Sunday, March 5, 2023

स्टाम्प की कमी- मूल्यांकन काल्पनिक तरीके से किया गया-पुनर्मूल्यांकन के लिये वापस किया

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899-धारा 47-ए, 56 (1) और अनुच्छेद 23 (ए), अनुसूची 1 (बी) - स्टाम्प की कमी-स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से संबंधित संपत्ति का आकलन-याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई प्रश्न में संपत्ति  यूपी द्वारा आयोजित एक बोली में।  15,00,000 की राशि पर वित्तीय निगम-ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विचाराधीन संपत्ति-कलेक्टर ने प्रश्नगत संपत्ति का मूल्यांकन 7,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया-याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री-विलेख के निष्पादन और नीलामी की कार्यवाही के समय कोई साक्ष्य नहीं दिया गया-दर  कोल्ड स्टोरेज की भूमि 7,000 प्रति वर्ग मीटर से कम थी - प्रश्नगत भूमि के निर्धारण में कलेक्टर द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई - हालांकि कोल्ड स्टोरेज और बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी की कीमत काल्पनिक तरीके से मूल्यांकित की गई - इसलिए, कलेक्टर और सी.सी.आर.ए. का आदेश।  इस संबंध में मैन्टेनेबल नहीं-निरस्त किया जाता है-मामले को नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया है, विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज, संयंत्र और मशीनरी के भवनों के कानून के अनुसार मूल्यांकन के संबंध में- याचिका का निस्तारण किया गया।  

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