Thursday, March 10, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति राशि 14,72,000/-रुपये से बढ़ाकर 31,24,000/- रुपये की।

मृतक पेशे से डॉक्टर था और बाल रोग में एमडी कर रहा था और उसे रु 10,600 का वजीफा मिल रहा था-वह एक डिनर पार्टी से वापस लौट रहा था जब एक मेटाडोर को उसके ड्राइवर ने अचानक रोक दिया और उसकी बैक लाइट बंद कर दी गई-  मृतक की मोटर साइकिल खड़ी मेटाडोर से टकरा गई, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आईं- अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई-मृतक दुर्घटना का लेखक या सह-लेखक नहीं था- मुआवजे की राशि से 50% की कटौती के लिए प्रार्थना खारिज कर दी गई- तलाश रहे हैं  मृतक का पेशे के अनुसार उसकी मासिक आय रु 20,000 प्रति माह मानी जाती है -मृतक 50 वर्ष से कम था इसलिए भविष्य में आय के नुकसान के लिए 40% जोड़ा जाना चाहिए-कुल आय  रु  28,000 प्रति माह मानकर और 50% की कटौती करते हुए, वार्षिक आय रु 1,68,000-आश्रितता की 18 हानि के गुणक को लागू करते हुए रु 30,24,000-गैर-आर्थिक शीर्षों के तहत प्रदान की गई राशि रु 1,00,000-कुल राशि रु 31,24,000 पर निर्धारित मुआवजे के लिए माना जाता है-ब्याज की अनुमति @ 7% प्रति वर्ष  दावा याचिका दायर करने से - अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।
निर्णय दिनाँक- 15 सितम्बर 2021

No comments:

Post a Comment

Court Imposes Rs. 10,000/- Cost For Filing Affidavit WithoutDeponent's Signature, DirectsRemoval Of OathCommissioner For Fraud:Allahabad High Court

Allahabad Hon'ble High Court (Case: CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 2835 of 2024) has taken strict action against an Oath Commission...