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Saturday, February 26, 2022
कर्मचारियों की पदोन्नति - समिति नाम भेजने के लिए बाध्य - योग्यताएं और नियमित सेवा के पांच साल पूरे किए - पात्र शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता के आधार पर तैयार नहीं - आक्षेपित आदेश रद्द - निर्देश जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये पर जताया खेद, कहा- वकील की गलती के कारण जमानत न देना न्याय का मजाक
हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील निखिल गोयल ने कहा कि कुछ मामलों का निपटारा कर दिया गया है और अन्य में दोषियों के लिए वकील तैयार नहीं थे। जस्टिस कौल ने कहा, लगता है कि लोग हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं होना चाहते। वे सर्वोच्च न्यायालय को पहली अदालत के रूप में देखते हैं। उन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया, जिसमें ऐसे मामले आसानी से निपटाए जा सकें। उन्होंने राज्य सरकार और हाईकोर्ट से इसे लागू करने के लिए समन्वय का आग्रह किया। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
17 साल जेल में काटने वाले को दी जमानत
पीठ के समक्ष ऐसा भी उदाहरण था, जिसमें दोषी 17 साल से जेल में था और हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका इसलिए खारिज कर दी, क्योंकि वकील दलीलों के साथ तैयार नहीं था। उसके बाद, वकील के तैयार होने पर भी चार बार याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। शीर्ष अदालत ने उस दोषी को जमानत दे दे। नाराज जस्टिस कौल ने कहा, हमें जमानत देने में कितना समय लगा? 15 मिनट। हम चाहते थे कि हाईकोर्ट एक खाका ढूंढे, लेकिन आज हम बहुत परेशान हैं।
Friday, February 25, 2022
Land Acquisition - Once a project of public importance, which is good in larger public interest, is being executed and has been completed about 45%, setting aside of acquisition in a petition filed by one of the land owners owning a small portion of the land , will not be in larger public interest.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- बालिग लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने और रहने का अधिकार
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिग लड़की को अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शादी करने का अधिकार है. इसके साथ लड़की के पिता की तरफ से लड़के खिलाफ दर्ज की गई अपहरण की एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. लड़की की उम्र 18 से ज्यादा है, तो लड़का 21 साल से कम का है, लेकिन फिर भी शादी मान्य है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है, तो शादी शून्य नहीं होगी. हालांकि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंडनीय हो सकती है, लेकिन विवाह पर सवाल नहीं उठाए जा सकते. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने प्रतीक्षा सिंह व अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल यूपी के चंदौली के थाना कंडवा में लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है. साथ ही कहा कि उसे बेच दिया गया है या तो उसको मार डाला गया है. इसे प्रतीक्षा सिंह व उसके पति करण मौर्य उर्फ करन सिंह की तरफ से चुनौती दी गई. लड़की का कहना था कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है. वह अपने पति के साथ रह रही है. उसका अपहरण नहीं किया गया है, लिहाजा एफआईआर निराधार है. अपहरण का कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए एफआईआर रद्द की जाए।
कोर्ट ने कही ये बात
वहीं, लड़की की चुनौती के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर उसके पिता से जवाब मांगा था. पिता की तरफ से कहा गया कि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने के कारण शादी अवैध है. एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. हाईस्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन लड़के की 21 वर्ष से कम है. जबकि दोनों अपनी मर्जी से शादी कर साथ में शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं. इसमें अपहरण का अपराध नहीं बनता है।
Thursday, February 24, 2022
हाईकोर्ट सीआरपीसी धारा 482 के तहत शक्ति का स्वत: संज्ञान लेकर व्यापक तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता : सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत व्यापक तरीके से और उक्त धारा के तहत निर्धारित सीमा से परे शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ 2019 में पारित मद्रास हाईकोर्ट के आदेशों पर एक आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश ने विभिन्न जिलों में लंबित 864 मामलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसमें भूमि हथियाने के मामलों के लिए संबंधित विशेष अदालतों के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने संबंधित विशेष न्यायालयों जिनके समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, को भी संबंधित पुलिस थानों के संबंधित जांच अधिकारियों द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया था ताकि संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालयों के समक्ष उन अंतिम रिपोर्टों को दाखिल करने में सक्षम बनाया जा सके।
मद्रास में हाईकोर्ट द्वारा अपील को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से न्यायिक पक्ष में पारित किए गए आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक आशंका में दाखिल गया था।
अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा,
"हम मानते हैं कि हाईकोर्ट को इन अपीलों में लगाए गए आदेशों को पारित करने के परिणामों के बारे में जागरूक और सतर्क होना चाहिए। हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां व्यापक हैं और अभी तक निहित शक्ति की प्रकृति में है, फिर भी, उक्त शक्ति का व्यापक तरीके से और उक्त धारा के तहत निर्धारित की गई रूपरेखा से परे, स्वत: संज्ञान तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि हाईकोर्ट ऐसे आदेश पारित करने से पहले अधिक सावधानी बरतेंगे जो इन अपीलों में रद्द किए गए हैं।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
28 जुलाई, 2011 को, राज्य ने करूर, तिरुवन्नामलाई और नागप्पट्टिनम जिलों को छोड़कर राज्य पुलिस मुख्यालय, 7 कमिश्नरेट और 28 जिलों में एक-एक सेल के साथ तमिलनाडु राज्य में 36 भूमि कब्जा विरोधी स्पेशल सेल बनाने के लिए जीओ जारी किया था। परिणामस्वरूप शासनादेश पर, भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया था।
