Sunday, February 5, 2023

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपद्रव करने वाले पक्षियों या जानवरों को मारने की याचिका ख़ारिज की


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में उपद्रव करने वाले पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए नगर निगम को एक निर्देश के साथ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ नगर निगम, लखनऊ को शहर में उपद्रव या कीट पैदा करने वाले पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने और आवारा या मालिक रहित कुत्तों को नष्ट करने के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि “ऐसा कोई निर्देश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो।”

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: मनोज कुमार दुबे बनाम यूपी राज्य
बेंच: जस्टिस रमेश सिन्हा और सुभाष विद्यार्थी

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