापस करने का निर्देश दिया।  

आयोग ने विपरीत पक्षों को कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने में विफलता पर 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा।  इसके अलावा, आदेश के अनुपालन पर, श्री चीमा को दोषपूर्ण मोबाइल हैंडसेट विपक्षी को वापस करने का निर्देश दिया गया।

केस का नाम: गगनदीप सिंह चीमा बनाम अनमोल वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड 

 शिकायत संख्या: CC/804/2021 

बेंच: पवनजीत सिंह, अध्यक्ष और सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना, सदस्य

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