चूल्हा भभकने से हुई मौत के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस कंपनी इंडियन आयल कार्पोरेशन को मृतक की पत्नी को आठ लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। दरअसल, इंदौर के न्यू गौरी नगर निवासी अजय जैन 25 मई, 2020 को चूल्हा भभकने से झुलस गए थे। उन्हें तुरंत पहले एमवाय अस्पताल और फिर बाम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उपचार के दौरान 11 जून 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी अंजना जैन ने इंडियन आयल कार्पोरेशन और पिहू गैस एजेंसी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में मुआवजा राशि दिलाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया था।
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