जीओ को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में, हाईकोर्ट ने याचिकाओं को अनुमति देते हुए दिनांक 28 जुलाई, 2011 और 11 अगस्त, 2011 को 10 फरवरी, 2015 के जीओ को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 27 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। उक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में, शासनादेश संचालन में थे और भूमि हथियाने के मामलों का अधिकार क्षेत्र विशेष प्रकोष्ठ/विशेष न्यायालयों के साथ जारी रखा जाना था।
एसएलपी के लंबित रहने के दौरान, एस. नटराजन ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक ओपी दायर किया, जिसमें मामले को विशेष न्यायालय से सीसीबी और सीबीसीआईडी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई।
5 अगस्त, 2019 को, हाईकोर्ट ने याचिका की अनुमति दी / निपटारा किया और संबंधित पुलिस अधिकारियों को भूमि हथियाने के मामले संख्या II, चेन्नई के लिए विशेष न्यायालय से अंतिम रिपोर्ट वापस लेने और सीसीबी और सीबीसीआईडी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया।
तत्पश्चात निस्तारित मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किये गये 'उल्लेख' पर हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा 27 अगस्त 2019 को एक और आदेश पारित कर विशेष न्यायालयों में लंबित अन्य 82 मामलों को क्षेत्राधिकार न्यायालयों के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।
एक बार फिर से आपराधिक मामले के निपटारे में विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किए गए 'विशेष उल्लेख' पर, एकल न्यायाधीश ने 29 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा विशेष न्यायालयों में लंबित 782 मामलों को क्षेत्राधिकार न्यायालयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि जब 27 और 29 अगस्त, 2019 को आदेश पारित किए गए थे, तो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी और 5 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा आपराधिक ओपी का निपटारा किया गया था।
इस संबंध में पीठ ने कहा,
"जहां तक उक्त मामले का संबंध था, विद्वान एकल न्यायाधीश कार्यवाहक अधिकारी बन गए थे। दिनांक 27.08.2019 और 29.08.2019 के आदेशों से, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा किए गए 'विशेष उल्लेख' पर पारित किए गए हैं। विभिन्न जिलों में विभिन्न विशेष न्यायालयों में लंबित लगभग 864 मामलों को संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालयों में स्थानांतरित करने के इस तरह के आदेश निपटाए गए मामले में कैसे पारित किए जा सकते थे और विशेष रूप से जब मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, तो कोई भी पक्ष हाई कोर्ट के सामने पक्षकार नहीं था ? 'विशेष उल्लेख' पर इस प्रकार का आदेश पारित करना, वह भी, निपटाए गए मामले में अनसुना है।"
एक निपटाए गए मामले में "विशेष उल्लेख" पर आदेश पारित करने की प्रथा की निंदा करते हुए, पीठ ने कहा,
"इसलिए, यह समझ में नहीं आता है कि केवल एक मामले के संबंध में निपटाए गए मामले में, हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग जिलों में विभिन्न विशेष न्यायालयों में लंबित लगभग 864 मामलों को स्थानांतरित करने के लिए आगे के आदेश कैसे पारित किए जा सकते थे, वह भी एक ' विशेष उल्लेख' पर।
विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विभिन्न जिलों में विशेष न्यायालयों से संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालयों में 864 मामलों को स्थानांतरित करने के निर्देश देने के लिए दिनांक 27.08.2019 और 29.08.2019 के आदेश में अपनाई गई प्रक्रिया कानून के लिए अज्ञात है। निपटाए गए मामले में 'विशेष उल्लेख' पर इस तरह के आदेश को पारित करने की प्रथा को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए।"
यह कहते हुए कि आक्षेपित आदेश निर्धारित और रद्द किए जाने योग्य हैं, पीठ ने कहा,
"आदेश दिनांक 05.08.2019, 27.08.2019 और 29.08.2019 को राज्य के विभिन्न जिलों में संबंधित क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेटों को विभिन्न जिलों में लंबित भूमि हथियाने के मामलों के लिए संबंधित विशेष न्यायालयों से मामलों / अंतिम रिपोर्ट को स्थानांतरित करने के लिए विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6050- 6078/2015 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2015 को पारित अंतरिम आदेश के दांत कहा जा सकता है। एक बार हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 28.07. 2011 के जीओ संख्या 423 और दिनांक 11.08.2011 के जीओ संख्या 451 को रद्द करने के आदेश को इस न्यायालय द्वारा रोक दिया गया, भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए संबंधित विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जारी है। आक्षेपित आदेशों से, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही से अवगत थे और इसके बावजूद आक्षेपित आदेश संबंधित विशेष न्यायालयों से अंतिम रिपोर्ट/मामलों को क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेटों को स्थानांतरित करने के लिए पारित किए गए हैं। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 05.08.2019, 27.08.2019 और 29.08.2019 को आपराधिक ओपी संख्या 20889/2019 में पारित किए गए आदेश टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।"
Registration of FIR - Magistrate not bound to take cognizance if facts alleged in the complaint disclose commission of an offence- Allahabad High Court
Sunday, February 20, 2022
हत्या को दुर्घटना न मानना बैंक को पड़ा भारी- देने होंगे दो लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित
Wednesday, February 9, 2022
Application under order 7 rule 11 moved after 11 years of filing W.S- Dismissed
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सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी एक विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार ...
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आज प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर माननीय चेयरमैन बार काउंसिल श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ...
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संभल-जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व चंदौसी खंड के अधिशास...