Friday, February 24, 2023

योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक पुराने वाद को पुनः चलवाने के लिये दखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड


परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज हुए एक मामले को फिर से खुलवाने की नीयत से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे शख्स को उस वक्त लेने के देने पड़ गए, जब अदालत ने उस पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो भी ठीक था। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए जो फैसला सुनाया उसमें जांच अधिकारियों को ये हिदायत भी दे डाली कि इस शख्स के खातों को चेक करो। ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है। ताबड़तोड़ रिट दायर करने में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये वकीलों को इतनी मोटी फीसद कहां से दे रहा है। इसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा है।

परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने ये अपील दायर की गई थी।

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