Saturday, January 29, 2022

चुनाव के दौरान पुलिस नागरिकों को लाईसेंसी हथियार जमा करने के लिये विवश नहीं कर सकती- हाईकोर्ट इलाहाबाद

चुनावों के दौरान पुलिस द्वारा लाईसेंसी हथियार धारको को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करने के लिये बाध्य किया जाता है इसके संबंध में पूर्व में भी कई याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गई थी और वर्तमान में भी कई याचिकाएं योजित की गई हैं जिनपर माननीय न्यायालय ने एक साथ सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के नागरिकों को हथियार थाने में जमा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। और डी जी पी के लिये आदेशित किया है कि इस परमादेश की प्रति सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की जाए। 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सौमित्र दयाल सिंह ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए Writ - C No. 17436 of 2014 (Harihar Singh Vs. State of U.P. & 2 Ors.) में पारित आदेश दिनांक 02.04.2014 के अनुसार याचिका को 24 जनवरी 2022 को निर्णीत किया । 

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