Thursday, October 24, 2024

आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धोखाधड़ी के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पी धनबल की पीठ ने कहा, "... सिर्फ इसलिए कि, जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है।" एडवोकेट रूपर्ट जे बरनबास अपीलकर्ता की ओर से और एडवोकेट एस रवीकुमार प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 420, 465, 471, 477 (ए) के तहत अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर कोन्यायालय ने ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य (1999) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और कहा, “धोखाधड़ी, आपराधिक अभियोजन के संबंध में शिकायत या एफआईआर को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि सिविल कार्यवाही भी स्वीकार्य है।” न्यायालय ने आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जहां यह माना गया था, “अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवाद - सिविल उपचार उपलब्ध है और उसका लाभ उठाया गया है - यदि आरोप किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं तो आपराधिक कानून के तहत उपचार वर्जित नहीं है - शिकायत में निहित आरोप, उनके अंकित मूल्य पर, एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं, शिकायत को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या उसका लाभ उठाया गया है कारण शीर्षक: एन मनोहरन बनाम जी शिवकुमार रद्द करने की मांग की जिसके परिणामस्वरूप धारा 420 आईपीसी को रद्द कर दिया गया. विरोध याचिका दायर की, और मामले को शेष अपराधों के लिए लिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही को चुनौती दी।न्यायालय ने ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य (1999) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और कहा, “धोखाधड़ी, आपराधिक अभियोजन के संबंध में शिकायत या एफआईआर को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि सिविल कार्यवाही भी स्वीकार्य है।” न्यायालय ने आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जहां यह माना गया था, “अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवाद - सिविल उपचार उपलब्ध है और उसका लाभ उठाया गया है - यदि आरोप किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं तो आपराधिक कानून के तहत उपचार वर्जित नहीं है - शिकायत में निहित आरोप, उनके अंकित मूल्य पर, एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं, शिकायत को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या उसका लाभ उठाया गया है
 शीर्षक: एन मनोहरन बनाम जी शिवकुमार

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