Thursday, February 23, 2023

2020 के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, वारदात के समय घर में सो रही था पीड़िता

बिहार के गया में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  
इस मामले में पीड़िता के भाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उसने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 15 दिसंबर 2020 की रात को जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसी समय अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार उसके कमरे में घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार इमामगंज थाने का रहने वाला है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।


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