इस मामले में पीड़िता के भाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उसने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 15 दिसंबर 2020 की रात को जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसी समय अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार उसके कमरे में घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार इमामगंज थाने का रहने वाला है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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