Monday, August 2, 2021

अग्रिम जमानत - क्या आवेदक को केवल इसलिए जमानत से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह फरार है ? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच)

विधि प्रश्न-अग्रिम जमानत - क्या सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा होने पर भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है ?  क्या आवेदक को केवल इसलिए जमानत से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह फरार है ?

निष्कर्ष-पूर्वोक्त पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है इस आधार पर,  कि आवेदक फरार है।  इसके अलावा, जब यह दिखाया जाता है कि आवेदक ने दूसरी प्राथमिकी दिनांक 04.11.2020 के विरूद्ध जमानत देने के लिए नीचे की अदालत का दरवाजा खटखटाया है और नीचे की अदालत से जमानत आवेदन को अस्वीकार करने के बाद, 09.11.2020 को तत्काल आवेदन दायर किया है।
(LMSICL07/07/2021)

No comments:

Post a Comment