सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉक्स एंड किंग्स इंडिया नाम की एक ट्रैवल फर्म के आंतरिक ऑडिटर और उसकी समूह की कंपनियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो रुपये से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। 3,642 करोड़ का यस बैंक घोटाला। याचिकाकर्ता को 5 अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसी साल दिसंबर में ट्रायल कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने आदेश दिया, "प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम इस स्तर पर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम निर्देश देते हैं कि ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि वह ट्रायल जज के साथ अभियान और मुकदमे के जल्द निष्कर्ष में सहयोग करे।
LAWMAN Times is a medium of legal news update, legal awareness and social news portal under the aegis of Lawman Associate Services (Legal & Management Consultants). Registered under MSME Udyam (Govt. of India)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी एक विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार ...
-
आज प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर माननीय चेयरमैन बार काउंसिल श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ...
-
संभल-जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व चंदौसी खंड के अधिशास...
No comments:
Post a Comment