राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) में हाल ही में राज्य से जवाब मांगा है कि विधायिका द्वारा उचित कानून बनाए जाने तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने अपने सचिव के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से भी सहायता मांगी और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए इस मामले में उचित सुझाव देने के लिए कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय विधायिका द्वारा उचित कानून बनाए जाने तक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है। हम भारत संघ, राज्य सरकार और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील से अनुरोध करेंगे कि वे इस पहलू पर सुनवाई की अगली तारीख पर अपनी प्रतिक्रिया दें।"
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