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Saturday, May 24, 2025
निचली अदालत को परीक्षण न्यायालय कहा जाना चाहिए-सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को "लोअर कोर्ट रिकॉर्ड" नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि किसी भी कोर्ट को लोअर कोर्ट बताना संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। "ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को "लोअर कोर्ट रिकॉर्ड" नहीं कहा जाना चाहिए। किसी भी कोर्ट को "लोअर कोर्ट" बताना हमारे संविधान के लोकाचार के खिलाफ है," जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने एक आपराधिक अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा। इस संबंध में, बेंच ने 8 फरवरी, 2024 को रजिस्ट्री को दिए गए अपने निर्देश को दोहराया। "ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए," कोर्ट ने 8 फरवरी, 2024 को पारित अपने आदेश में कहा था। इसके बाद, रजिस्ट्री ने 28 फरवरी, 2024 को एक परिपत्र जारी किया था।
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